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गुरुवार, 30 अप्रैल 2020

बैतूल जिले/आज के प्रमुख आदेश व जानकारी कलेक्टर डेस्क से

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।जनसंपर्क बैतूल

आज के महत्वपूर्ण समाचार- कलेक्टर डेस्क से

पेयजल संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु कंट्रोल रूम स्थापित
बैतूल, 30 अप्रैल 2020
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की निगरानी, हैण्डपंप खराब होने की सूचना एवं पेयजल समस्या संबंधी शिकायतों के तत्काल निराकरण हेतु जिला स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07141-238320 रहेगा। कंट्रोल रूम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकरी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
जिला स्तरीय कंट्रोल रूम प्रभारी कार्यालय समय में अनुरेखक श्री गणेश मगरदे को बनाया है, श्री मगरदे का मोबाइल नंबर 9407274274 है। इसी तरह प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण हेतु अनुरेखक श्री अंतर सिंग (मो.- 9074129717) एवं दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक भृत्य श्री राहुल बंसोड़ (मो.- 6264599792) उपलब्ध रहेंगे।
नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु उपखण्ड के अंतर्गत कार्यरत निम्न उपखण्ड के लिए संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री को उत्तरदायी बनाया गया है एवं उपखण्ड कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है-
विकासखण्ड बैतूल एवं आमला- सहायक यंत्री श्री रविशंकर वर्मा, मो.- 8839236032
विकासखण्ड मुलताई एवं प्रभातपट्टन- सहायक यंत्री श्री अमरसिंह दाहिया- मो.- 9584006571
विकासखण्ड भैंसदेही एवं आठनेर- सहायक यंत्री श्री पवनसुत गुप्ता, मो.-8882344335
विकासखण्ड चिचोली एवं भीमपुर- सहायक यंत्री श्री उमाकांत चौधरी, मो- 9669612143
विकासखण्ड शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी- सहायक यंत्री श्रीमती श्रीअंका वासनिक, मो.- 9131856251
उपखण्ड कार्यालय नियंत्रण कक्ष एवं प्रभारी
उपखण्ड बैतूल- उपयंत्री श्री ललित गुप्ता, मो.- 9425488026
उपखण्ड मुलताई- उपयंत्री श्री राजेश गौर, मो.- 9425381525
उपखण्ड भैंसदेही- उपयंत्री श्री अखिलेश बडोले, मो.- 9179287166
उपखण्ड चिचोली- उपयंत्री श्री योगेश धुर्वे, मो.- 8458868667
उपखण्ड शाहपुर- उपयंत्री श्री विवेक रामटेके, मो.- 9074975277
ग्रामीणजन उक्त नंबरों पर सीधे हैण्डपंप खराब होने की सूचना व पेयजल संबंधी शिकायतों से अवगत करा सकते हैं।


कोरोना वायरस कोविड-19-स्वास्थ्य विभाग हेल्थ बुलेटिन बैतूल (30.04.2020)
बैतूल, 30 अप्रैल 2020
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जी.सी. चौरसिया ने आज दिनांक 30.04.2020 का नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। आई.डी.एस.पी. से प्राप्त कुल प्रोग्रेसिव रिपोर्ट इस प्रकार है:-
1. विदेश भ्रमण से आये कुल व्यक्तियों की संख्या-241
2. विदेश भ्रमण से आये कुल व्यक्तियों की स्क्रीनिंग संख्या-152
3. राज्य/अन्य जिलों से आये यात्रियों की संख्या-36214
4. राज्य/अन्य जिलों से आये यात्रियों की स्क्रीनिंग संख्या-36214
5. विदेश से आये यात्रियों की संख्या जिन्हें होम कोरेंटाईन किया गया है-152
6. विदेश से आये यात्रियों की संख्या जिन्हें होम कोरेंटाईन पूर्ण हो चुका है-152
7. विदेश से आये यात्री जो गृह जिला/निवासरत जिला में वापस नहीं आये हैं (दूरभाष पर चर्चा अनुसार)-89
8. होम कोरेंटाईन किये गये कुल व्यक्तियों की संख्या (विदेशी व्यक्तियों को छोडक़र)-30762
9. होम कोरेंटाईन पूर्ण किये गए कुल व्यक्तियों की संख्या (विदेशी व्यक्तियों को छोडक़र)-26712
10. हॉस्पिटल आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या-04
11. जिले द्वारा जांच हेतु भेजे गए कुल सेम्पल संख्या-227
12. कोरोना वायरस सेम्पल रिपोर्ट पॉजीटिव संख्या-00
13. कोरोना वायरस सेम्पल रिपोर्ट निगेटिव संख्या-220
14. कोरोना वायरस सेम्पल रिपोर्ट अप्राप्त रिपोर्ट संख्या-05
15. कोरोना वायरस सेम्पल रिजेक्ट संख्या (पैथोलॉजी द्वारा सेम्पल रिजेक्ट कर दिया गया हो)-02
16. कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु संख्या-00
17. कोरोना संक्रमित (जिनका सेम्पल पॉजिटिव था) उपरांत ठीक हुए कुल व्यक्तियों/ मरीज की संख्या-00
18. कुल सर्वे किये गये घरों की संख्या (कंटेन्मेंट एरिया)-4294
19. अन्य कोई घटना या जानकारी होने पर उल्लेख करें-00
डॉ. चौरसिया ने बताया कि विभाग द्वारा नागरिकों का सतत् परीक्षण किया जा रहा है एवं कोरोना वायरस से बचाव एवं नियंत्रण संबंधी सलाह दी जा रही है। कोरोना वायरस सेम्पल भेजे गये संदिग्ध व्यक्तियों की कुल संख्या 209 है जबकि कुल भेजे गये सेम्पलों की संख्या 227 है। इस प्रकार अब तक कुल 18 व्यक्तियों के रिपीट सेम्पल भेजे गये।

