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गुरुवार, 7 सितंबर 2017

मुलताई सिचाई विभाग के डेमो के आरक्षित पानी (डेड वाटर) की हो रही है चोरी

मुलताई सिचाई विभाग के डेमो के आरक्षित पानी (डेडवाटर) की हो रही है चोरी

मुलताई सिचाई विभाग के डेमो के आरक्षित पानी डेड वाटर की हो रही है चोरी 
घोर जल संकट से निपटने के लिए सरकार को पानी पर लगाना पडेगा पहरा
सामाजिक कार्यकर्त्ता राजेंद्र भार्गव ने  सी एम्  से की शिकायत 


   
 कम बरसात के कारण कलेक्टर बैतूल ने सम्पूर्ण जिले को जल संकट अभाव क्षेत्र घोषित कर दिया। आम तौर पर बैतूल जिले में १ हजार एम् एम् (४० इंच ) बरसात होती है।  जो पिछले साल ७५४ एम् एम् (३० इंच ) हुई।  सामान्य से कम होने पर भी क्षेत्र के साथी डेम और जल स्तर ठीक था। गर्मी में नगर मुलताई में सात दिनों के बाद नल आते थे। 
   इस साल बरसात मात्र ४७६ एम् एम्  (१९ इंच ) हुई है।  मुलताई विकास खंड के में कुल ३२ डेम है। उन में से ३० डेमो में १० प्रतिशत पानी आया  है।  सब से बड़ा डेम बंडाला में मात्र २ प्रतिशत पानी है।  किसी भी हाल में इन डेमो से सिचाई संभव नहीं है। 
   इस घोर जल संकट के बाद भी विभागों की लापरवाही और मिली भगत से बिना अनुमति के मोटर पम्प लगाकर पानी की चोरी हो रही है।  अगर हालत ये रही तो मात्र १० दिन में ये डेम क्रिकेट के मैदान में बदल जायेगे और ग्राम के बच्चे क्रिकेट खेलेंगे।  आगे जानवर पक्षी बून्द बून्द पानी को तरसेंगे। मार काट होगी।  इस सिचाई पर रोक लगाए और बिघुत प्रवाह स्थाई रूप से बन करे। 

मेधावी विद्यार्थी योजना, आप भी अपने सुझाव दे सकतें है |

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
 मेधावी विद्यार्थी योजना, आप भी अपने सुझाव दे सकतें है 



प्रदेश में बनेगी कचरे से बिजली कचरे के भी दिन बदलेंगे

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
प्रदेश में बनेगी कचरे से बिजली कचरे के भी दिन बदलेंगे 


10 सितम्बर को होगा मुख्यमंत्री का दिल से कायर्क्रम आपके भी सुझाव आमंत्रित

ग्रामीण मीडिया 
 १० सितम्बर को होगा मुख्यमंत्री का दिल से कायर्क्रम आपके भी सुझाव आमंत्रित 

11 सितंबर को परिवहन कार्यालय में महिलाओं के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
11 सितंबर को परिवहन कार्यालय में महिलाओं के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे


आवेदकों को अनिवार्य दस्तावेज लाना होगा जरूरी

जिला परिवहन अधिकारी श्री अरविंद कुशराम ने बताया कि 11 सितंबर सोमवार को प्रात: 11 बजे से जिला परिवहन कार्यालय प्रांगण में महिलाओं के लिए दो पहिया वाहन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने शिविर लगाया जाएगा। 
शिविर में लाइसेंस बनवाने हेतु इच्छुक महिला आवेदिका ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन प्रारूप-2 में लोक सेवा केन्द्र अथवा ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर आवेदन का प्रिंट आऊट प्राप्त कर स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कर आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जिला परिवहन कार्यालय बैतूल शिविर में प्रस्तुत करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज
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आवेदन के साथ हाल ही के पासपोर्ट साइज के दो अतिरिक्त फोटोग्राफ, आवेदन पत्र के साथ पते के साक्ष्य हेतु निर्वाचन पत्र/जीवन बीमा पॉलिसी/पासपोर्ट/ वेतन पर्ची में से कोई एक दस्तावेज प्रमाणित कर संलग्न किया जाएगा। साथ ही आयु प्रमाण हेतु स्कूल प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र तथा प्रारूप-01 में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो एमबीबीएस डिग्रीधारी हो, का मेडिकल सर्टिफिकेट मूलत: संलग्न करना होगा।
आवेदन पूर्ण होने पर कार्यालय में प्रस्तुत करने पर आवेदन क्रम में सूचीबद्ध किए जाएंगे तथा प्रत्येक आवेदक का परीक्षण शिविर 11 सितंबर को जिला परिवहन कार्यालय बैतूल में किया जाएगा, जिसमें संबंधित आवेदक को यातायात संकेत का परीक्षण हेतु टैब का उपयोग करना होगा, जो कि सिम द्वारा इंटरनेट के माध्यम से चलित होगा, जिसमें आवेदक की सुविधानुसार आवेदक भाषा का चुनाव हिन्दी अथवा अंग्रेजी में कर सकते हैं।

