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गुरुवार, 28 मार्च 2019

बैतूल, आज की प्रमुख खबरें 28 मार्च 2019

ग्रामीण मीडिया संवाददाता   
29 मार्च को बिजली कटौती का शेड्यूल
बैतूल, 28 मार्च 2019
बैतूल नगर में 11 केव्ही खंजनपुर फीडर के रखरखाव के कार्य हेतु 29 मार्च को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय बंद रखा जाएगा। 
विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 मार्च को दोपहर 12.30 बजे से सायं 5 बजे तक खंजनपुर, विकास नगर, कत्तलढाना, डिपोरोड, शिवमंदिर भग्गूढाना आदि क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बंद रहेगा। 

आरटीई हेल्प लाइन पर मिस्ड कॉल देने पर आरटीई के तहत प्रवेश पाने की हर समस्या का होगा समाधान
बैतूल, 28 मार्च 2019
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय शालाओं में 25 प्रतिशत् रिक्त सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा इंडस एक्शन अशासकीय संस्था के सहयोग से हेल्प लाइन नम्बर 01139589100 जारी किया गया है। उक्त नम्बर पर मिस्ड कॉल करते ही संस्था के पदाधिकारियों द्वारा कॉल कर के समस्या का समाधान किया जाएगा एवं आरटीई के तहत प्रवेश हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रचार-प्रसार के अभाव में और सही जानकारी न मिल पाने के कारण सैकडों बच्चे आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश कराने से वंचित रह जाते हैं। सभी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर शत् प्रतिशत् प्रवेश कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र में हेल्प लाईन नम्बर 01139589100 जारी किया गया है। 
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी किए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि आरटीई के बेहतर क्रियान्वयन, कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम तरीके से प्रवेश प्रदान करने के उद्देष्य से वर्ष 2016-17 से प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जिसके तहत अधिक से अधिक बच्चों को अधिनियम के तहत दाखिला पाने की प्रक्रिया के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता होती है। अशासकीय शालाओं में प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होना संभावित है। उक्त प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बच्चों को लाभ देने हेतु हेल्पलाइन नम्बर जारी किया गया है।

मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ
बैतूल, 28 मार्च 2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में 28 मार्च को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत एवं स्वीप के जिला नोडल अधिकारी श्री एमएल त्यागी, डिस्ट्रिक्ट आईकॉन डॉ. निहार रंजन पाढ़ी एवं डॉ. पूनम पाढ़ी, दिव्यांग आईकॉन श्री रामबरन सिंह, सहायक नोडल अधिकारी श्री विवेक तिवारी एवं प्रो. सुखदेव डोंगरे उपस्थित थे।
इस अवसर पर सीईओ श्री त्यागी ने विद्यार्थियों से निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान की अपील की एवं विद्यार्थियों से स्वयं मतदान करने तथा अपने परिचितों, रिश्तेदारों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं स्टाफ को मतदान की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक रंगोली बनाई गई तथा मतदान हेतु आमंत्रण पत्र अतिथियों को भेंट किए गए। 
विद्यार्थियों द्वारा सेल्फी विथ आईकॉन के तहत डिस्ट्रिक्ट आईकॉन एवं अन्य अतिथियों के साथ सेल्फी ली गई। 
मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के अंतर्गत गुरूवार 28 मार्च को जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं।
स्वीप के जिला नोडल अधिकारी श्री एमएल त्यागी से प्राप्त जानकारी के अनुसार हायर सेकण्डरी स्कूल प्रभुढाना में स्वीप प्लान अंतर्गत शपथ, रंगोली एवं मेंहदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग शाहपुर द्वारा ग्राम रायपुर, पावरझंडा, हाथीकुण्ड एवं पाठई में मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई गई। 