फल, सब्जी, मोहल्लों की किराना एवं अन्य दुकानों के खुलने की व्यवस्थाओं में परिवर्तन
दुकान खोलने एवं डोर-टू-डोर डिलेवरी के समय में प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक शिथिलता
बैतूल, 30 अप्रैल 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने लॉक-डाउन के दौरान जिले में सब्जी, फल, मोहल्लों की किराना व अन्य दुकानें खुलने के पूर्व निर्धारित समय एवं आवश्यक सामग्रियों की डोर-टू-डोर सप्लाई के समय में परिवर्तन किया है।
 कलेक्टर ने बताया कि अब नगरीय क्षेत्रों में जो दुकानें प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक खुल रही थीं, वे प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक सामग्रियों की डोर-टू-डोर डिलेवरी का समय पूर्व में प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक था, अब वह प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक रहेगा।
बैतूल नगर एवं अन्य नगरीय क्षेत्रों में थोक सब्जी मण्डी खोले जाने का समय सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक रहेगा। बैतूल नगरीय क्षेत्र की सब्जी मण्डी कृषि उपज मण्डी बडोरा में संचालित होगी। अन्य नगरीय क्षेत्रों में सब्जी मण्डी के लिए स्थान संबंधित एसडीएम अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।
इस समय में ही सब्जी एवं जिले में उत्पादित फलों के विक्रेता किसान आदि थोक विक्रेताओं को विक्रय कर सकेंगे एवं इसी समय में थोक विक्रेताओं से फुटकर विक्रेता माल प्राप्त कर सकेंगे।
फल एवं सब्जी के फुटकर विक्रेता प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक चलित साधनों जैसे-हाथ ठेला, चार पहिया छोटा लोडिंग वाहन से नगर पालिका से वार्डवार अनुमति लेकर उन्हीं वार्डों में बिक्री कर सकेंगे।
यह बात ध्यान देने योग्य है कि पूर्व व्यवस्था अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के फल एवं सब्जी उत्पादक किसान जो दोपहिया वाहन से अपनी सब्जी/फल लाकर बेचते हैं, उन्हें किसी अनुमति की व्यवस्था नहीं होगी। वे अपना विक्रय कार्य प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे के बीच कर सकेंगे।
जिले के नगरीय क्षेत्रों में छोटे चार पहिया वाहनों से पूर्व से प्रचलित सब्जी, फल विक्रय की अन्य जो भी व्यवस्था है, उसके संबंध में संबंधित नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।  
संबंधित नगरपालिका के समक्ष ऐसे फुटकर विक्रेताओं के आवेदन को क्षेत्रवार इस प्रकार से अनुमति देगी, जिससे किसी विशेष क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन हो।
कलेक्टर ने बताया कि बैतूल नगर में जिले के बाहर से आने वाले फलों हेतु यह व्यवस्था की जाती है कि कंपनी बाग के पास स्थित थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेताओं को सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक यह फल सामग्री प्रदाय कर सकेंगे। फुटकर विक्रेताओं को चलित साधनों जैसे-हाथ ठेला, छोटे चार पहिया लोडिंग वाहन से इनकी बिक्री की अनुमति संबंधित नगरपालिका को क्षेत्रवार देना होगी एवं इस प्रकार नियंत्रण रखना होगा कि किसी क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ न हो।
नगरीय निकायों को फुटकर फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए इस प्रकार की अनुमतियां देते हुए सामान्य परामर्श एवं निर्देश संबंधित एसडीएम अथवा कार्यपालन दण्डाधिकारी से प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों का भी अभिमत लिया जाएगा।
फलों एवं सब्जियों की विक्रय व्यवस्था, थोक सप्लाई चैन आदि की नोडल एजेंसी संबंधित नगरीय निकाय रहेंगे। एसडीएम/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण में समस्त कार्रवाई एवं निगरानी सम्पन्न होगी।
समस्त थोक एवं फुटकर विक्रय के स्थानों पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी), मास्क लगाना एवं सभी को व्यवस्था में सहयोग करना बंधनकारी होगा। उल्लंघन की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
आमजन से अपील की गई है कि इस सुविधा के साथ लागू प्रतिबंधों का भी वे पालन करें, अन्यथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जारी किया है। पूर्व में जारी समस्त आदेश उक्त आदेश से संशोधित रहेंगे, परन्तु शेष विषय वस्तु पूर्वानुसार लागू रहेगी। आदेश एकपक्षीय रूप से प्रभावशील किया गया है।

