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शुक्रवार, 1 मई 2020

बैतूल/दो हफ्ते के लिए बढ़ा लॉक डाउन/बैतूल अभी भी ऑरेंज जोन में/अन्य समाचार

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । दिल्ली/ बैतूल
देशभर में लॉकडाउन बढ़ा / 4 मई के बाद दो हफ्ते के लिए देशभर में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए

बैतूल जिला अभी भी ऑरेंज ज़ोन में है। अभी पूर्व कोरोना पोसिटिव की 5 वी रिपोर्ट आना बची है। जो रिपोर्ट पूर्व में तीसरी रिपोर्ट गुम हुई थी वो मिल गई जो नेगेटिव आयी है, साथ ही 4 थी रिपोर्ट भी नेगेटिव आयी है। पांचवीं रिपोर्ट का आना खबर बनाने तक बाकी है, जिसके बाद ही यह पुष्टि की जा सकेगी की जिला ऑरेंज जोन में ही रहेगा या ग्रीन जोन में जायेगा। गौरतलब हो कि वर्तमान में जिला ऑरेंज जोन में ही है।

सबसे पहले देखलें हेल्थ बुलेटिन-
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  1. ग्रीन और ऑरेंज जोन में लोगों को मिलेगी छूट, रेड जोन में कोई राहत नहीं
  2.  इस बीच ट्रेन और बस के संचालन पर लगी रोक जारी रहेगी, स्कूल-कॉलेज भी नहीं खुलेंगे
सरकार ने देशबंदी का दूसरा दौर 3 मई को खत्म होने से पहले ही इसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 4 मई से देशभर में लॉकडाउन दो और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। ये आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुआ है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह देशभर के कोरोना जोन की स्थिति के बारे में बताया था। 130 जिले अभी भी रेड जोन में हैं, लेकिन 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटर स्टेट यात्राएं, स्कूल-कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 

एक नज़र में देखें राज्य के जिले किस जोन में
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ये प्रतिबंध सभी जोन में लागू होंगे
  • हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, राज्यों के बीच किसी तरह का परिवहन बंद रहेगा।
  • स्कूल, कॉलेज व अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
  • होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे। 
  • किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है।
  • 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।
  • ओपीडी, मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेंगी।
एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है। 

रेड जोन में क्या-क्या जारी रहेगा
  • सभी उद्योग, कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्‌ठे चालू रहेंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।
  • बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेंगी।
  • मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेंगी, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। 

ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों में छूट
  • टैक्सी और कैब के संचालन की अनुमति। एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर ही रहेगा।
  • जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी।
  • चार पहिया वाहन में केवल दो यात्री सफर कर सकते हैं।

ग्रीन जोन में क्या छूट रहेगी
  • बसों के संचालन में छूट, लेकिन एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति है।
  • सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।
  • किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। 
नोट: बैतूल जिले में कलेक्टर द्वारा दिये गए निर्देश निरंतर हम आप तक पहुंचाएंगे

किसान/ खेती खबर
किसानों को उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए मंडी अधिनियम संशोधित

भारत सरकार के मॉडल मंडी अधिनियम के सभी प्रावधान शामिल
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों को दी संशोधन की जानकारी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधन किये हैं। इनके लागू होने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही, उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी जारी रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि अधिक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बनाकर हमने किसानों के हित में यह प्रयास किया है।
श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को मंडी अधिनियम में किए गए संशोधनों की जानकारी दे रहे थे।  इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, जल-संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी उपस्थित थे।



किसान घर से ही बेच सकेंगे अपनी उपज, फल, सब्जी
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मुख्यमंत्री ने बताया कि अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसानों के घर पर जाकर अथवा खेत पर उनकी फसल खरीद सकेंगे। पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस रहेगा। व्यापारी कहीं भी फसल खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि हमने ई-ट्रेडिंग व्यवस्था भी लागू की है, जिसमें पूरे देश की मंडियों के दाम किसानों को उपलब्ध रहेंगे। वे देश की किसी भी मंडी में, जहाँ उनकी फसलों का अधिक दाम मिले, सौदा कर सकेंगे। 


सौदा पत्रक व्यवस्था के अच्छे परिणाम
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस बार हमने प्रदेश में सौदा पत्रक व्यवस्था लागू की है। इसके माध्यम से व्यापारी किसानों से उनकी फसल घर से ही खरीद रहे हैं। मंडियों की खरीद की लगभग 80 प्रतिशत् खरीदी सौदा पत्रकों के माध्यम से हुई है तथा किसानों को इससे उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ है। इस प्रयोग के परिणाम सकारात्मक होने के कारण हमने मंडी अधिनियम में संशोधन किये हैं।


