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बुधवार, 31 जनवरी 2018

मुलताई, दो पुत्रों सहित पिता को 7-7 वर्ष की सजा, दो मामलों में न्यायाधीश ने सुनाए फैसले

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई


प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने बुधवार को दो फैसलों में सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर एक युवक को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई वहीं दूसरे मामले में दो पुत्रों सहित पिता को 7-7 वर्ष की सजा से दंडित किया। 

शासकीय अधिवक्ता भोजराज सिंह रघुवंशी ने मामले के संबंध में बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम पारबिरोली में जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदारों में विवाद के बाद हुई मारपीट में आई चोटों के कारण 80 वर्षीय वृद्धा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। घटना के संंबंध में श्यामलाल निवासी पारबिरोली के अनुसार घटना दिनांक 28/3/2015 को 11 बजे जमीनी विवाद को लेकर पंचायत सम्पन्न हुई थी। पंचायत निपटने के बाद दहलू पिता दशरथ 35 वर्ष, देवी उर्फ देविदास 40 वर्ष व दशरथ पिता पांचू पवार 60 वर्ष द्वारा मंगरया पवार के घर के सामने गाली गलौच कर लाठी से उसे उसकी पत्नि कमला बाई एवं गोसाई व मैना बाई के साथ मारपीट की थी।          

जिससे सभी को चोंटे आई थी। मैना बाई की उपचार के दौरान 31 मार्च 2015 को मौत हो गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 302, 323 तीन बार 294, 506,34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। उक्त मामले में विद्वान न्यायाधीश एमएस तोमर ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए फैसला सुनाया। जिसमें कहा कि आरोपियों द्वारा मैना बाई की हत्या करने की कोई मंशा नही थी। जिसके चलते आरोपियों को धारा 304, 34 द्वितीय कंडिका एवं धारा 323 का दोषी पाए जाने पर धारा 304 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 323 में एक वर्ष के सश्रम कारावास एक हजार रूपये अर्थदण्ड, व अर्थदण्ड न अदा करने पर एक-एक वर्ष व एक माह अतिरिक्त सजा भुगताने का निर्णय दिया । साथ ही अर्थदण्ड की राशि 84 हजार रूपये जमा किए जाने पर आहत श्यामलाल, कमला बाई व गोसाई को एक-एक हजार रूपये शेष बची राशि मृतका मैना बाई के पति को देने का निर्णय दिया। 


मामला -2 

इसी तरह एक अन्य हत्या के मामले में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री तोमर ने सुनवाई करते हुए हत्या का दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले के अनुसार ग्राम पेंढोनी में रिश्तेदारी में मेहमान आए युवक को रमेश पिता महादेव 25 वर्ष निवासी कुजबा हाल नरखेड़ महाराष्ट्र द्वारा 13/7/2015 को कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। उक्त हत्या के पिछे खेती का पुराना विवाद सामने आया है। प्रकाश पिता कलिराम पेंढोनी में कपुरा बाई के घर मेहमान आया था। जिसकी रमेश ने अंकित का पिता समझकर मेहमान आए प्रकाश को कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। जिसे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया था। जहा पदस्थ डाक्टर प्रवीण शुक्ला द्वारा प्रकाश को मृत घोषित कर दिया था। 

अगले दिन 14 जुलाई 2015 को वार्डब्वाय की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाकर चालान न्यायालय में पेश किया था। जिस पर बुधवार को न्यायाधीश एमएस तोमर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


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