लोकसभा निर्वाचन में केवल मतदाता पर्ची से नहीं कर सकेंगे मतदान 
मतदाताओं को प्रस्तुत करना होगा वोटर आईडी या वैकल्पिक दस्तावेज
बैतूल, 28 मार्च 2019
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदाताओं की पहचान के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। इस निर्वाचन में पूर्व की तरह केवल बीएलओ द्वारा प्रदान की गई मतदाता पर्ची से मतदान करना संभव नहीं होगा। 
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि मतदान केंद्रों पर मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड-अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदाता पर्ची के साथ मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता परिचय पत्र अर्थात वोटर आईडी न होने की स्थिति में मतदाता 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंन्स, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किए जाएंगें। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता परिचय पत्र अथवा इन 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
समाचार क्रमांक/189/590/03/2019

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बड़ी खबर, मुलताई नितिन ट्रेडर्स मुलताई के अनाज गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण(छापा)

ग्रामीण मीडिया संवाददाता।मुलताई

मुलताई में आज बैतूल रोड़ स्थित नितिन ट्रेडर्स के अनाज गोदाम पर छापामार कार्यवाही की गई। जिलाधीश बैतूल के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कंडिका 11(1),10  एवम 18 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है।
हाल में ही मुलताई में राधा कृष्ण राईस मिल में बड़ी मात्रा में राशन का चावल जब्त हुआ।
उक्त छापा में आज तहसीलदार सुधीर जैन,खाघधिकारी,पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मार करके नितिन ट्रेडर्स की जांच में राशन का अनाज नही मिला।
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उमेश चौहान । भैसदेही संवाददाता को जन्मदिन की शुभकामनाएं

ग्रामीण मीडिया संवाददाता| ब्यूरो

ग्रामीण मीडिया परिवार के भैंसदेही के संवाददाता उमेश चौहान जी को जन्मदिन की सुभकामनाये। आपका वर्ष मंगलमय हो और सुखी और निरोगी काया हो।

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मुलताई गांव में छह मम्स पीड़ित, दो त्वचा रोग, एक बुखार और एक पेट दर्द से पीड़ित मरीज मिला है

ग्रामीण मीडिया संवाददाता  मुलताई 

ग्राम बुकाखेड़ी में पिछले कुछ दिनों से बच्चों सहित बड़ों के गालों में सूजन आने लगी है। पहले तो ग्रामीणों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। गालों पर आई सूजन को ठीक करने के लिए ग्रामीण घरेलू उपचार करने लगे। एक के बाद एक ग्रामीण इसकी चपेट में आने लगे तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना पर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों का उपचार किया। बीएमओ  ने बताया मम्स बीमारी के चलते कुछ ग्रामीणों के गालों में सूजन आई है। टीम ने घर-घर जाकर जांच की। टीम को गांव में छह मम्स पीड़ित, दो त्वचा रोग, एक बुखार और एक पेट दर्द से पीड़ित मरीज मिला है। जिनका उपचार किया। गांव में स्थिति सामान्य हो गई है। मम्स वायरल इंफेक्शन से होता है। ग्रामीणों को इसके प्रति जागरूक किया। इसके साथ बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए। 
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मामला राशन के चावल के की तस्करी का जांच चालू मुलताई थाना

ग्रामीण मीडिया संवाददाता  ने किया था इस मामले का पर्दाफाश 


मुलताई में सरकारी चावल से भरे ट्रकों के पकड़ाने के बाद ड्राइवर की निशानदेही पर जिला प्रशासन ने शंकर नगर में प्राइवेट गोदाम पर कार्रवाई की। शंकर नगर में एक निजी गोदाम में बड़ी मात्रा में सरकारी अनाज, केरोसिन और नमक का जखीरा बरामद किया। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने अाया। यह अनाज शंकर वार्ड में राशन दुकान चलाने वाले साहू ब्रदर्स का बताया जा रहा है। जांच के बाद ही यह बात स्पष्ट हाे पाएगी की अनाज किस जगह का था और कहां से लाकर कहां खपाया जाता था। गोदाम से ट्रक में अनाज लोड किया जा रहा था, उस ट्रक में टिल्लू पंप से केरोसिन भरा जा रहा था। प्रशासन ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है। 