187 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शहरी स्वास्थ्य दल द्वारा किया गया
बैतूल, 30 अप्रैल 2020
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.सी.चौरसिया ने बताया कि गुरूवार 30 अप्रैल 2020 को शहरी क्षेत्र बैतूल में बाहर से आये 187 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शहरी स्वास्थ्य दल द्वारा किया गया।
स्वास्थ्य दल में डॉ. रजनीश शर्मा, श्री बसंत साहू एवं श्री रमेश बिहारे सम्मिलित रहे। सभी नागरिकों में किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं पाये गये। परीक्षण किये गये सभी नागरिकों को घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने, मास्क का उपयोग करने हेतु सलाह दी गई एवं किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता हेतु कॉल सेंटर का नम्बर प्रदाय किया गया।
समाचार क्रमांक/205/839/04/2020

होम क्वारेंटाइन के 28 दिन पूर्ण कर चुके नागरिकों के घरों पर चस्पा की गई नीली/पीली पर्ची स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले जाने के आदेश जारी
बैतूल, 30 अप्रैल 2020
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.सी.चौरसिया ने बताया कि गुरूवार 30 अप्रैल 2020 को कलेक्टर श्री राकेश सिंह द्वारा दिये गये निर्देशानुसार होम क्वारेंटाईन के 28 दिन पूर्ण किये गये नागरिकों के घरों पर चस्पा की गई पर्ची स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
बाहर से आये वे नागरिक जिनके होम क्वारेंटाईन के 28 दिन पूर्ण हो चुके हैं और जिनके घरों के सामने नीली/पीली पर्ची लगी है, वहां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वत: जाकर पर्ची हटाने एवं इसकी सूचना संबंधित नागरिकों को देने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही निर्देशित किया गया है कि उक्त नागरिकों के पास एन्ड्राइड फोन उपलब्ध होने पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाया जाये तथा समय-समय पर मॉनीटरिंग की जाये। किसी प्रकार के कोई विशेष प्रकरण सामने आने पर उसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ कार्यालय को दिये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।


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लॉक डाउन और जुआँ/ 11 जुआड़ी पकड़ाए। मुलताई

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई

नगर में लाक डाऊन के दौरान जुंए एवं अवैध शराब बिक्री का व्यवसाय खूब फल फूल रहा है। पुलिस द्वारा लगातार दबिश देकर प्रकरण बनाने के बावजूद जुंआरी फिर फड़ जमा रहे हैं जिससे पवित्र नगरी का माहौल खराब हो रहा है। गुरूवार महावीर वार्ड में नागदेव मंदिर के पास की गली के एक मकान में जुंआ चल रहा था। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर 11 जुंआरियों को रंगे हाथों जुंआ खेलते पकड़ा। बताया जा रहा है कि उक्त मकान में दो दरवाजे थे जिसका फायदा उठाकर कुछ जुंआरी भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने भी दोनों दरवाजों पर दबिश दी जिससे कोई भी जुंआरी भाग नही पाया और एक साथ सभी जुंआरियों को पैसे एवं ताश के पत्तों सहित पकड़ा। जुंआ खेलते हुए शेषराव पिता श्रीराम56 वर्ष नेहरू वार्ड, पन्नालाल पिता भैयालाल साहू 55 वर्ष महावीर वार्ड, विकास पिता दुर्गा प्रजापति 32 वर्ष नेहरू वार्ड, कन्हैयालाल साहू पिता झनकलाल साहू 30 वर्ष नेहरू वार्ड, प्रकाश पिता नान्हू प्रजापति 28 नेहरू वार्ड, सचिन पिता अर्जुन प्रजापति 30 वर्ष महावीर वार्ड, महेन्द्र पिता अजाबराव साहू 24 वर्ष महावीर वार्ड मुलताई, दीपक पिता नारायण प्रजापति 32 वर्ष नेहरू वार्ड, कमलेश पिता भूरा साहू 30 वर्ष नेहरू वार्ड, दुर्गेश पिता मनोहर ढीमर 30 वर्ष नेहरू वार्ड तथा कैलाश पिता नत्थू साहू 50 वर्ष नेहरू वार्ड मुलताई पकड़ाए हैं जिनके पास से लगभग सात हजार रूपए नगद सहित ताश के पत्ते जब्त किए गए। इस संबन्ध में थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि उक्त जुंआरियों पर जुंआ एक्ट सहित लाक डाऊन के उल्लंघन की धारा भी लगाई जा रही है। मनोज सिंह ने बताया कि सूचना पर एसआई पिपलौदे, प्रधान आरक्षक आठवले, आरक्षक लुकमान, रोहित, रविन्द्र नागले सहित टीम नागदेव मंदिर के पास स्थित कमरे के पास पहुंची जहां जुंआ संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व भी सूचना पर पुलिस पहुंची थी लेकिन कमरा नही मिलने के कारण बैरंग लौट आई थी लेकिन गुरूवार पुलिस पूरी तैयारी से महावीर वार्ड में पहुंची और उक्त कमरे के दोनों दरवाजों पर दबिश देते हुए जुंआरियों का रंगे हाथों आखिर पकड़ ही लिया। पुलिस ने बताया कि जुंआरी भागने का प्रयास कर रहे थे लेकिन सभी जुंआरियों को एक साथ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पकड़ाए गए जुंए में महावीर वार्ड, नेहरू वार्ड एवं गांधी वार्ड के लोग शामिल हैं।