दस प्रश्नों के उत्तर देने होंगे
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परीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के तीन विकल्प होंगे, जिसमें से आवेदक को उत्तीर्ण होने के लिए सही विकल्प का चुनाव करना होगा। प्रत्येक प्रश्न का विकल्प चुनने हेतु अधिकतम 45 सेकंड का समय नियत रहेगा। निर्धारित 10 प्रश्नों में से 6 सही उत्तर देने वाले आवेदक को परीक्षण में उत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षण के उपरांत परिवहन कार्यालय से सभी सफल आवेदनकर्ताओं के लाइसेंस प्रिंट किए जाएंगे तथा तैयार शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति संबंधित को प्रदाय की जाएगी।
श्री कुशराम ने यह स्पष्ट किया है कि बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लाइसेंस हेतु 16 वर्ष से अधिक आयु एवं गियर वाली मोटरसाइकिल एवं हल्का मोटरयान अनुज्ञप्ति हेतु 18 वर्ष से अधिक आयु होना आवश्यक है। यदि आवेदक 18 वर्ष का कम आयु का है तो उसके अभिभावक की सहमति संलग्न करना आवश्यक होगा।

चार माहों से राशन प्राप्त नहीं करने वाले परिवारों का सत्यापन होगा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

चार माहों से राशन प्राप्त नहीं करने वाले परिवारों का सत्यापन होगा


जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री रश्मि साहू ने बताया कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत ऐसे परिवार, जिन्होंने विगत चार माहों से राशन सामग्री प्राप्त नहीं की है, उनका सत्यापन करवाया जाकर अस्तित्वहीन/अपात्र परिवारों की राशन प्राप्त करने की पात्रता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। विगत चार माहों से राशन नहीं लेने वाले परिवारों के अस्तित्व में होने की संभावना कम है, ऐसे परिवारों की सूची शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा कराई गई है। ऐसे परिवार/सदस्य यदि अस्तित्व में हैं तो परिवार का कोई भी सदस्य संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर 20 सितंबर तक अनिवार्य रूप से उपस्थित हो एवं परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति/जिस सदस्य का आधार पंजीयन हुआ है एवं आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उसके आधार पंजीयन की स्लिप/फोटोयुक्त पहचान पत्र शासकीय उचित मूल्य दुकान विके्रता को उपलब्ध करवाएं। ऐसे परिवार सदस्य निर्धारित दिनांक तक शासकीय उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित नहीं होते हैं, उनके संबंध में यह माना जाएगा कि परिवार/सदस्य अस्तित्व में नहीं है/अपात्र/दोहरे हैं। ऐसे परिवार/सदस्यों को राशन की पात्रता से विलोपन करने की कार्रवाई की जाएगी। अत: ऐसे समस्त परिवार जिन्होंने विगत माहों में राशन प्राप्त नहीं किया है, 20 सितंबर तक अनिवार्य रूप से संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। साथ ही वर्तमान पात्र परिवार के ऐसे सदस्य जिन्होंने आधार कार्ड की छायाप्रति वर्तमान तक शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता को उपलब्ध नहीं करवाई है, माह सितंबर 2917 में ऐसे सदस्यों का खाद्यान्न संबंधित सदस्य की आधार कार्ड की छायाप्रति अथवा आधार पंजीयन स्लिप की छायाप्रति उपलब्ध कराने पर ही दिया जा सकेगा।

आंगनबाडिय़ों में दीदी के पद भरे जाएंगे

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आंगनबाडिय़ों में दीदी के पद भरे जाएंगे