09 प्रावधानों में से 02 पहले से लागू, 7 को अपनाया गया
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव-स्टोक मैनेजमेंट एक्ट 2017 (आईपीएलएम) मॉडल मंडी अधिनियम राज्यों को भेजकर उसे अपनाने अथवा प्रचलित अधिनियम में संशोधन का विकल्प दिया गया था। अधिनियम को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से गठित मुख्यमंत्रियों की उच्च-स्तरीय समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा था कि यदि राज्य अपने मौजूदा मंडी अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं, तो उन्हें उसमें ढ्ढक्करुरू के प्रावधानों में से कम से कम 7 को शामिल कर संशोधन करना होगा। मध्यप्रदेश में ढ्ढक्करुरू के प्रावधानों में से दो प्रावधान पहले से ही लागू हैं। इसलिये अन्य 07 प्रावधानों को मंडी अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अब प्रदेश में लागू किया गया है।


यह हैं पूर्व के 2 प्रावधान
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मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आईपीएलएम के पहले से लागू दो प्रावधान हैं। पहला प्रावधान यह है कि संपूर्ण राज्य में कृषि उपज पहली बार खरीदने के समय ही मंडी शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में पश्चातवर्ती क्रय-विक्रय में मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा।  दूसरा प्रावधान यह है कि फलों और सब्जियों के विपणन का विनियमन  अर्थात फल और सब्जियों को मंडी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है।

शेष सात प्रावधानों पर कानून में संशोधन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अब सात नए प्रावधानों को मंडी अधिनियम में शामिल किया गया है। ये हैं-
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निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना के लिये प्रावधान।
गोदामों, साइलो कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा।
किसानों से मंडी के बाहर ग्राम स्तर से फूड प्रोसेसर, निर्यातक, होलसेल विक्रेता और अंतिम उपयोगकर्ता को सीधे उपज खरीदने का प्रावधान।
मंडी समितियों का निजी मंडियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।
प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से रेगुलेटरी शक्तियों को पृथक कर संचालक विपणन को दिए जाने का प्रावधान।
पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से व्यापारियों को व्यापार करने का प्रावधान।
ट्रेनिंग के लिए प्रावधान।

अन्य राज्यों में फसें मजदूरों हेतू-
व्हाट्सएप के जरिये जानकारी दें
वीडियो रिपोर्ट-


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों से मध्यप्रदेश आने वाले प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था हेतु बैतूल जिले में नोडल अधिकारी पूर्व से ही बनाए गए हैं। सर्व संबंधितों से जिला प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया है कि कृपया नोडल अधिकारी के नम्बर पर व्हाट्सएप मैसेज ही भेजें, जिससे ये अधिकारी प्रेषित की जा रही जानकारियों का संकलन सुविधापूर्वक कर सकें।


संबंधित राज्य के नोडल अधिकारी का नाम, पद तथा मोबाइल नंबर
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उत्तरप्रदेश/उत्तराखण्ड- श्री दिनेश बरेले, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बैतूल- मो.- 9926326123
महाराष्ट्र- श्री बीएल विश्नोई, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास बैतूल- मो.- 9926191413
गुजरात- श्री अशोक डेहरिया, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल- मो.- 9826222772
राजस्थान- श्री जीपी सिलावट, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई- मो.- 7000946863, 9425680100
दिल्ली/पंजाब/हरियाणा- श्री एसपी सैनी, जिला मत्स्य अधिकारी बैतूल- मो.- 9926816531
छत्तीसगढ़/झारखण्ड- श्री शेख हसरूद्दीन, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैतूल मो.- 8120033142
बिहार/उड़ीसा- श्री सुरेन्द्र कुमार उराव, जिला आबकारी अधिकारी बैतूल- मो.-9425160431
आंध्रप्रदेश/तेलंगाना- श्री दिनेश कौशले, जिला पंजीयक बैतूल- मो.- 9425958184
तमिलनाडू/केरल- श्री आरके जैन, महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण बैतूल, मो.- 9425402811
कर्नाटक/गोवा- श्री शशांक शुक्ला, जिला खनिज अधिकारी बैतूल मो.- 9425002843
पश्चिम बंगाल- श्री केके शिव, सहायक उप पंजीयक सहकारी बैतूल- मो.- 9425818960
असम एवं उत्तरपूर्व के राज्य- सुश्री मनु धुर्वे, जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी बैतूल- मो.- 9009547335
हिमाचल एवं जम्मू कश्मीर- श्रीमती रजनी आनंद, जिला योजना अधिकारी बैतूल मो.- 9926358329