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युवती से गैंगरेप, भाई को फेंका कुए में, 5 को पकड़ा दो फरार

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । -बैतूल/ पाढर Update

खबर बनाने तक जानकारी- आगे जानकारी मिलने पर अपडेट की जाएगी, कोतवाली में पूछताछ जारी है।


  • पाढर क्षेत्र में पेट्रोल डलवाकर लौट रहे मौसेरे भाई को कुएं में फेंक बहन (20) से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 
  • सभी सात आरोपियों की पहचान हो गई है। 
  • इनमें से पांच हिरासत में लिया गया है जिनमें से तीन नाबालिग हैं।

लॉकडाउन के दौरान पाढर क्षेत्र में बुधवार रात 8.15 बजे मौसेरे भाई के साथ बाइक से पास के गांव से पेट्रोल भराने युवती पाढर अाई थी। लाैटते समय गाड़ी खराब हुई तो दोनों उतरे। तभी दो बाइक पर 7 लड़के आए और गाली-गलौज की। तीन लड़के युवती के भाई को पकड़कर ले गए और छिंदी इमली के कुएं में फेंक दिया। वापस आकर सात आरोपियों ने संजोई टेकरी स्टाप डैम के पास युवती से दुष्कर्म किया। छह लड़के दो बाइक से चले गए, सातवां आरोपी युवती को बाइक से पिसाजोड़ी जोड तरफ ले जा रहा था। वहां रास्ते में सामने से युवती काे ढूंढ़ते हुए चचेरा भाई और कुएं से निकलकर आया मौसेरे भाई सामने आ गया। दोनों ने एक आरोपी को पकड़ा और उससे नाम पूछे। उसने अपना और साथियों के नाम बताए। उसका आधार कार्ड और मोबाइल जब्त कर लिया। इसी बीच वह हाथ छिटकाकर भाग गया। थाने पर सभी सात आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। पांच आरोपियों को पकड़ा है।
लॉकडाउन में वारदात : जिले में दो बाइक पर सात युवक घूम रहे थे, लॉकडाउन की निगरानी पर फिर उठे सवाल
तीन लड़के लाए, बाकी दूर खड़े रहे, बाइक भी ले आए
पाढर के समीप के गांव की 20 साल की युवती अपने मौसेरे भाई के साथ बुधवार रात पेट्रोल भराने के बाद लौटते समय पाढर के शिवमंदिर के पास उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। तब दो बाइक पर सात युवक वहां आए और दोनों को गालियां देने लगे। मौसेरे भाई को पकड़कर पहले मारपीट की फिर एक तरफ ले जाकर उसे कुएं में फेंक दिया। इसके बाद तीनों युवक लौटकर आए, तब तक युवती को चार युवकों ने पकड़कर रखा। वापस लौटने पर तीन युवकों ने युवती को गालियां दी और दो बाइक पर बैठाकर तीन युवक युवती काे जंगल की संजोड़ टेकरी पर स्टाफ डैम के पास ले गए, जहां पर पहले तीन युवकों ने बारी-बारी से गैंगरेप किया। इसके बाद शेष तीन आरोपियों को बाइक से वहां बुला लिया इसके बाद तीन आरोपियों ने भी गैंगरेप किया। मौसेरे भाई को कुएं में फेंकने से कमर में जबकि मारपीट से पीड़िता को कमर व घुटने में चोट है।
सात आरोपियों में एक नेमावर का रहने वाला है

