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शुक्रवार, 12 अक्तूबर 2018

पारधी काण्ड में राजा पवार और सुखदेव पांसे के अगली पेशी 14 नवम्बर को हाजिर होने के आदेश दिए है

ग्रामीण मीडिया संवाददाता
मुलताई चौथिया में हुए पारधी काण्ड में आज  सुनवाई थी।  हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए मुलताई के पूर्व कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे और भाजपा नेता राजा पवार आज सीबीआई कोर्ट जबलपुर के सामने पेश नही हुए। अदालत ने पांसे और राजा समेत सभी आठ लोगो को अगली तारीख 14 नवम्बर 18 को।आवश्यक रूप।से उपस्थित होंने के आदेश दिए है। आज इस मामले में कुछ ही आरोपियों ने अपनी उपस्थिति स्वीकार की और स्वास्थ्य कारणों से हाजिर होने में अपनी असमर्थता जताई जिसके बाद अदालत पेश होने के लिए अगली तारीख तय कर दी है। इधर खबर है कि पांसे और राजा ने सीबीआई अदालत के बीते 12 सितम्बर को जारी किए गए आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट जबलपुर में।प्रकरण प्रस्तुत किया है। इसे लेकर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राघवेन्द्र कुमार  ने बताया की आरोपियों  को इस आदेश की जानकारी है।तभी उन्होंने हाई कोर्ट में प्रकरण दायर किया है।इसलिए यह कहा जाना या बताया जाना कि उन्हें आदेश की जानकारी नही है गौरतलब है कि 11 साल पहले मुलताई के चौथिया में हुए पारदी दंपत्ति बोन्द्रू मर्डर केस में सीबीआई अदालत ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक सुखदेव पांसे,भाजपा के जिला पंचायत सदस्य राजा पवार,तत्कालीन एसडीओपी डीएस साकल्ले,समेत आठ लोगो को इस हत्याकांड में प्रथमदृष्टया आरोपी मानते हुए नोटिस जारी कर आज 12 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के आदेश जारी किये थे।लेकिन कोई भी आज अदालत नही।पहुँचा।
श्रमिक आदिवासी संगठन और पीड़ित पारधीयो की ११ साल लम्बी लड़ाई के बाद यह परिणाम आया था।। मामले में अलसिया पारधी के और से वकील राघवेन्द्र कुमार ने पैरवी की थी |  इस मामले में सी बी आई कोर्ट जबलपुर की  जज माया विश्वालाल ने   गत 12 सितम्बर को फैसला सुनाया था।
फरियादियो के अधिवक्ता राघवेन्द्र कुमार के मुताबिक सी बी आई द्वारा पारधी कांड में बोन्द्रू दंपत्ति की हत्या के मामले में दर्ज मामले में  सी बी आई सत्र न्यायालय जबलपुर ने पूर्व के आरोपियों के अतिरिक्त पूर्व विधायक सुखदेव पासे, भाजपा नेता राजा पंवार, कचरू सरपंच, सुरेश सरपंच, विजय डाक्टर, संदीप साबले, उमेश डांगे एवं तत्कालीन एसडीओपी डी. एस. साकल्ले के विरुद्ध प्रथम दृष्टया हत्या में शामिल होने का आरोपी मानकर समस्त आरोपियों को सम्मन द्वारा आहूत किए जाने के आदेश किये थे। लेकिन आज यहां कोई भी नही पहुचा। अदालत ने सभी को 14 नवम्बर को हाजिर होने के आदेश दिए है। एमपी में विस् चुनाव के लिए नाम वापसी की भी यह आखिरी तारीख है और पांसे कांग्रेस से तो राजा भाजपा से टिकट के दावेदार है।।
 www.graminmedia.com

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