ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई
मुलताई।महिला के साथ मारपीट करने वाले पति पत्नी सहित एक अन्य आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी ) ने दोषी ठहराते हुए एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई।
पैरवी करने वाली वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया 4 अप्रैल 2020 को वंदना पति विनोद बारहवी ने थाना साईखेड़ा में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थीवंदना ने पुलिस को बताया पति के साथ उसने रघुनाथ माथनकर का खेत बटाई पर लिया है जिसमें गेहूं की फसल लगाई है,अप्रैल को मुकुंदराव पिता सरावन माथनकरपत्नी मालता माथनकर और सरावन पिता नारायण माथनकर निवासी ग्राम रावा बटाई वाले खेत में लगी गेहूं की फसल काट रहे थे तीनों को फसल काटने से मना किया तो उसके साथ विवाद कर मारपीट को मारपीट के दौरान हंसिया से मार दिया जिससे उसे चोट आई। वंदना की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकुंदराव माथनकर मालता माथनकर और सरावन माधनकर के खिलाफ धारा 323,324 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत तीनों को दोषी ठहराते हुए धारा 324 में एक-एक वर्ष के कारावास और प्रत्येक को सात सात सौ रुपए के अर्थदंड से और धारा 323 के तहत छह-छह माह के कारावास से दंडित किया
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