  • पुलिस ने युवती की शिकायत पर तीन नाबालिग सहित कुप्पा निवासी शुभम बेले (22), संदीप खातिया (23), लोकेश सोने निवासी नेमावर, पवन बेले निवासी रायपुर गांव पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने कुप्पा गांव के रहने वाले तीन नाबालिग सहित शुभम बेले तथा संदीप खातिया को हिरासत में लिया है। वहीं नेमावर निवासी लोकेश सोनी व पवन बेले अभी तक फरार है। एसडीओपी विजय कुमार पुंज ने बताया आरोपियों की तलाश की जा रही है।
हाईवे से 2 किमी दूर ले जाकर की गई गैंगरेप की वारदात
पाढर से करीब चार किमी दूर नेशनल हाईवे पर स्थित पीसाजोड़ी जोड़ से आरोपी युवती को बाइक पर बैठाकर 2 किमी दूर संजोड़ टेकरी पर लेकर गए, जहां गैंगरेप किया। लॉकडाउन में भी आरोपी रात में घूम रहे थे। पाढर से चार किमी दूर वारदात होने से पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि सात लोग दो बाइक पर कैसे घूम रहे थे और वारदात भी की।
घेरकर पकड़े गए एक अाराेपी के मोबाइल में थे सभी आरोपियों के फोटो जिसे जब्त कर लिया वर्ना पीड़ितों के लिए आरोपियों की पहचान हो जाती मुश्किल
वारदात में युवती के मौसेरे भाई को आरोपियों ने कुएं में फेंक दिया था। रात के लगभग 12 बजे वह किसी तरह कुएं से निकलने में सफल रहा। कुएं से निकलकर उसने अपने भाई राजा को फोन किया तो वह गांव से दो छोटी बहनों को बैठाकर वहां पर पीसजोड़ी जोड़ पर आया। इस दौरान आरोपी लोकेश सोनी पीड़िता को बाइक पर बैठाकर पीसाजोड़ी जोड़ पर आ गया। दोनों भाइयों ने उसे पकड़ लिया और उससे शेष आरोपियों के बारे में पूछताछ की। दोनों भाई ने आरोपी लोकेश की जेब से मोबाइल निकाल लिया, जिसमें सभी आरोपियों के फोटो थे। इस बीच दोनों भाई, पीड़िता और आरोपी को लेकर पेट्रोल पंप पर मदद मांगने जा रहे थे। इस दौरान पीड़िता के भाई ने पुलिस से मदद मांगने के लिए मोबाइल निकाला तो आरोपी लोकेश हाथ झटककर वहां से भाग गया। पीड़िता ने घटना की सूचना बड़ी बहन को दी। इसके बाद रात 12.30 बजे पुलिस में शिकायत की और आरोपी का मोबाइल और आरोपियों के फोटो मोबाइल में बताए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
मजदूरी का काम करते थे आरोपी, इनमें दो सगे भाई भी हैं शामिल
गैंगरेप की सातों आरोपी मजदूर हैं। कोतवाली टीआई राजेंद्र धुर्वे ने बताया घटना को अंजाम देने वाले पवन बेले और शुभम बेले सगे भाई हैं जो कुप्पा के हैं। नेमावर निवासी लोकेश सोने पवन बेले का ही रिश्तेदार है जो दो माह पहले नेमावर से कुप्पा आया था। वह भी मजदूरी करता है। टीआई ने बताया आरोपियों के परिवार भी मजदूरी करने वाले हैं। गांव सहित आसपास के इलाकों में जहां काम मिल जाए, सातों आरोपी वहां पर मजदूरी करते थे। कभी कुअां खुदाई तो कभी खंती खोदने का काम करते थे। घटना की रात को सातों युवक बाइक से पाढर आए थे। इसी दौरान रात होने का फायदा उठाकर उन्होंने पीड़िता से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। रायपुर निवासी संदीप कुएं खुदाई की मशीन पर काम करने के लिए कुप्पा आया हुआ था। घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश है। पुलिस ने शेष आरोपियों की तलाश में रात में भी कई जगह दबिश दी।
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शनिवार, 25 अप्रैल 2020