एकीकृत बाल विकास परियोजना बैतूल ग्रामीण अंतर्गत संचालित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी दीदी की पदपूर्ति की जाना है। आंगनबाड़ी दीदी पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आंगनबाड़ी दीदी को आंगनबाड़ी केन्द्र पर स्वेच्छा से नि:शुल्क शाला पूर्व शिक्षा देना होगा। आवेदिका की आयु कैलेण्डर वर्ष 01 जनवरी 2017 की स्थिति में न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। इस हेतु संबंधित ग्राम की स्थायी महिला आवेदिका के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित/स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित कार्यालयीन कार्य दिवस में 15 सितंबर 2017 को सायं 4 बजे तक परियोजना कार्यालय कालापाठा बैतूल ग्रामीण में जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं।
आंगनबाड़ी दीदी के चयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप एवं वांछित अर्हताएं, चयन प्रक्रिया एवं अन्य आवश्यक संबंधित विवरण परियोजना कार्यालय ग्रामीण कालापाठा बैतूल में देखा जा सकता है।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी प्रकरणों में मिलेगी छूट

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नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी प्रकरणों में मिलेगी छूट 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री भूपेन्द्र कुमार निगम के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 सितंबर को जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुलताई, भैंसदेही एवं आमला में वार्षिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रीलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर छूट प्रदान की जाएगी।

प्रीलिटिगेशन स्तर पर
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कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर
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कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उपरोक्तानुसार छूट अग्रलिखित नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी- आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। वार्षिक नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को छूट नहीं दी जाएगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र 09 सितंबर 2017 की वार्षिक नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी।

नगरपालिका के प्रकरणों में छूट के संबंध में
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मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) में शर्तों के साथ छूट प्रदान की जाएगी।

शर्तें
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संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र 09 सितंबर 2017 की वार्षिक नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।

24 खण्डपीठें गठित
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नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय बैतूल, तहसील न्यायालय मुलताई, भैंसदेही एवं आमला हेतु 24 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

उज्जवला गैस योजना में राशि मांगने पर करें शिकायत

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


उज्जवला गैस योजना में राशि मांगने पर करें शिकायत


जिला आपूर्ति अधिकारी सुश्री रश्मि साहू ने बताया कि जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में शहरी/ग्रामीण अचंलों में कुछ एजेंट/दलाल प्रवृत्ति के युवक/युवतियों द्वारा फार्म प्रदान करने, भरने तथा गैस कनेक्शन दिलवाने के नाम पर नागरिकों से राशि वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इस संबंध में सभी नागरिकों को आगाह किया गया है कि प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 के भारत सरकार के सेक सर्वे अनुसाार चिन्हित पात्र महिलाओं को ही कनेक्शन दिए जाने हैं। जिनके नाम अंकित फार्म सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में विक्रेताओं के पास नि:शुल्क उपलब्ध है एवं हितग्राहियों के लिए नि:शुल्क फार्म सभी क्षेत्रीय गैस एजेंसियों के पास उपलब्ध है। जिनका नाम सेक सर्वे सूची में नहीं है उन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। अत: नागरिक किसी एजेंट/दलाल द्वारा उज्जवला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन दिलाए जाने के लिए राशि की मांग करता है अथवा किसी के द्वारा राशि दी गई है तो इसकी सूचना तत्काल कार्यालय कलेक्टर आपूर्ति शाखा बैतूल के दूरभाष क्रमांक 07141-234284 अथवा सहायक आपूर्ति अधिकारी बैतूल के मोबाइल नंबर 9425629797 पर दे सकते हैं।

मुख्य सचिव श्री सिंह ने सूखा राहत एवं पेयजल स्थिति की समीक्षा की

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
मुख्य सचिव श्री सिंह ने सूखा राहत एवं पेयजल स्थिति की समीक्षा की


मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वीडियो कांफ्रेंस में प्रदेश में सूखा राहत एवं पेयजल की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि पेयजल उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। श्री सिंह ने कलेक्टरों से कहा कि जिलें में वर्षा की स्थिति को देखते हुए सूखा राहत की तैयारियों एवं सूखा राहत के प्रस्ताव 30 सितम्बर के बाद भेजे।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया ने विडियो कान्फ्रेन्स में कहा कि पेयजल कार्यो के लिए जिला पंचायतों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी कलेक्टर जिला जल समिति की बैठकें आयोजित करें। प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे ने सूखा राहत कमेटी की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिये।
वीडियो कांफ्रेंस में जिले से कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, सीईओ जिला पंचायत सुश्री शीला दाहिमा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