बुधवार को कलेक्टर तरुण पिथोड़े काे सूचना मिली की शंकर नगर में बड़ी मात्रा में सोसाइटी का अनाज लाया और ले जाया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम राजीव रंजन पांडे, तहसीलदार वैद्यनाथ वासनिक, टीआई कोतवाली सुनील लाटा, गंज टीआई सीमा राय समेत अन्य मौके पर पहुंचे और छानबीन की तो बड़ी मात्रा में अनाज मिला। पूछताछ में पता चला कि यह गोदाम प्रवीण साहू का है। पूरे मामले में छानबीन शुरू करके अनाज, नमक, केरोसिन और चना जब्त किया है। ट्रक को भी कार्रवाई होने तक जब्त कर लिया है। 



2 ट्रक सरकारी चावल मुलताई के राइस मिल में पकड़ाया 

मुलताई| नेशनल हाईवे पर खरसाली मार्ग के किनारे स्थित राधाकृष्ण राइस मिल परिसर में मंगलवार रात 12 बजे शासकीय उचित मूल्य दुकान पर मिलने वाले सरकारी चावल से भरे दो ट्रक पकड़ाए। दोनों ट्रक के ड्राइवरों के पास चावल परिवहन सहित अन्य दस्तावेज नहीं थे। दोनों ट्रकों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया। 

सूचना पर तहसीलदार सुधीर जैन, एसडीओपी अनिल कुमार शुक्ला, टीआई आरएस चौहान और कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी आरके श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। मिल परिसर में खड़े दो ट्रक की जांच की तो चावल की बोरियां मिली। बोरियों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगाए जाने वाले टेग और धागे मिले। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने ट्रक ड्राइवर मनमोहन और मोहम्मद से पूछताछ की तो उन्होंने बताया चावल की बोरियां बैतूल से भरकर लाए हैं और भीमपुर की ओर जा रहे हैं। ट्रक में लदे चावल के परिवहन सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज दिखाने को कहा तो दोनों के पास कुछ नहीं था। पंचनामा बनाकर दोनों ट्रकों को जब्त कर थाने लाए। दोनों ट्रकों में लगभग 500 क्विंटल चावल मिला है। 
सरकारी अनाज किस जगह का था और कहां से ले जाकर खपाया जाता था इसकी हो रही जांच 
मुलताई। चावल की बोरियों की थाना परिसर में तुलाई होती हुई। 
500 क्विंटल चावल जब्त किया है 
कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया ट्रक क्रमांक एमपी 09 केसी 6905 और एमपी 09 एचएफ 5567 में लदे चावलों की बोरियों की तुलाई की जा रही है। शाम तक ट्रक क्रमांक एमपी 09 केसी 6905 में लदे बोरियों को उतारक ताेला गया। इस ट्रक में 495 चावल की बोरियां हैं। दूसरे ट्रक में भी इतनी ही बोरियां होने की संभावना है। लगभग 500 क्विंटल चावल भरा हुआ है। 



कलेक्टर ने बारीकी से की पड़ताल, मुलताई के तार बैतूल से जुड़े 

कलेक्टर तरुण पिथोड़े को मुलताई में चावल के ट्रक पकड़े जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने बारीकी से जांच करवाई कि यह माल कहां से आ रहा है। मामले में गोपनीयता ऐसी रखी गई कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भी भनक नहीं लगी। पता चला कि बैतूल के शंकर नगर से पूरा माल आता है और यहां बड़ा स्टॉक है। इसके बाद शंकर नगर में पुलिस और राजस्व अमले की मदद से कार्रवाई की। 

क्या बरामद किया 
गेहूं - 411 क्विंटल 
चावल - 105 क्विंटल 
नमक- 12 क्विंटल 
चना - 6.50 क्विंटल 
केरोसिन- 2600 लीटर 
दुकानों की जांच हो 
जिले में 592 राशन दुकानें हैं। इनमें गेहूं, चावल, केरोसिन, नमक और कुछ समय से चना भी आ रहा है। कालाबाजारी और हकदार को अनाज नहीं मिलने की शिकायतें कई बार आ चुकी हैं इस कारण सभी दुकानों की जांच हो। 
मुलताई की राइस मिल में सरकारी चावल से भरे ट्रक पकडा़ने पर ड्राइवरों के बताने पर हुअा खुलासा 
बैतूल। इस तरह कालाबाजारी करने ट्रकों में अनाज भरकर ले जाते थे। इनसेट: गोदाम को सील करते हुए। 

