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गुरुवार, 30 अगस्त 2018

ग्रामीण मीडिया के सभी मित्रो को दिल से धन्यवाद , जाने इस नेटवर्क की ताकत

ग्रामीण मीडिया संवाददाता



कल पहली बार मैंने ग्रामीण मीडिया सेण्टर मुलताई की ताकत, स्नेह, प्यार, अपनापन देखा, जिस के लिये मैं सच्चे मन से आप लोगों आभारी हूँ। मुझे आज सुबह 9 बजे अपनी गाय की बछिया के इलाज के लिये घर बैठे बिना परेशानी के समय से कोदो मिल गई। ग्राम आष्टा से जनपद सदस्य रोशन भाई ने ग्राम के दीनानाथ नर वरे जी से लेकर बस से लाकर दे गए। 

कल इस मांग सूचना के बाद करीब 1000 फोन अलग,-अलग गावों से आय। सैंकड़ों मेसेज,व्हाट्सएप, फेस बुक पर अनेको ने जानकारी दी। जिलास्तर से ही नही अन्य प्रदेशो से भी। गौरतलब हो की हम एक दूसरे को शक्ल से नही जानते मात्र ग्रामीण मीडिया की पहचान और सबसे ताकतवर नेटवर्क। धन्यवाद मित्रों।

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तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

ग्रामीण मीडिया संवाददाता मुलताई। 


हत्या करने वाले तीन आरोपी।   अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी को देने के दिए आदेश 

न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और अलग-अलग धाराओं में सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की कुल राशि 60 हजार रुपए मृतक की पत्नी भूरी बाई को प्रदान करने के आदेश दिए। इसके साथ फैसले में कारावास के दौरान आरोपियों द्वारा अर्जित की गई धनराशि का 50 प्रतिशत भी मृतक की पत्नी को देने का उल्लेख किया। 

जमीन को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया था। इस प्रकरण में बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी के अनुसार 27 मार्च 2016 को ग्राम खैरवानी के पास वर्धा नदी के पुल के नीचे एक युवक का शव मिला था। शव का चेहरा पत्थर से कुचला हुआ था। उसकी पहचान पिता और मां बेटे लक्ष्मीकांत निवासी रोंढ़ा के रूप में की थी। पुलिस की विवेचना में खुलासा हुआ कि लक्ष्मीकांत का छोटे भाई रमाकांत के साथ जमीन को लेकर विवाद होता था। रमाकांत ने अपने साथी बिट्टू उर्फ निखिल पंवार और अंकुर उर्फ जितेश पंवार के साथ बड़े भाई की हत्या की योजना बनाई। 26 मार्च को तीनों जीप से लक्ष्मीकांत के पास पहुंचे। तीनों ने लक्ष्मीकांत को शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की इससे बेहोश हो गया। चलती जीप में अंकुर और बिट्टू ने साउंड बाक्स के तार से लक्ष्मीकांत का गला घोट दिया। जिससे लक्ष्मीकांत की मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने उसके शव को ग्राम खैरवानी के पास वर्धा नदी के पुल के नीचे छिपा दिया और चेहरे पर पत्थर पटक दिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने सुनवाई उपरांत तीनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। 


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मप्र सिविल सेवा नियम के तहत भर्ती की शर्तें तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ग्रामीण मीडिया संवाददाता
 1 सितंबर को समस्त कार्यालय प्रमुख को दो से अधिक जीवित संतान के संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र 10 मई 2000 के द्वारा मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 6 के उपनियम (4) के उपनियम अतंत: स्थापित किए गए हैं के संबंध में तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है इसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए लिखा गया था। पूर्व संदर्भित पत्र 23 अगस्त को निरस्त करते हुए इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। उक्त संशोधन अनुसार भविष्य में भर्ती नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में कर्मचारियों अधिकारियों ने कलेक्टर से उचित मार्गदर्शन दिए जाने की मांग की है। 
मप्र सिविल सेवा नियम के तहत भर्ती की शर्तें
* मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22(4) के अनुसार, प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार या राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा।
* इस नियम के तहत सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जाएगा।
* कोई उम्मीदवार जिसकीदो से अधिक संतान हैं और एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है,तो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
* जिसकी पहले से एक संतान जीवित है और आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो और दो या अधिक संतान पैदा हुई हों तो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।
मई 2016 में मांगी थी जानकारी
मप्र हाईकोर्ट ने मई 2016 में न्यायिक कर्मियों से उनकी जीवित संतानों के संबंध में जानकारी मांगी थी।

पूछा गया था कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनके 26 जनवरी 2001 के बाद जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक है और उनका जन्म उक्त दिनांक के बाद हुआ है। यह नियुक्तियां कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के आदेश के अनुसार की गर्इं थीं। उपरोक्त आदेश की शर्त क्रमांक 10 में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक आवेदक को लिखित स्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उक्त सभी शर्तें मान्य हैं।
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फर्जी पत्रकारों का आतंक: मुलताई,प्रभात पटट्न और आमला विकास खंड में फर्जी पत्रकारों का आतंक और वसूली से परेशान