भू-अभिलेख संशोधन पंजी एवं बी-1 की विसंगतियों में सुधार करने के निर्देश


भू-अभिलेख संशोधन पंजी एवं बी-1 की विसंगतियों में सुधार करने के निर्देश



ग्रामीण मीडिया 
कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने बताया कि वर्तमान में जिले में विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से कम्प्यूट्रीकृत बी-1 अभिलेख प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाचन हेतु उपलब्ध कराया गया है। ग्रामसभा के दौरान संबंधित पटवारी द्वारा बी-1 का वाचन किया जा रहा है, साथ ही उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा इसमें आपत्तियों एवं कमियों से अवगत कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विगत तीन वर्षों से कई पटवारियों द्वारा संशोधन पंजी के आधार पर भू-अभिलेख सॉफ्टवेयर में राजस्व रिकार्ड अद्यतन नहीं किया गया है। 
इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म-मृत्यु के उपरांत ग्राम कोटवार अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत को सूचना देने पर ग्राम पंचायत में संधारित जन्म-मृत्यु पंजी में जानकारी दर्ज नहीं की जा रही। इसके अलावा यह बात भी जानकारी में आई कि रजिस्ट्री होने पर यथासमय खसरे में रिकार्ड संशोधन नहीं हो पा रहा है। इस कारण कृषकों एवं भूमि स्वामियों को भू-अभिलेखों में संशोधन कराने पर कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ रहा है। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत कलेक्टर ने समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत में जन्म-मृत्यु रजिस्टर का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में सभी जन्म-मृत्यु संबंधी रिकार्ड यथासमय पंजी में दर्ज करते हुए उसकी जानकारी संबंधित परिवार को प्रदाय की जाए। ग्राम पंचायत में संधारित जन्म-मृत्यु पंजी के विगत पांच वर्षों की जानकारी एकत्रित करते हुए संबंधित भूमि स्वामी स्वत्व रखने वाले धारकों के प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज करते हुए उनका विधिनुसार निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विगत पांच वर्षों की जन्म-मृत्यु पंजी का अवलोकन करें तथा जिन भूमि स्वामियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके खसरे में नाम संशोधन हुआ है या नहीं, इसकी जांच करते हुए जांच उपरांत जिन धारकों की मृत्यु होने के उपरांत रिकार्ड संशोधन नहीं हुआ, उनके वारसानों के नाम भू-अभिलेख में संशोधन करने की विधिनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाना है, इस प्रक्रिया में आवेदक के आवेदन का इंतजार नहीं किया जाकर विधि प्रक्रिया के अंतर्गत राजस्व अभिलेख में संशोधन किया जाए। इसके लिए कम्प्यूटर का रिकार्ड भी अद्यतन कराया जाए। विगत दस वर्षों में जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालयों में जितनी भी रजिस्ट्रियां निष्पादित हुई हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करते हुए इन रजिस्ट्रियों के आधार पर नामांतरण प्रकरण दर्ज करते हुए रिकार्ड संशोधन करने की सतत् कार्रवाई विधि के अनुसार निष्पादित की जाए। 
कलेक्टर ने तहसीलदारों को इस बात पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है कि वर्तमान में हो रही विशेष ग्राम सभाओं में बी-1 का वाचन किया जाकर वास्तविकता के अनुसार शत्-प्रतिशत् राजस्व अभिलेख प्रक्रिया के अनुसार अद्यतन किया जाए तथा सभी ग्राम पंचायत में जन्म-मृत्यु पंजी भी अद्यतन कर शत्-प्रतिशत् फौती नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया जाए। साथ ही रजिस्ट्री के आधार से होने वाले नामांतरण प्रकरणों को दर्ज करते हुए उसके निराकरण की संपूर्ण कार्रवाई करते हुए आगामी दो सप्ताह में पालन-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस विशेष अभियान के उपरांत ग्रामवासियों में यह विश्वास हो जाना चाहिए कि उनका राजस्व रिकार्ड शत्-प्रतिशत् अद्यतन हो गया है और उसमें अब कोई त्रुटि नहीं है।

जिले में अनुकरणीय उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था सम्मानित

