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बुधवार, 14 सितंबर 2022

दो छात्रावास अधीक्षक निलंबित*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।


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सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती शिल्पा जैन ने एकलव्य आदर्श आवासीय कन्या छात्रावास चिचोली की अधीक्षक/ सहायक शिक्षक श्रीमती मीरा इवने को छात्रावास की छात्राओं के अस्वस्थ होने पर तत्काल उचित उपचार कराने की कार्यवाही में लापरवाही बरतने एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं करने, गुणवत्तापूर्ण एवं रुचिकर भोजन प्रदाय नहीं करने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं करने, मीनू अनुसार भोजन नहीं देने एवं मुख्यालय पर निवास नहीं करने आदि अनियमितताओं के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहपुर नियत किया गया है।
छात्रावास संचालन को दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक व्यवस्था के तहत सीनियर आदिवासी कन्या छात्रावास भीमपुर की अधीक्षक/प्राथमिक शिक्षक सुश्री सरिता चौहान को अन्य आदेश पर्यंत एकलव्य आदर्श आवासीय कन्या छात्रावास चिचोली के अधीक्षक पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी तरह जिला मुख्यालय स्थित सीनियर शासकीय कर्मचारी कन्या छात्रावास के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान छात्रावास संचालन  में अनियमितता पाए जाने पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती जैन ने छात्रावास अधीक्षक श्रीमती लीलावती मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- प्रतिदिन निःशुल्क जिलेभर की न्यूज़ पाने के लिए हमारे नंबर 7000334505 / 7697110450 को सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव करें फिर उसके बाद हमें व्हाट्सएप्प पर " न्यूज़ " लिखकर भेजें| लगातार खबरे पाने के लिए ग्रामीण मीडिया की facebook ग्रुप से जुड़े साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक एण्ड सबस्क्राइब करे।

बीस दिव्यांगों के बने दिव्यांगता प्रमाण पत्र

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।
चिकित्सकों ने गांव में ही वितरित किए प्रमाण पत्र

गुरूवा पिपरिया में आयोजित ग्राम संवाद कार्यक्रम में कलेक्टर ने दिए थे निर्देश
अब मिल सकेगी दिव्यांग पेंशन

जनपद पंचायत भीमपुर के पिपरिया गुरूवा क्लस्टर की ग्राम पंचायत पिपरिया में एक सितंबर को आयोजित ग्राम संवाद कार्यक्रम के दौरान गुरूवा पिपरिया, आदर्श धनोरा, बक्का चिखली एवं चकढाना गांव के ग्रामीणों द्वारा पात्र दिव्यांगों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने की जानकारी कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस को दी गई थी। जिसके कारण ऐसे दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन नहीं मिल पा रही थी। कलेक्टर श्री बैंस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. तिवारी को उक्त दिव्यांगों के नि:शक्त प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए गए थे।
सीएमएचओ डॉ. तिवारी ने बताया कि तत्परता से कार्रवाई करते हुए ग्राम गुरूवा पिपरिया के श्री शिवकरण रामप्रसाद, श्री अमित शिवपाल, श्री झापू रातू, श्री गोकुल भूरा, श्री कमल आशाराम, श्री लक्ष्मण सीताराम, श्रीमती रूपली शंकर, श्री उमेश मनीलाल, श्री सुखराम दयाराम, श्री सूरज अलमाशा, श्री बोटिया सुखदेव, श्रीमती फूलवंती लखन, श्रीमती भग्गो विश्राम, श्रीमती मनकी भालू, श्रीमती सनोता अजौब, श्रीमती भूरी मायाराम, श्री झामसिंह भद्दू, आदर्श धनोरा के श्री अलकेश कपूर चंद, बक्का चिखली के श्री जयंत ललित एवं चकढाना के श्री जग्गो अमरू को शासकीय वाहनों द्वारा जिला चिकित्सालय बैतूल मेडिकल बोर्ड में परीक्षण हेेतु बुलवाया गया। चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया जाकर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाये गये। ग्राम पंचायत गुरूवा पिपरिया में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. ब्रजेश यादव द्वारा संबंधित जन को दिव्यांग प्रमाण-पत्र श्रीफल के साथ वितरित किये गये।
सचिव एवं आशा कार्यकर्ता के सहयोग से 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक दिव्यांंगता वाले हितग्राहियों के आवश्यक दस्तावेज भी दिव्यांग पेंशन योजना के लिये ग्राम पंचायत गुरूवा पिपरिया में जमा करा दिये गये हैं, ताकि माह अक्टूबर से उन्हें पेंशन प्राप्त हो सके।--------------------------------------------------------------------------------- प्रतिदिन निःशुल्क जिलेभर की न्यूज़ पाने के लिए हमारे नंबर 7000334505 / 7697110450 को सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव करें फिर उसके बाद हमें व्हाट्सएप्प पर " न्यूज़ " लिखकर भेजें| लगातार खबरे पाने के लिए ग्रामीण मीडिया की facebook ग्रुप से जुड़े साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक एण्ड सबस्क्राइब करे।