निजी विद्यालयों को लॉकडाउन में फीस नियमों को शिथिल रखने के निर्देश

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई
एमपी फाईटस कोरोना स्कूल

#MPFightsCorona निजी विद्यालयों को लॉकडाउन में फीस नियमों को शिथिल रखने के निर्देश -------------------- राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अन्य समस्त बोर्ड से सम्बद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में फीस संबंधी नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिये हैं। इन विद्यालयों से कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 की 30 जून तक जमा कर सकने वाले बकाया शुल्क के लिये कोई विलंब शुल्क नहीं लें। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये आगामी आदेश तक कोई शुल्क वृद्धि नहीं करें। पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिये बाध्य नहीं करें।  शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निजी विद्यालयों द्वारा पालकों की सुविधानुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम 4 किश्तों में फीस ली जा सकेगी। फीस जमा न किये जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जायेगा। आर्थिक कठिनाइयों के कारण पालकों द्वारा आपदा अवधि में शुल्क को स्थगित किये जाने का अनुरोध किये जाने पर विद्यालय फीस स्थगित कर शुल्क को आगामी महीनों में किश्तों के आधार पर समायोजित करेंगे।  निजी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन अथवा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ऑनलाइन अध्यापन गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। निर्देशों में कहा गया है कि विद्यालय ऐसी गतिविधियाँ जारी रख सकेंगे। इसके लिये विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस नहीं ली जायेगी। सभी निजी विद्यालय अपने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करेंगे। निजी विद्यालय किसी भी स्थिति में संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को खरीदने के लिये पालकों को बाध्य नहीं करेंगे।

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शुक्रवार, 24 अप्रैल 2020

*मुलताई/अधिवक्ता संघ सचिव, एक महिला समेत 7 पर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने की धारा व एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।मुलताई
आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाली पत्नि समेत 7 पर मामला दर्ज
बार कौंसिल मुलताई के सचिव सहित मृतक की पत्नी पर मामला पंजीबद्ध


मुलताई। नगर के ताप्ती वार्ड निवासी 32 वर्षीय गोलू उर्फ गुणवंत खातरकर ने 27 फरवरी को अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या की गई थी। उक्त मामले में विवेचक एसआई तरूणा भारद्वाज द्वारा मर्ग जांच में पाया कि युवक गुणवंत खातरकर को पत्नि सोनल सोनी व सोनल के 6 अन्य रिश्तेदारों द्वारा प्रताडि़त किया जा रहा था। जिससे तंग आकर गुणवंत द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाया था। जंाच अधिकारी एसआई तरूणा भारद्वाज ने बताया कि मृतक के जेब से एक 6 पेज का सुसाईड नोट मिला था, जिसमें उल्लेख किया था कि अपनी मौत का जिम्मेदार लखन सोनी, नितेश सोनी, महेश सोनी, विशाल सोनी, आलोक सोनी, अंकित सोनी व एक दोस्त तथा खादबीज की दुकान वाले चाचा व उनका नौकर को ठहराया है। सुसाईड नोट में यह भी उल्लेख किया कि पत्नि सोनल व उसके परिजनों द्वारा उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर बार-बार लड़ाई झगड़ा करते है। इन्ही कारणों से आत्महत्या करना बताया। जांच के दौरान यह तथ्य मिले की अंकित सोनी के दो चाचा है जिनकी बस स्टेण्ड पर खादबीज की दुकान है। किस चाचा व उसके नौकर द्वारा प्रताडि़त किया इसका उल्लेख सुसाईड नोट में नहीं है। मृतक गुणवंतराव के परिजनों द्वारा भी सोनल सोनी से लव मेरिज करने के कारण सोनल के परिवार वालों की जानकारी नहीं होने की बात कहीं गई। प्रारंभिक जांच में मृतक गुणवंतराव की मृत्यु सोनल सोनी व उसके परिजन लखन सोनी, नितेश सोनी, महेश सोनी, विशाल सोनी, आलोक सोनी द्वारा जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर लड़ाई झगड़ा करके प्रताडि़त करने के कारण होना पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 306, 34 व एससी एसटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

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गुरुवार, 23 अप्रैल 2020

मुलताई/3 वर्ष के बच्चे की तेज बुखार से मौत, कोरोना जाँच सेम्पल भेजा।

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई

  • मुलताई के बंड्या ग्राम का मामला
  • बच्चे के परिजनों से ग्रामीण मीडिया की बात- बच्चे का जन्म से ही बीमार होना व कमजोर होना बताया गया। साथ ही पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार बच्चा कुपोषण का शिकार था व कमजोर भी था जिसका इलाज भी जारी था।
  • स्वास्थ्य विभाग ने सावधानियां रखते हुए : बच्चे का सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजा
  • पिता को भी खासी के लक्षण दिखे।