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4 जुआरियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई

ग्रामीण मीडिया संवाददाता 

मुलताई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने नगर के 4 जुआरियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौरभसिंह ठाकुर ने बताया पुलिस ने हेमंत उबनारे, मोहित पंडोले, विकास मरावी और सोनू पंडोले को जुआ खेलते हुए पकड़ा था। चारों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने तीन-तीन सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 
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कपटी व्यापारियो के शोषण से बचाने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम

ग्रामीण मीडिया संवाददाता    
मुलताई का राशन के चावल की तस्करी में आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण दर्ज हो, सभी आरोपी बने। 
आवश्यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 को उपभोक्‍ताओं को अनिवार्य वस्‍तुओं की सहजता से उपलब्‍धता सुनिश्चित कराने तथा कपटी व्‍यापारियों के शोषण से उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है। अधिनियम में उन वस्‍तुओं के उत्‍पादन वितरण और मूल्‍य निर्धारण को विनियमित एवं नियंत्रित करने की व्‍यवस्‍था की गई है, जिनकी आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने तथा उनका समान वितरण प्राप्‍त करने और उचित मूल्‍य पर उनकी उपलब्‍धता के लिए अनिवार्य घोषित किया गया है। अधिनियम के तहत अधिकांश शक्तियां राज्‍य सरकारों को दी गई हैं।
अनिवार्य घोषित की गई वस्‍तुओं की सूची की आर्थिक परिस्थितियों में, परिवर्तनों विशेषतया उनके उत्‍पादन मांग और आपूर्ति के संबंध में, के आलोक में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। 15 फरवरी, 2002 से सरकार ने पहले घोषित अनिवार्य वस्‍तुओं की सूची से 12 वस्‍तुओं को पूरी तरह और एक को आंशिक रूप से हटा दिया है। आर्थिक विकास त्‍वरित करने और उपभोक्‍ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए 31 मार्च 2004 से और दो वस्‍तुओं को सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान में अनिवार्य वस्‍तुओं की सूची में 16 नाम ही शामिल हैं।
भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के उदारीकरण के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि अनिवार्य वस्‍तु अधिनियम 1944 केंद्र और राज्‍य के लिए छत्र विधान के रूप में जारी रहे, जब आवश्‍यक हो इसका उपयोग तथापि प्रगतिशील नियंत्रण और प्रतिषेध के लिए किया जाए। तदनुसार केंद्र सरकार ने लाइसेंसिंग की आवश्‍यकता हटाने, स्‍टॉक सीमा और विनिर्दिष्‍ट खाद्य वस्‍तुओं की आवाजाही प्रति‍बद्ध करने का आदेश 2002, 15 फरवरी, 2002 अनिवार्य वस्‍तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी कर दिया है जिसमें गेहूँ, धान, चावल, मोटे अनाज, शर्करा, खाद्य तिलहन और खाद्य तेलों के संबंध में जिसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्‍यकता नहीं है या अनुमति की आवश्‍यकता अधिनियम के तहत जारी किसी आदेश के अधीन नहीं है। किसी भी मात्रा में व्‍यापारी को मुक्‍त खरीददारी करने, भण्‍डारण बिक्री, परिवहन, वितरण, बिक्री करने की अनुमति दी गई है।.
खाद्य सामग्री के कुछ और मदों के संबंध में इसी प्रकार प्रतिषेध अर्थात दालगुड़गेहूँ के उत्‍पाद (अर्थात मैदा, रवा, सूजी, आटा परिष्‍कृत आटा और ब्रान) और हाइड्रोजनीकृत वनस्‍पति तेल या वनस्‍पति को भी दिनांक 16 जून, 2003 की अधिसूचना आदेश द्वारा हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्‍त इस अधिसूचना के द्वारा 15 फरवरी 2002 का उक्त केंद्रीय आदेश में उत्‍पादक, विनिर्माता, आयातक और निर्यातक को शामिल करने के लिए व्‍यापारी (डीलर) की परिभाषा का दायरा बढ़ाने के लिए संशोधन किया गया है। तथापि, आदेश को उस हद तक संशोधित किया गया है कि किसानों को मूल्‍य समर्थन सुनिश्चित करने के लिए चावल के लेवी आदेश को बरकरार रखा गया है, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली/कल्‍याण योजनाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम/राज्‍य सरकार की एजेंसियों के अधिकार में चावल की पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्चित की गई है। इसी प्रकार चीनी के उत्‍पादक, विनिर्माता आयातक और निर्यातकों को उपयुक्‍त आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है ताकि चीनी के भण्‍डार, भण्‍डारण आदि के संबंध में निदेशन जारी किया जाना सुकर बनाया जा सके, विशेषतया प्रचलित निर्गम प्रक्रम/लेवी चीनी कोटा के संदर्भ में और गन्ना उत्पादकों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य प्रदान करने के लिए भी।
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शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है , रोजगार मूलक हो शिक्षा रश्मि भार्गव