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


संकल्प से सिद्धि अभियान "एवं म.प्र. जन अभियान परिषद के सम्मेलन मे आज जिले में अनुकरणीय उत्कृष्ट कार्य करने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाजसेवियों से आवेदन मंगवाए गए थे जिस में कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसका कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में चयन समिति का गठन हुआ था उस चयन समिति ने ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति खुर्दा का चयन किया प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष एवं मेंटर्स लवकेश मोरसे को कलेक्टर श्री शशांक मिश्र द्वारा सम्मानित किया l इस अवसर पर जन अभियान के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन जी नागर जिला पंचायत अध्यक्ष सूरजलाल जी जावरकर, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नरेश जी फाटे,बैतुल नगर पालिका के उपाध्यक्ष आनंद जी प्रजापति. प्रवीण जी गुगनानी,जिला समन्वयक प्रिया चौधरी सहित सैकड़ो लोग उपस्थित थे l

जुलानियां ने आदेश लिया वापिस,नहीं होगी विज्ञापन भुगतान में अब कोई दिक्कत

पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव जुलानियां ने आदेश लिया वापिस, नहीं होगी विज्ञापन भुगतान में अब कोई दिक्कत

राजेंद्र भार्गव | ग्रामीण मीडिया मुलताई 
पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानियां ने ग्राम पंचायतों पर प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों के भुगतान पर लगाई रोक से सम्बंधित आदेश को वापिस ले लिया है...जुलानियां द्वारा दिए गए इस आदेश से पूरा मीडिया जगत खासा खफा था तथा राज्य सरकार पर आदेश वापिस लेने के लिए दबाव बढ़ रहा था...आखिरकार मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जुलानियां को आदेश वापिस लेना पड़ा... हालांकि प्रमुख सचिव जुलानियां ने इस मामले में जनवरी 2018 में नए सिरे से निर्णय लिए जाने की बात भी कही है...आदेश वापिस होने के बाद ग्राम पंचायतें अब न्यूज़ चैनल और विभिन्न अखबारों में प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशित कराए गए विज्ञापनों का भुगतान कर सकेंगे. गौरतलब हो की ग्राम पंचायत स्तर  पर विज्ञापनों और प्रचार प्रसार की शासन स्तर से स्पष्ट नीति न होने कारण ग्राम विकास की बहुत अधिक राशि विज्ञापनों के नाम पर खर्च होती है जिसके कारन बड़े पैमाने पर ग्राम विकास भी प्रभावित होता है | 

ग्राम बानूर में मनाया शिक्षक दिवस

ग्रामीण मीडिया सेण्टर


            ग्राम बानूर में मनाया शिक्षक दिवस 
बानूर से  सुभाष पवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय नवीन माध्यमिक शाला बानूर में शिक्षक दिवस मनाया  गया। इस अवसर पर छात्रों को सामान्य ज्ञान की जानकारी के साथ महापुरुषों के जीवन के बारे में सविस्तार जानकारी दी. जल संरक्षण, पर्यावरण के महत्व के साथ ग्राम और स्कूल स्वछता का संकल्प दी लाया , विकास खंड के लेदागोंदी के स्कूल को देश में स्वछता में प्रथम स्थान की जानकारी दी , जैसा स्कूल लेदागोंदी का है बानूर का भी होगा छात्रों ने विश्वास दिलाया। 

ग्राम सांडिया में जल संरक्षण पर कार्य शाला और ताप्ती जी की महाआरती

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

 ग्राम सांडिया में जल संरक्षण पर कार्य शाला और ताप्ती जी की महाआरती 


 ग्राम पंचायत सांडिया से हेमलता बर्डे ने जानकारी में बताया कि ग्राम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ताप्ती जी के मंदिर में महा आरती के पश्चात् गायत्री मंदिर के सभा कक्ष में नदी अभियान अंतर्गत जल संरक्षण पर गोष्टी का आयोजन किया।  ग्राम वासिओ ने अपने अपने विचार के साथ आगमी कम बरसात को लेकर कार्य योजना बनाई।  उक्त कार्यक्रम में BSW की छात्रा हेमलता ने सयोजक की भूमिका अदा की। 

गया पासवर्ड और OTP का जमाना, अब मुस्‍कुराकर हो जाएगी ऑनलाइन पेमेंट

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गया पासवर्ड और OTP का जमाना, अब मुस्‍कुराकर हो जाएगी ऑनलाइन पेमेंट