मेडिकल टीम की उपस्थिति में पूरी सतर्कता के साथ दफनाया बच्चे का शव

शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज गुरुवार एक मृत बच्चे को लाया गया। बताया जा रहा है कि तेज बुखार से तप रहे वेद पिता भगवान कवडकर उम्र 3 वर्ष निवासी बांड्या खापा को परिजनों द्वारा एक निजी क्लिनिक में लाया गया जहां से सरकारी अस्पताल लाया गया। बीएमओ तोमर ने बताया कि बच्चा मृत अवस्था मे अस्पताल लाया गया था। मृत बच्चे के परिजन अनुसार बच्चा मानसिक विकलांग एवम कमजोर था जो बुखार से पीड़ित था। बीएमओ तोमर के अनुसार पिता भगवान कवडकर को भी खांसी के लक्षण थे। सावधानी के तौर पर मृतक बच्चे का शव सेनेटाइज्ड किया गया तथा कोरोना जांच के लिए सेम्पल लिया गया, जिसके बाद शव को पॉलीथिन में पूरी सतर्कता के साथ पैक किया गया। स्वास्थ्य टीम की उपस्थिति में शव एम्बुलेंस से ग्राम बांड्या खापा ले जाया गया जहां मेडिकल टीम की उपस्थिति में दफनाया गया।बिस दौरान अंतिम संस्कार में अधिक लोग शामिल नही होने की हिदायत देते हुए सोशल डिस्टेन्स का भी पालन किया गया। बीएमओ तोमर के अनुसार सतर्कता के चलते जांच हेतु सेम्पल लिया गया है जो जांच के लिए भेज जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी स्वास्थ्य अमले द्वारा एसडीएम तथा नगर पालिका को दी गई है।


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मछली मरने से ग्रामों में भय

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । ग्राम बुण्डाला

मुलताई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुण्डाल डेम में अचानक बड़े पैमाने मछलियों के मरने से आजु-बाजू के ग्रामीणों में दहशत का वातावरण हो गया है।  जिसकी तत्काल सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी।देखे ग्रामीण मीडिया की रिपोर्ट।

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बुधवार, 22 अप्रैल 2020

किराना, सब्जी दूध के नए आदेश। लॉक डाउन 2.0। देखें वीडियो रिपोर्ट। नए आदेश। एक साथ

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल कलेक्टर कार्यालय
,(आगामी आदेश तक)

लॉक-डाउन के दौरान जिले में प्रभावशील व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश

बैतूल, 22 अप्रैल 2020

Video

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21अप्रैल 2020 को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में बैतूल जिले में भारत शासन की गाइडलाइन दिनांक 15 अप्रैल 2020 के परिप्रेक्ष्य में जो गतिविधियाँ स्वीकृति की गई एवं जिनको दिनांक 20 अप्रैल 2020 से छूट दी जाना है, उनके संबंध में विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी प्रतिभागियों, समिति के अशासकीय सदस्य, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी यथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वाणिज्य कर अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी आदि के द्वारा इस पर विचार- विमर्श किया गया।
कलेक्टर ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन ने 20 एवं 21 अप्रैल 2020 को विभिन्न गतिविधियों में छूट एवं उनकी समय समय में छूट के परिपेक्ष्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जो कठिनाई दिखाई पड़ी है, उस पर प्रकाश डालते हुए एवं संक्रमण के परिपेक्ष्य में अनुरोध किया कि इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए एवं किसी भी कीमत पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए अन्यथा जिला जो वर्तमान में संक्रमण से सुरक्षित है, उसको आसन्न खतरा हो सकता है। विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा यह निर्णय किया गया है कि बैतूल जिले के नगरीय क्षेत्रों में आस पास से लगे ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन का परिचालन हो रहा है। नगर के निवासियों ने यह मानकर कि छूट प्राप्त हो गई है, मुख्य मार्ग पर आवश्यकता से अधिक भीड़ दो दिनों में की है, इन परिस्थितियों में जिले में कोराना संक्रमण के रोकथाम की दृष्टि से समिति के विचार-विमर्श उपरांत निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है-



दूध उत्पाद की डोर टू डोर डिलेवरी जिले भर में पूर्वानुसार प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक ही है।



सब्जियों की पूर्वानुसार किसान समद्धि बाजार एवं किसानो द्वारा दोपहिया वाहन से प्रभावी व्यवस्था डोर टू डोर डिलेवरी की है, वह भी प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक ही है।



मोहल्ले की किराना दुकानों में सोशल डिटेंसिंग का पालन करते हुए प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक ही खुली रहेगी।



समस्त नगरीय क्षेत्रो में मुख्य सडक़ों पर किसी भी प्रकार की दुकानें बिल्कुल न खोली जावे, जैसे कि बैतूल नगर के गंज क्षेत्र, कोठीबाजार क्षेत्र, लल्ली चौक क्षेत्र एवं सदर बाजार क्षेत्र के मुख्य सडक़ों पर किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं खोली जावेगी।



अत्यावश्यक वस्तुएँ जैसे किराना दुकाने जो डोर टू डोर डिलेवरी विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा वर्तमान में की जा रही है, वह भी वर्तमान प्रक्रिया अनुसार प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक ही की जा सकेगी।