ग्रामीण मीडिया संवाददाता 

हम सब का लक्ष्य  होता है अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा देना , जिससे उसका स्वर्णिम कैरियर बने , और वो अपने सारे सपने पूरे कर सके और खुश रहे जीवन में।
बचपन से ही बच्चो को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया जाता है जिससे वे अपने भावी जीवन में  कक्षा 10 और 12 के बाद होने वाली प्रतियोगिताओ में सफल होकर अपने सपनो की उड़ान में अग्रसर हो  पर अफसोस अच्छे शिक्षकों के अभाव में और शिक्षा को रोजी-रोटी का जरिया समझने वाले  शिक्षक न तो स्कूल में पढ़ाते है और ना ही उन्हें घर पर ट्यूशन में ,पर फीस जरूर लेते है ,उन्हें सिर्फ अपनी रोजी-रोटी की चिंता रहती है उन्हें न तो  बच्चो से प्यार होता है और न ही उनके सपनो से
ऐसे बच्चो का शैक्षिक स्तर बहुत कम होता है,पर इनमें अपने सपनो को पूरा करने की लगन कम नही होती।ये बच्चे अपना कैरियर बनाने के लिए कंप्यूटर इंस्टिट्यूट में प्रवेश लेते है ,वहां इनसे अच्छी खासी बड़ी फीस ली जाती है पर इन्हें कोई भी यह नही बताता की अगर इन्हें बेसिक इंग्लिश नही आती तो यह कभी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट नही बन सकते ।यहां भी बच्चे रट कर ,बिना समझें किसी तरह अपना कोर्स पूरा करना चाहते है और शिक्षक भी ऐसे बच्चो को जिन्हें अंग्रेजी पढ़कर समझना भी नही आता उनको कंप्यूएर नही सिखा सकते ।
परिणाम यही होता है,की कोर्स पूरा करने के बाद भी बच्चो को कुछ नही आ पाता उनके सपनो को पूरा करने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है।
कहते है कि कुछ नया सीखने की कोई उम्र नही होती यहां भी यही एक बहुत बड़ा सच है।अगर हमारे नौजवान बच्चे एक बार फिर इंग्लिश की ऐसी क्लास में प्रवेश ले जो उनकी पहली क्लास से उनकी अंग्रेजी की नींव तैयार करे और वो 10 क्लास तक की अंग्रेजी पढ़ ले तो जिस कंप्यूटर कोर्स को वो एक साल का समय और बड़ी फीस देकर भी नही सीख पाते वो खुद किताबे पढ़कर खुद सीख लेंगे और साथ ही जिन प्रतियोगिताओ में वो अंग्रेजी न आने के कारण सफल नही हो पाते थे वो सारे मौके अब उनके हाथ में होंगे ।
अंग्रेजी पढ़ना,लिखना, समझना और बोलना आने के बाद आपके व्यक्तित्व में जो निखार आएगा वही एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होने का संकेत है।
अभी भी देर नही हुई है,बस एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और एक अच्छे शिक्षक का साथ जो आपको, आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करे।
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