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शुक्रवार, 9 मार्च 2018

फसल क्षति का अनुदान किया दोगुना क्लिक करें और पढ़े खबर

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|राजेन्द्र भार्गव

 : सिंचित के लिए 30 हजार व वर्षा आधारित फसल पर मिलेंगे 16 हजार



फरवरी-2018 में ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर अनुदान की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार ने ओला-वृष्टि से कृषकों को हुई फसल नुकसानी के लिए तथा भविष्य में दी जाने वाली सहायता के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6-4 के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि तथा मानदंड में संशोधन किए गए हैं। ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर सिंचित फसल के लिये 30 हजार रुपए तथा वर्षा आधारित फसल के लिए 16 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। अभी यह राशि क्रमश: 15 हजार और 8 हजार रुपए है। मध्यप्रदेश में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों की संख्या 984 हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रभावित गांवों का नया आंकड़ा पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल के नुकसान का आकलन शीघ्र कर किसानों को जल्द राहत पहुंचाई जाएगी, इसके बाद राजस्व अमला और कृषि विभाग के अफसर खेतों में पहुंचकर सर्वे कार्य शुरू कर दिया है, जल्द ही रिपोर्ट कंपाइल कर सरकार को सौंपी जाएगी। 
तना मिलेगा प्रति हेक्टेयर अनुदान 

छोटे किसान : 25 से 33% फसल खराब होने पर 
 5000 : वर्षा आधारित फसल 
 9000 : सिंचित फसल 
 9000 : बारहमासी (छह महीने से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) 
 15000 : बारहमासी (छह महीने से अधिक अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) 
 18000 : सब्जी, मसाले और ईसबगोल 
छोटे किसान : 33 से 50% फसल खराब होने पर 
 8000 : वर्षा आधारित 
 15000 : सिंचित फसल 
 18000 : बारहमासी (छह महीने से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) 
 20000 : बारहमासी (छह महीने से अधिक अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) 
 26000 सब्जी, मसाले और ईसबगोल 
 6000 : सेरीकल्चर (एरी, शहतूत और टसर) 
 7500 : मूंगा 
छोटे किसान : 50 % से अधिक फसल क्षति पर 
 16000 : वर्षा आधारित 
 30000 : सिंचित फसल 
 30000 : बारहमासी 
 30000 : बारहमासी (छह महीने से अधिक अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) 
 30000 : सब्जी, मसाले और ईसबगोल 
 12000 : सेरीकल्चर (एरी, शहतूत और टसर) 
 15000 : मूंगा 
बड़े किसान : 25 से 33% फसल खराब होने पर 
 4500 : वर्षा आधारित फसल 
 6500 : सिंचित फसल 
 6500 : बारहमासी (छह महीने से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) 
 12000 : बारहमासी (छह महीने से अधिक अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) 
 14000 : सब्जी, मसाले और ईसबगोल 
बड़े किसान : 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर 
 13500 : वर्षा आधारित फसल 
 27000 : सिंचित फसल 
 30000 : बारहमासी (छह महीने से कम अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) 
 30000 : बारहमासी (छह महीने से अधिक अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर) 
 30000 : सब्जी, मसाले और ईसबगोल 

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भव्य आयुर्वेदिक रोगदान निदान शिविर कल

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई




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अवैध शराब बेचते महिला पकड़ाई

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| चोपन ,बैतूल 

जिले में शराब के अवैध व्यापार का आलम अब ये है कि यहां प्रतिदिन लगभग सभी थानों में अवैध शराब के आरोपी पुलिस द्वारा पकड़े जाते है। इसमें ना सिर्फ पुरुष लिप्त है बल्कि महिलाये भी अवैध शराब के कारोबार  में पीछे नही है।
प्राप्त सूचना अनुसार सुनिया बाई पति प्रेमलाल मवासे उम्र 35 वर्ष नि.पुत्तीढाना, चोपना बैतुल,  ग्राम के प्रेमलाल की चक्की के पीछे एक प्लास्टिक की थैली मे 15 क्वाटर 180 एम.एल. देशी मदिरा प्लेन के किमती 750 रु के बेचने की गरज से अपने पास मे रखी थी । जब पुलिस द्वारा शराब अपने कब्जे मे रखने और बेचने के सबंध मे कागजात पुछा तो नही होना बताया । आरोपिया का क्रत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से उपस्थित साक्षी गणो के समक्ष शराब जप्त कर आरोपिया को धारा 41 (क) द.प्र.स.की नोटिस तामील कराई गई, बाद, नोटिस तामील के रूकसत किया गया ।

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