थाना आठनेर पुलिस द्वारा पाँच माह से फरार पत्नि का मर्डर करने वाले आरोपी पति को किया गिरफ्तार

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । आठनेर


घटना का विवरण - थाना आठनेर मे दिनाँक 12.04.2022 को फरियादिया रीमा पति अजय उईके उर्फ मुंगीलाल उम्र 25 साल ने रिर्पोट कि रात्रि करीबन 08.00 बजे मेरे पति अजय उईके उर्फ मुंगीलाल शराब के नशे में घर आये ओर कहने लगे घर में कितने पैसे है मुझे खर्चे व शराब पीने के लिये दे तो मैंने कहां नहीं है तो घर में रखी मिट्टी तेल की कुप्पी मेरे ऊपर डालकर कर आग लगा दिया, जिससे मैं पूरी तरह जल गई। फरियादीया की रिर्पोट पर थाना आठनेर पर अपराध क्र 176/22 धारा 307 भादवि की कायम कर विवेचना मे लिया गया दौराने ईलाज घायल रीमा की मृत्यु हो जाने से प्रकरण मे धारा 302 भादवि की ईजाफा किया गया। प्रकरण का आरोपी अजय उईके उर्फ मुंगीलाल पिता किशन उईके उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बाकुडढाना थाना आठनेर घटना दिनाँक से फरार था। जिसकी सतत रूप से पता तलाश की जा रही थी एंव गिरफ्तारी हेतु नगद ईनाम की उदघोषणा पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल व्दारा की गई थी।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल सुश्री सिमाला प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नीरज सोनी एंव अनुविभागीय अधिकारी महोदय भैसदेही श्री शिवचरण बोहित के निर्देशन एंव मार्गदर्शन पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना आठनेर से विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया । उक्त टीम व्दारा वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में आरोपी अजय उईके उर्फ मुंगीलाल पिता किशन उईके उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बाकुडढाना थाना आठनेर को ग्राम बल्लोरा थाना चाँदुरबाजार महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

उपरोक्त मामले मे आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी आठनेर निरी.अजय सोनी,उनि वहीद खान, आर क्र 149 कुलदीप भाटे, आर क्र 608 सुभाष की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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पहले मजदूरी करती थीं, अब कर रहीं हैं स्वयं का व्यवसाय

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल 
स्व सहायता समूह से जुडक़र आत्मनिर्भर बनीं मेंढाछिंदवाड़ की सीमा

बैतूल, 13 सितंबर 2022
जिले के विकासखंड आठनेर की ग्राम पंचायत मेंढाछिंदवाड़ निवासी श्रीमती सीमा पति राजू धुर्वे के जीवन में आजीविका मिशन से जुडऩे के बाद बदलाव आया है। आजीविका मिशन से जुडऩे से पहले सीमा एवं उनके पति मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे, किन्तु अब उनका स्वयं का व्यवसाय है और वे अच्छी आय अर्जित कर रही हैं।

सीमा बताती हैं कि आजीविका मिशन से जुडऩे के पहले उनके हालात बहुत खराब थे। वह दिसंबर 2016 में आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित मां पूर्णा आजीविका स्व सहायता समूह से जुड़ी। समूह से 5 हजार रुपए का ऋण लेकर घर पर ही एक छोटी सी दुकान शुरू की एवं इस दुकान की आमदनी से उन्होंने नियत समय पर ऋण वापस कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2021 में समूह को बैंक से प्राप्त हुए सीसीएल ऋण से सीमा ने पुन: 50 हजार रुपए का ऋण लेकर अपनी दुकान का विस्तार किया। जिसमें सीमा एवं उनके पति द्वारा सब्जी, किराना, फल एवं टिफिन सेंटर का संचालन शुरू किया गया। उनका यह प्रयास सफल रहा एवं वर्तमान में उन्हें 13 से 14 हजार रुपए प्रतिमाह आमदनी हो रही है। सीमा बताती हैं कि अब उनका परिवार अच्छे से जीवन यापन कर रहा है, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सीमा द्वारा ऋण की किश्तें भी नियमित रूप से जमा की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सीमा स्व सहायता समूह को अच्छा माध्यम बताती हैं।
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बैतूल जिले में पशु मेला, पशु हाट बाजारों पर प्रतिबंध

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल 
अन्य राज्यों से भी जिले में पशुओं का प्रवेश प्रतिबंधित


कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अमनबीर सिंह बैंस ने पशुओं में लंपी स्किन डिसीज के बचाव के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में पशु मेला, पशु हाट बाजारों एवं जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं के परिवहन पर को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही अन्य जिलों/राज्यों से जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। पशुपालकों द्वारा पशुओं को जंगलों/सार्वजनिक स्थलों पर चराई हेतु एवं सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने हेतु छोडऩे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है एवं एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश 13 सितंबर 2022 से 13 अक्टूबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
समाचार क्रमांक/43/1144/09/2022
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