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शुक्रवार, 2 सितंबर 2022

भवन निर्माण अनुज्ञा के विपरीत एवं बिना अनुज्ञा हुए निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।बैतूल,


आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने सभी नगरपालिक निगमों के आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध अथवा अनुज्ञा लिए बिना किए गए अतिरिक्त निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये यह आवश्यक है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में ऐसे निर्माणाधीन भवनों विशेषकर बहुमंजिला एवं ऊँचे भवनों को तत्काल चिन्हित किया जाए, जिनमें अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अथवा अनुज्ञा के बिना ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
आयुक्त श्री श्रीवास्तव ने कहा है कि भवन अनुज्ञा जारी होने के बाद भवन का निर्माण, अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिये म.प्र. भूमि विकास नियम- 2012 में भवन निर्माण के विभिन्न चरण प्लिन्थ, लिन्टल आदि स्तर के कार्य पूर्ण होने पर नगर पालिका के तकनीकी अमले द्वारा पर्यवेक्षण करने का प्रावधान है, जिसका पूर्णत: पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाये जाने पर अधिनियम के प्रावधान से तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करें।
आयुक्त श्री श्रीवास्तव ने कहा कि 20 सितम्बर 2022 तक ऐसे सभी अवैध निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित करें और अधिनियम के प्रावधान से तत्काल कार्यवाही करें। कार्यवाही का प्रथम प्रतिवेदन 20 सितम्बर 2022 तक संचालनालय भेजें और प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पिछले माह की कार्यवाही का प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायें। यह जानकारी संचालनालय के कालोनी सेल ई-मेल आई.डी. colonycell@mpurban.gov.in में भी उपलब्ध कराएँ।
उल्लेखनीय है कि नगरपालिका परिषद और नगर परिषद क्षेत्र में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के उपबन्ध अनुसार भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की जाती है। भवन निर्माण अनुज्ञा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के उपबन्धों एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के सभी सुसंगत प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है। भवन निर्माण अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण सुनिश्चित करने एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर अधिनियम की धारा 191 के उपबन्ध अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र तथा भवन के अधिभोग की अनुज्ञा भी आवश्यक है।
श्री श्रीवास्तव ने कहा है कि प्राय: यह देखने में आया है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में ऐसे कई भवन निर्मित और निर्माणाधीन है, जिनमें स्वीकृत एफ.ए.आर. से अधिक एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया है। अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान होने पर भी नगरीय निकाय के अधिकृत अमले द्वारा यथा समय कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे इस तरह के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा भवन निर्माण पूर्ण होने पर भवन पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिवास की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ही भवनों को उपयोग में लाया जा रहा है, जो अधिनियम के विपरीत है। अधिनियम के विपरीत निर्मित भवन एवं इनके अनाधिकृत उपयोग से अग्नि दुर्घटनाओं की सम्भावना भी रहती है।  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- प्रतिदिन निःशुल्क जिलेभर की न्यूज़ पाने के लिए हमारे नंबर 7000334505 / 7697110450 को सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव करें फिर उसके बाद हमें व्हाट्सएप्प पर " न्यूज़ " लिखकर भेजें| लगातार खबरे पाने के लिए ग्रामीण मीडिया की facebook ग्रुप से जुड़े साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक एण्ड सबस्क्राइब करे।

*शासकीय महिला आईटीआई में 10 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल,


शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में पहले आओ-पहले पाओ राउंड प्रवेश अंतर्गत 10 सितंबर तक नवीन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही पूर्व के रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार के इच्छुक महिला एवं पुरुष अभ्यर्भी किसी भी कियोस्क पर जाकर करा सकते हैं। आवेदक 05 सितंबर से 10 सितंबर तक पहले आओ-पहले पाओ राउंड के तहत स्वयं उपस्थित होकर इच्छित व्यवसाय में रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। रिक्त सीटों की जानकारी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। पहले आओ-पहले पाओ राउंड अंतर्गत खाली सीटों पर पुरूष आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं।
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*नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।बैतूल