नई दिल्ली (जेएनएन)। नोटबंदी के बाद से ज्यादातर लोग ऑनलाइन भुगतान करने लगे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूजर्स को OTP यानि वन टाइम पासवर्ड की जरुरत पड़ती है। यह पासवर्ड उनके रजिस्टर्ड फोन पर आता है। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो, OTP की जरुरत हमेशा ही पड़ती है। लेकिन अब से आपको पेमेंट के लिए OTP या फिंगरप्रिंट स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल, ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस की शुरुआत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब अलीबाबा के ग्राहक मुस्कुरा कर भुगतान कर पाएंगे।
अलीबाबा ने पेश की Smile To Pay सर्विस:
इस सर्विस को चीन के हांगझोउ जिले में पेश किया गया है। इस सर्विस को alipay ऑनलाइन पेमेंट और alipay वॉलेट एप के साथ जोड़ा गया है। इसमें ग्राहक के चेहरे से ही भुगतान हो जाएगा और OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक सेल्फ सर्विस कैमरा दिया जाएगा जिसमें देखकर ग्राहक को मुस्कुराना होगा। ऐसे करने से पेमेंट हो जाएगा। आपको बता दें कि यह एक 3D कैमरा होगा। इसके साथ ही यहां फोन नंबर वेरिएफिकेशन विकल्प भी मौजूद होगा।alipay ऑनलाइन पेमेंट और alipay वॉलेट एप पर करना होगा रजिस्ट्रेशन:
इसे alipay ऑनलाइन पेमेंट और alipay वॉलेट एप को एप्पल पे से जोड़ा गया है। ऐसे में ग्राहकों को alipay पर रजिस्टर करना होगा। इस सर्विस का फायदा केवल वही ग्राहक उठा पाएंगे जिन्होंने इस पर रजिस्ट्रेशन किया होगा। आपको बता दें कि इस सर्विस को फिलहाल KFC के लिए पेश किया गया है।

पेय जल संकट के समाधान की रचनात्मक पहल

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
      पेय जल संकट के समाधान की रचनात्मक पहल 

 ग्राम बरई से  नारायण बोबडे ने जानकारी में बताया कि, ग्राम पंचायत में पेयजल के संकट से निपटने के लिए जनसहयोग से भूमिगत टाँके का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इस साल घोर जल संकट के हालत बन रहे है। प्रायः ये देखने में आता है कि, समय रहते कोई उपाय नहीं करते है।  बाद में परेशान होते है। समस्त ग्रामो में बराई ग्राम की तरह अभी से काम करने की आवश्यकता है। साथ ही पानी के दुरूपयोग को भी रोके। 

दुनिया में हैं सिर्फ 2 लोग, जिन्‍हें फेसबुक पर ब्‍लॉक करना नामुमकिन है?

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
Facebook की हमारी टाइमलाइन पर हमारे तमाम दोस्तों, सेलेब्रिटीज और तमाम वेबसाइटों की पोस्‍ट और न्‍यूज फीड डिस्‍पले होती रहती है। उनमें से किसी की न्यूज़ फ़ीड या पोस्‍ट से हम अगर ऊब चुके हों या वो हमें पसंद ना हो तो हम उन्‍हें ब्लॉक कर सकते हैं। पर इस दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जिन्हें Facebook पर ब्लॉक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हां फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन को कोई भी अपनी एफबी पर ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर कोई यूज़र मार्क या उनकी पत्नी को एफबी पर ब्लॉक करने की कोशिश करे तो वहां एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कि अभी इन्हें ब्लॉक नहीं किया जा सकता।


द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक मार्क और उनकी पत्नी Facebook पर काफी एक्टिव रहते हैं। ये दोनों ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अलावा दुनियाभर के तमाम सामाजिक और व्यापारिक मुद्दों पर लिखते रहते हैं और उनकी न्‍यूज फीड दुनिया में फैले Facebook करोंड़ो यूजर्स तक पहुंचती है। मार्क की प्रसिद्धि के कारण भी भारी संख्या में लोग इन को फॉलो करते हैं लेकिन जब लोगों को इनकी फीड पसंद नहीं आती है तो लोग इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब बहुत सारे लोगों ने मार्क और उनकी वाइफ को fb ब्लॉक करने की कोशिश की तो कंपनी ने ब्लॉक ऑप्शन को इनके पेज पर डिसेबल ही कर दिया। यानि कि Facebook के मालिक और उनकी पत्नी की पोस्ट को या मैसेज को कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। वैसे Facebook के मालिक हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों है ना?

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