ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।
विभागों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी
कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि आरओ वाटर कैन की स्वच्छता के संबंध में स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका के कानूनी उत्तरदायित्व की जांच करवाई जाएगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नगरपालिका एक्ट 1961 समेत अन्य कानूनों के पेयजल सुरक्षा संबंधी प्रावधान देखे जाएंगे। जिम्मेदारी बनती है तो तय की जाएगी। वैसे कुछ चीजों के बारे में स्पष्ट प्रावधान और नियम नहीं हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में कैन का पानी खाद्य की श्रेणी में नहीं रखा है।
शुद्ध पानी की यह होना चाहिए गुणवत्ता
पानी का गुण नापने की यूनिट न्यूनतम अधिकतम
मटमैलापन निफैलो टर्बिडिटी यूनिट 1.0 10
कठोरता मिलीग्राम प्रति लीटर 200 600
क्षारीयता मिलीग्राम प्रति लीटर 200 600
क्लोराइड मिलीग्राम प्रति लीटर 200 1000
आयरन िलीग्राम प्रति लीटर 0.1 1.0
फ्लोराइड मिलीग्राम प्रति लीटर 0.8 1.5
सल्फेट मिलीग्राम प्रति लीटर 200 400
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