ग्रामीण मीडिया संवाददाता

ग्रामीण मीडिया को  मुलताई, प्रभात पटट्न और आमला विकास खंड के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, प्राइवेट स्कूलों के हेडमास्टर,आईटीआई कालेज संचालको , जनपद के अधिकारिओ, अनाज सोसायटीओ के सेल्समेन, झोला छाप डाक्टरों, अवैध शराब बिक्री वाले ढाबों, बैल बाजार (विरुल और दुनावा), ठेकेदार  और कच्ची शराब वाले  ने जानकारी में बताया कि, करीब दो सालो से मुलताई के चार युवक बारी-बारी से मोटर साइकिलों से आते है।  अपने आपको अलग अलग समाचार पत्रों का ब्यूरोचीफ (पत्रकार) बताते है।  उसके बाद असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करके सीधे सीधे 5 से 10 हजार रुपए की मांग करते है। राशि न देने की बात पर दादागीरी पर उतर जाते है। नौकरी चली जाएगी, जेल भेज दूगा, मुलताई का कोई नेता और अधिकारी बचा नहीं पायेगा। हम मीडिया कर्मी है, सम्पति की जांच हो जाएगी। इस प्रकार से एक दो गांव नहीं मुलताई विकास खंड की समस्त 69 ग्राम पंचायत के मुख्यालय, प्रभात पटट्न के 65 ग्राम पंचायत और आमला में खेड़लीबाजार और मुलताई से लगी कुछ पंचायतो तक इनका कारोबार पहला हुआ.
 ग्रामीण मीडिया ने इनके नाम पता और पहचान जानने का इन लोगो से प्रयास किया तो किसी ने भी नहीं बताया। कुछ ने कहा की हम आपको ये चारो युवा कैसे लगते यही बताते है।  ये शरीर से हष्टपुष्ट है. मोटो ताजे और काले और सावले रंग के है।  इनकी उचाई करीब 5.5 inch se 5.7 के बीच है। वजन करीब करीब 70 से 90  किलोग्राम के करीब है। इनमे से एक अपने आपको एक्स मिलिट्री अधिकारी भी बताता है। इनकी बालो की कटींग पुलिस वालो की तरह से है और इनके बोलचाल और चमकाने का तरीका भी ठीक पुलिसिया अंदाज का है। इनकी मोटर सायकिल चलाने का अंदाज फिल्मी स्टाइल का है और अपने आपको सलमान खान के वंशज मानते है। इनकी कमर में एक पुराना सा कैमरा भी रहता है।  जो ये पिस्टल की स्टाइल में रखते है।  इनकी दैहिक भाषा पूरी फिल्मी चोरो जैसी है। ग्रामीण में भय के कारण नाम, पता और मोटर साइकिल का नम्बर तक नहीं बता रहे है। ग्रामीण मीडिया का प्रयास है की जल्दी ही इनके चेहरे बेनाकाब करेंगे। इसके लिए ग्रामीण मीडिया के ग्राम  का जो नेटवर्क है। आगे इन हप्ता वसूली कर्त्ताओ के नाम, पता , फोटो, मोबाइल रिकार्ड विधि से इनकी गीदड़ भपकी वार्ता, इनके लेनदेन का विडिओ रिकार्ड, वाहनों के नम्बर, चेक भुगतान से भी इनने काफी पंचायतो से पंचपरमेश्वर योजना से व्यक्तिगत चेको से भुगतान लिया है।  जो इनके व्यक्ति गत खातों में जमा है। ये जानकारी सूचना के अधिकार से प्राप्त प्रमाणित दस्तावेजों को लेकर विधिवत पर्दाफाश किया जायगा। इनकी इस हरकत से ग्रामो में भय और डर का माहौल बना है।  साथ ही ग्राम विकास के लाखो की राशि ग्राम विकास में न लग करके इनके पास गलत तरिके से पहुंची है।  इन की सूचना जिला जनसम्पर्क अधिकारी को भी दी है। पड़े जाने पर इनके बैंक खातों की जांच भी होगी है। सरकारी राशि इनके खातों में कैसे। मूल रूप से इनका पत्रकारिता से भी कोई सरोकार नहीं है। पत्रकारिता की ग्लेमर की दुनिया के अंग बने हुए है। ग्रामीण मीडिया का प्रयास है।  ग्राम का विकास हो और सभी कोई किसी को ब्लैकमेल न करे। दुनिया में काफी रोजगार है। ये लोग इस प्रकार से करीब करीब लगभग 140 ग्राम पंचायतो से अलग अलग लोगो को चमका करे 10 से 12 लाख का कारोबार कर रहे है। जल्दी ये बेनकाब होंगे है। 
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