ग्रामीण मीडिया संवाददाता
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ग्राम कुंभीखेड़ा में किसान की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी के अनुसार 8 फरवरी 2018 को बलदेव सिरामे पत्नी कांता के साथ खेत गया था। शाम 4 बजे पत्नी खेत से घर लौट आई। बलदेव खेत में ही काम कर रहा था। देर रात तक घर नहीं लौटा तो पत्नी ने खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। दूसरे दिन दोपहर में बलदेव का शव मनीराम के खेत के कुएं में दिखाई दिया। कुएं से शव को बाहर निकाला तो बलदेव के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शी जंकट उर्फ व्यंकट ने पुलिस को बताया घटना के दिन बलदेव को मनीराम सिरामे, कैलाश सिरामे और अनिल सिरामे के साथ दारू उतारने वाली भट्टी के पास देखा था। जहां बलदेव के साथ तीनों का विवाद हुआ। विवाद के दौरान मनीराम ने बलदेव के साथ मारपीट शुरू कर दी। वह बीच बचाव करने गया तो मनीराम, कैलाश और अनिल ने उसे भी मारने की धमकी दी। इस दौरान मनीराम ने बलदेव के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इसके बाद मनीराम, कैलाश और अनिल ने बलदेव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने मनीराम, कैलाश और अनिल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले युवक काे 3 साल की जेल
मुलताई| घर में घुसकर 17 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को अपर सत्र न्यायाधीश ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील राजेश साबले के अनुसार 16 अगस्त 2018 को किशोरी घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता मजदूरी करने गए थे। दोपहर में कृष्णा पाटनकर किशोरी के घर में घुस गया और छेड़छाड़ कराने लगा। पीड़िता के चिल्लाते हुए भागने पर कृष्णा ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता पड़ोसी के घर भाग गई ताे कृष्णा भी वहां से भाग गया।
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