जिले के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति अभियान के तहत पूर्व में नौ रिक्त ग्राम पंचायतों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु पात्र संस्थाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसमें से दो नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानें खोली गईं, शेष सात नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने हेतु पात्र संस्थाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
जिसमें जनपद पंचायत बैतूल अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगांव चौकी, चिचोली अंतर्गत ग्राम पंचायत बोड़ रैयत, शाहपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत शीतलझिरी, मुलताई अंतर्गत ग्राम पंचायत कान्हाखापा एवं जनपद पंचायत प्रभात पट्टन अंतर्गत ग्राम पंचायत मोरण्ड, खेड़ीरामोसी एवं ग्राम पंचायत जामठी सवासन शामिल है।
उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी, महिला स्व सहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति को पात्र संस्थाओं के रूप में निर्धारित किया गया है। इन संस्थाओं को कम से कम एक वर्ष का किसी भी क्षेत्र में कार्यानुभव होना अनिवार्य है। उचित मूल्य दुकान आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.mrationmitra.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर समस्त रिक्त दुकानों की जानकारी उपलब्ध है। पात्र एवं इच्छुक संस्थाओं द्वारा उक्त वेबसाइट पर अपने आवेदन पत्र सहपत्रों सहित 15 सितंबर 2022 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
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*कृषक मंडी में विक्रय की गई कृषि उपज का भुगतान क्रेता फर्म से उसी दिन प्राप्त करे*

ग्रामीण मीडिया संवाद| बैतूल


कृषि उपज मंडी समिति बैतूल के सचिव ने बताया कि जिले के कृषक उनके द्वारा मंडी में विक्रय की गई कृषि उपज का भुगतान क्रेेता फर्म से उसी दिवस प्राप्त करें। मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 37(2)(क) एवं (ख) के अनुसार उसी दिवस भुगतान किए जाने का प्रावधान है। भुगतान उसी दिवस प्राप्त न होने पर कृषक तत्काल अपनी शिकायत मंडी कार्यालय में स्थापित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। शिकायत न करने पर भुगतान की जवाबदारी स्वयं कृषक की होगी।दाता ।
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*दिव्यांग विद्यार्थियों से ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल


दिव्यांगजन सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये संचालित प्री-मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर और पोस्ट मेट्रिक तथा टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिये 31 अक्टूबर 2022 है। सभी छात्रवृत्तियों के लिये सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्र-छात्राओं के लिये प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति में अभिभावक की वार्षिक आय ढ़ाई लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर छात्रावासियों के लिये 500 रूपये प्रतिमाह और छात्रावासियों के लिये 800 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ प्रतिवर्ष 1000 रूपये पुस्तक अनुदान और 2 से 4 हजार रूपये तक दिव्यांगता भत्ता दिया जाएगा।
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के छात्र-छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय भी ढ़ाई लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभिन्न विषयों में डिप्लोमा, डिग्री से संबंधित स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये रख-रखाव भत्ते की दरें भी अलग-अलग हैं। छात्रावासियों के लिये 900 से 1600 रूपये, गैर छात्रावासियों के लिये 550 से 750 रूपये प्रतिमाह सहित ट्यूशन शुल्क अधिकतम डेढ़ लाख रूपये, पुस्तक भत्ता 1500 रूपये और दिव्यांगता भत्ता 2 हजार से 4 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा।
टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना में उत्कृष्टता के 240 अधिसूचित संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा दिव्यांग छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। छात्रावासियों के लिये 3 हजार रूपये, गैर छात्रावासियों के लिये 1500 रूपये मासिक रख-रखाव भत्ता, 2 हजार रूपये प्रतिमाह दिव्यांगता भत्ता, 5 हजार रूपये प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान और 2 लाख रूपये प्रति वर्ष ट्यूशन फीस देय होगी। राज्य स्तर पर प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा इन छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिये केन्द्र सरकार की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in और विभागीय वेबसाइट www.socialjustice.mp.gov.in प्राप्त की जा सकती है।

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