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शुक्रवार, 22 सितंबर 2023

किसान समाचार: अतिवृष्टि से फसल नुकसान की तुरंत सूचना दें किसान: कलेक्टर श्री बैंस

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल


कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिवृष्टि एवं जल भराव से खेती एवं किसानों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। अतिवृष्टि से प्रभावित किसान क्षतिग्रस्त फसल के नुकसान से तुरंत अवगत कराए। जिससे मुआवजा राशि का शीघ्र आकलन कर मुआवजा की कार्रवाई की जा सकें। 
उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 में जिले में कृषकोंं द्वारा विभिन्न फसलें अपने खेत में लगाई गई है। साथ ही कृषकों द्वारा अधिसूचित फसलों का फसल बीमा भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कराया गया है। जिले में वर्तमान में लगातार वर्षा से कुछ खेतों में अतिवर्षा से जलभराव एवं तेज हवाओं से फसल नुकसान की सूचना मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना दी जाना अनिवार्य है, जिससे अतिवृष्टि के प्रकरणों में कृषकों के खेत का सर्वे कार्य समय सीमा में किया जा सके। 
कृषक एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नं. 18002091111 पर फसल नुकसान की सूचना दे सकता है या क्रॉप इंश्योरेंस (ष्टह्म्शश्च ढ्ढठ्ठह्यह्वह्म्ड्डठ्ठष्द्ग) नामक एप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर एप पर ष्टशठ्ठह्लद्बठ्ठह्वद्ग ङ्खद्बह्लद्धशह्वह्ल रुशद्दद्बठ्ठ अंतर्गत ष्टह्म्शश्च रुशह्यह्य में जाकर मोबाईल नं. की जानकारी एवं ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन उपरांत सीजन, वर्ष, योजना, राज्य, जिला, तहसील, रेवेन्यू सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम, फसल, सर्वे नं. की जानकारी के साथ एप पर सबमिट कर सकते है। किसान अपनी फसल का फसल बीमा होने पर अतिवर्षा से फसल नुकसान की सूचना दें और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठायें।

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सोमवार, 18 सितंबर 2023

हादसा। डंपर और बस में भिड़ंत, १५ घायल

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।बैतूल



बैतूल ज़िले में आज एक हादसा हुआ जिसमे बैतूल से भोपाल जा रही यात्री बस की रेत के भरे डंपर से टक्कर हो गई। जिसमें 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में हुआ है। इस टक्कर में तीन मवेशियों की भी मौत हुई है। घटना बैतूल के पास स्तिथ सोनाघाटी पर हुई। लक्ष्मी नारायण कम्पनी की यात्री बस आठनेर से भोपाल जा रही थी और डंपर शाहपुर से बैतूल की ओर आ रहा था। मवेशियों को बचाने के कारण तेज गति से आ रहा डंपर का चालक नियंत्रण बिगड़ा और भोपाल जारी बस से टकरा गया। इस हादसे में सभी घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। यात्रियों में तीन लोगों को गंभीर चोट आई हैं। डंपर चालक की लापरवाही सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है। बता दें की बैतूल से भोपाल के लिए निकलने वाली निजी बस बैतूल से भोपाल की दूरी महज साढ़े तीन घंटे में तय करती है। इसलिए इस बस की रफ्तार भी बहुत तेज होती है। इस हादसे में बस और डंपर के चालको को ज्यादा चोट आई है। बताया जा रहा है की सड़क पर यहां कई दर्जन मवेशी बैठे थे।उन्हे बचाने के चक्कर में ही यह हादसा हुआ।

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शनिवार, 16 सितंबर 2023

*बैतूल जिला/ दर्ज हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के आंकड़े, देखें कहाँ हुई कितनी बारिश*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल जिला


मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में शुक्रवार 16 सिंतबर के दिन भारी बारिश हुई। यदि आंकड़ों की माने तो जिले में सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड भीमपुर का रहा, जहां पर 15 सितंबर को सुबह 8:00 से 16 सितंबर को सुबह 8:00 बजे के मध्य लगभग 17 इंच बारिश दर्ज हुई। वहीं यदि मुलताई की बात की जाए तो मुलताई में 24 घंटे में लगभग 8 इंच बारिश हुई। वही भैंसदेही में लगभग 14 इंच बारिश 24 घंटे में दर्ज की गई। मुलताई में अब तक कुल इस वर्ष लगभग 37 इंच वर्षा दर्ज की जा चुकी है अन्य सभी आंकड़े आप नीचे दिए गए आंकड़ों की टेबल में देख सकते हैं।



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बुधवार, 6 सितंबर 2023

*सजा: बालिका से किया एक वर्ष तक दुष्कर्म, 20 वर्ष का कठोर कारावास*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई


मामला बैतूल जिले के मुलताई अंतर्गत आने वाले साईखेड़ा का है l मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने आज 16 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी शिवरतन पिता कल्लु उइके ( 30 वर्ष) निवासी थाना साईखेड़ा  को 20 साल के कठोर कारावास सहित 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया। मामले में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने सशक्त पैरवी की है। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल 2022 को फरियादी ने थाना सांईखेड़ा में शिकायत की थी। उसके घर के बाजू में आरोपी शिवरतन रहता है।

शिवरतन उसे उसके घर पर बुलाता था और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता था। जब पीड़िता ऐसा करने से आरोपी को मना करती थी, तो वह उसे धमकी देता था कि वह उसके मम्मी-पापा को उसके बारें में गलत बता देगा और समाज में उसकी बदनामी कर देगा।

पीड़िता के मना करने के बाद भी आरोपी शिवरतन पीड़िता को डरा धमका कर उसके साथ लगभग 1 साल से बलात्कार कर रहा था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस थाना साईखेड़ा में अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ किया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना सांईखेड़ा ने आवश्यक जांच पूरा करके विवेचना के बाद अभियोग विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में प्रस्तुत किया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिवरतन पिता कल्लु उइके ( 30 वर्ष) निवासी थाना साईखेड़ा को दोषी पाते हुए धारा 376 (2) (एन), 376 (3) भादवि धारा 5 (ठ) / 6 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया।
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