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गुरुवार, 16 नवंबर 2017

पंचायत सचिव की सेवाकालीन मृत्यु होने पर आश्रित को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

ग्रामीण मीडिया सेण्टर




पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें ) नियम 2011 के तहत नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव को सेवाकाल में मृत्यु की दशा में उसके परिवार के जीवन यापन के उद्देश्य से उस पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए गए है। 
कलेक्टर श्री शशांक मिश्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति की शर्तें इस प्रकार होगी- 
मृत ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत सीधी भर्ती अथवा आमेलन के तहत होकर नियुक्ति नियमित होना चाहिए। आवेदक मृतक पर आश्रित सदस्य होना चाहिए। निर्धारित अर्हता रखने वाले सदस्यों में से अनुकम्पा नियुक्ति हेतु परस्पर वरीयताक्रम इस प्रकार होगा-मृतक की पत्नी (न्यूनतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा), मृतक का वयस्क पुत्र अथवा वयस्क अविवाहित पुत्री (ज्येष्ठता के क्रम से), मृतक के अविवाहित भाई अथवा बहन (ज्येष्ठता के क्रम से)। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के अनुसार होगी। इन नियमों के तहत आश्रित सदस्य को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित/प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। 
आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने की दशा में, आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय अथवा अद्र्ध शासकीय संस्था में नियमित सेवा में अथवा 5 वर्ष या अधिक अवधि से संविदा सेवा में कार्यरत होने की दशा में एवं जिले के भीतर किसी भी ग्राम पंचायत में सचिव का कोई भी पद रिक्त नहीं होने की दशा में मृतक के आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य उक्त शैक्षणिक अर्हताधारी न हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित कर पात्रता अर्जित करना होगी। नियुक्ति आदेश पात्रता धारित करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा। 
अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव के आश्रित परिवार के सदस्य को सादे कागज पर निर्धारित प्रपत्र में उसी जिला पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिस जिले में मृत सचिव कार्यरत था। अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सक्षम अधिकारी होगा।
अनुकम्पा नियुक्ति प्रथमत: 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दशा में मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 के तहत पात्रता अनुसार नियमित वेतनमान दिया जाएगा। 
मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम-2011 की अनुसूची-एक के नियम-4 एवं अनुसूची-एक के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव को नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष के लिए मानदेय 1600 रूपए नियत और यात्रा भत्ता 250 रूपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमों में संशोधन की प्रत्याशा में 10 हजार रूपए मासिक का मानदेय परिवीक्षा अवधि के लिए दिया जाएगा। 
यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत का कर्मचारी होकर जिला संवर्ग का होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन का कर्मचारी नहीं है। अत: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितंबर 2014 के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में लागू नहीं होगा। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावशील होगा।




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