ग्रामीण मीडिया संवाददाता | बैतूल
ग्राम लोनिया में 30 अक्टूबर 2016 की रात हुई थी हत्या
बैतूल
कपड़े खरीदने के लिए रुपए नहीं मिलने पर एक पति ने ढाई साल पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में न्यायालय आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने बताया थाना सारनी के अंतर्गत ग्राम लोनिया में 30 अक्टूबर 2016 की रात हत्या की वारदात हुई थी। दीपावली की रात 8 बजे गोंडी मोहल्ले में आरोपी अनिल धुर्वे निवासी लोनिया ने अपनी पत्नी रेवन्ती के सिर और चेहरे पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी अनिल पत्नी रेन्वती को मारते हुए गांव के अन्य लोगों के घर तक ले गया। इस दौरान रेवन्ती की दोनों बेटियां सरस्वती अाैर वैष्णवी मां को बचाने का प्रयास करती रहीं लेकिन अनिल ने उसे नहीं छोड़ा। पुलिस ने आरोपी अनिल पर धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामला न्यायालय में था, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी अनिल को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
कपड़े लाने के लिए रुपए मांगने पर की थी हत्या
बेटी वैष्णवी ने अपने बयान में बताया कि पिता अनिल ने उनकी मां रेवन्ती से कपड़े खरीदने के लिए रुपए मांगे थे। रेवन्ती ने रुपए नहीं दिए। इसी बात पर अनिल ने रेवन्ती के साथ मारपीट की थी। बेटियों सरस्वती और वैष्णवी ने बयान में बताया पत्थर से मारकर उनकी मां की हत्या की गई थी। आरोपी अनिल रेवन्ती को मारते हुए रिश्तेदारों के घर तक ले गया था। उसने उसे गांव में भी मारा था। मारपीट की चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी।
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