जिले में पूर्व में जारी आदेश- (आगामी आदेश तक यह लागू)
■फल, सब्जी, मोहल्लों की किराना एवं अन्य दुकानों के खुलने की व्यवस्थाओं में परिवर्तन*
■दुकान खोलने एवं डोर-टू-डोर डिलेवरी के समय में प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक शिथिलता*

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने लॉक-डाउन के दौरान जिले में सब्जी, फल, मोहल्लों की किराना व अन्य दुकानें खुलने के पूर्व निर्धारित समय एवं आवश्यक सामग्रियों की डोर-टू-डोर सप्लाई के समय में परिवर्तन किया है।

  1. कलेक्टर ने बताया कि अब नगरीय क्षेत्रों में जो दुकानें प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक खुल रही थीं, वे प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
  2. नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक सामग्रियों की डोर-टू-डोर डिलेवरी का समय पूर्व में प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक था, अब वह प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक रहेगा। 
  3. बैतूल नगर एवं अन्य नगरीय क्षेत्रों में थोक सब्जी मण्डी खोले जाने का समय सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक रहेगा। बैतूल नगरीय क्षेत्र की सब्जी मण्डी कृषि उपज मण्डी बडोरा में संचालित होगी। अन्य नगरीय क्षेत्रों में सब्जी मण्डी के लिए स्थान संबंधित एसडीएम अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।
  4. इस समय में ही सब्जी एवं जिले में उत्पादित फलों के विक्रेता किसान आदि थोक विक्रेताओं को विक्रय कर सकेंगे एवं इसी समय में थोक विक्रेताओं से फुटकर विक्रेता माल प्राप्त कर सकेंगे। 
  5. फल एवं सब्जी के फुटकर विक्रेता प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक चलित साधनों जैसे-हाथ ठेला, चार पहिया छोटा लोडिंग वाहन से नगर पालिका से वार्डवार अनुमति लेकर उन्हीं वार्डों में बिक्री कर सकेंगे। 
  6. यह बात ध्यान देने योग्य है कि पूर्व व्यवस्था अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के फल एवं सब्जी उत्पादक किसान जो दोपहिया वाहन से अपनी सब्जी/फल लाकर बेचते हैं, उन्हें किसी अनुमति की व्यवस्था नहीं होगी। वे अपना विक्रय कार्य प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे के बीच कर सकेंगे। 

जिले के नगरीय क्षेत्रों में छोटे चार पहिया वाहनों से पूर्व से प्रचलित सब्जी, फल विक्रय की अन्य जो भी व्यवस्था है, उसके संबंध में संबंधित नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।  
संबंधित नगरपालिका के समक्ष ऐसे फुटकर विक्रेताओं के आवेदन को क्षेत्रवार इस प्रकार से अनुमति देगी, जिससे किसी विशेष क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन हो। 
कलेक्टर ने बताया कि बैतूल नगर में जिले के बाहर से आने वाले फलों हेतु यह व्यवस्था की जाती है कि कंपनी बाग के पास स्थित थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेताओं को सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक यह फल सामग्री प्रदाय कर सकेंगे। फुटकर विक्रेताओं को चलित साधनों जैसे-हाथ ठेला, छोटे चार पहिया लोडिंग वाहन से इनकी बिक्री की अनुमति संबंधित नगरपालिका को क्षेत्रवार देना होगी एवं इस प्रकार नियंत्रण रखना होगा कि किसी क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न हो। 
नगरीय निकायों को फुटकर फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए इस प्रकार की अनुमतियां देते हुए सामान्य परामर्श एवं निर्देश संबंधित एसडीएम अथवा कार्यपालन दण्डाधिकारी से प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों का भी अभिमत लिया जाएगा। 
फलों एवं सब्जियों की विक्रय व्यवस्था, थोक सप्लाई चैन आदि की नोडल एजेंसी संबंधित नगरीय निकाय रहेंगे। एसडीएम/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण में समस्त कार्रवाई एवं निगरानी सम्पन्न होगी। 
समस्त थोक एवं फुटकर विक्रय के स्थानों पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी), मास्क लगाना एवं सभी को व्यवस्था में सहयोग करना बंधनकारी होगा। उल्लंघन की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
आमजन से अपील की गई है कि इस सुविधा के साथ लागू प्रतिबंधों का भी वे पालन करें, अन्यथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जारी किया है। पूर्व में जारी समस्त आदेश उक्त आदेश से संशोधित रहेंगे, परन्तु शेष विषय वस्तु पूर्वानुसार लागू रहेगी। आदेश एकपक्षीय रूप से प्रभावशील किया गया है।

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