थोक व्यापारी हेतु माल की लोडिग/अन्लोडिग एवं फुटकर दुकानदारों को देने हेतु वर्तमान में जो व्यवस्था है शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक है, वह शाम 7 से रात्रि 11 बजे तक रहेगी।


दिनांक 20 अप्रैल 2020 से जिन गतिविधियों में छूट विभिन्न विज्ञप्तियों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेश दिनांक 19/04/2020 एवं 21/04/2020 से दी गई है उनके लिये सक्षम अधिकारी से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन करना व मानक संचालन प्रक्रिया के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के पश्चात ही संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ कार्य पालिक मजिस्ट्रेट सह इसिंडेट कमांडर अनुमति देगें, ऐसा स्पष्ट, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी किये गये धारा 144 में उल्लेखित है।

उद्योग हेतु समस्त अनुमति का समन्वय महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र कर रहे हैं एवं कार्यालयीन आदेश दिनांक 2/04/2020 में उनके फोन नंबर एवं ईमेल आईडी में दिये जा चुके हैं जो इस प्रकार है। ( मोबा. नं. - 9424426555, ईमेल आईडी - gmibet@nic.in) समस्त प्रकार के आवेदन उपरोक्त ईमेल पर दिये जावेंगे और यह इन आवेदनो का निराकरण सक्षम अधिकारी से करवायेगें। अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के आवेदन वाणिज्यिक कर अधिकारी बैतूल मोबा. नं. 9826024692, ईमेल आईडी - cto.betul@mptax.mp.gov.in पर भेजे जा सकेंगे एवं वे ही इन आवेदनों का निराकरण विभिन्न प्राधिकारियों से करवाएंगे।
जहां इस प्रकार की अनुमतियों में निर्णय अथवा वाहनों का परिचालन एक तहसील से दूसरी तहसील में हैं, इस प्रकार की समस्त अनुमतियाँ देने हेतु सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बैतूल रहेंगे। परंतु किसी भी संस्था/व्यक्ति को इन्हें सीधे आवेदन नहीं देना है यहां यह स्पष्ट किया जाता हैं कि यह व्यवस्था विभिन्न तरह की व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध में है न कि उन निजी व्यक्तियों के लिए जो किसी आपातकालीन परिस्थिति अथवा बीमारी के परिप्रेक्ष्य में आना जाना चाहते है। आपात कालीन परिस्थिति एवं बीमारी के परिप्रेक्ष्य में जिले के बाहर अथवा प्रदेश के बाहर आने जाने की अनुमति व्यक्ति/वाहन दोनों को शामिल करते हुए, व्यवस्था ऑनलाइन ही रहेगी एवं यह अनुमति ऑनलाइन ही दी जावेगी। जिले के समस्त नागरिकों से यह अपील की जाती है कि इस प्रकार की अनुमति वेबसाइट http://mapit.gov.in/covid-19/ व्हाट्सएप नंबर- 9425873988, 9425610001 (मात्र कठिनाई हेतु) पर ही भेजें। इस संबंध में लिखित आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये जा सकेगें, यह भी स्पष्ट किया जाता है।
बैतूल एवं अन्य तहसील मुख्यालय पर औदयोगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने/विनियमित करने के संबंध में यदि कोई प्रतिष्ठान/व्यक्ति अपना आवेदन किसी तहसील मुख्यालय पर देना चाहते हैं तो वे वहां भी दे सकेंगे।
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी इसे आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी को व्हाट्सप नंबर/ ईमेल पर अग्रेषित करते रहें एवं इन सभी का निराकरण दोपहर में 2 बजे तक प्राप्त आवेदनों की स्थिति में उसी दिन रात्रि तक एवं दोपहर 2 बजे के पश्चात प्राप्त आवेदनों का निराकरण अगले दिन दोपहर 1.30 बजे तक कर दिया जाकर यथास्थिति सर्वसंबंधित को इसकी सूचना ईमेल/व्हाट्सप एवं जहां संभव हो सके भौतिक रूप से भी दी जा सकेगी।
समस्त प्रकार के शासकीय निर्माण कार्य जो कि दिनांक 15 अप्रैल 2020 की गाईडलाईन में प्रावधानित है एवं अन्य शासकीय गतिविधियाँ, उनके संबंध में व्यवस्था यह है कि संबंधित विभाग के जिला अधिकारी इस तरह की अनुमति के पत्र अपर जिला दण्डाधिकारी को देवेगे। वे भी इन आवेदनों पर विधि एवं प्रक्रिया का पालन करने की शर्त पर अनुमति देते रहेगें।
दिनांक 15/04/2020 की गाईड लाईन में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के कार्य, कृषि संबंधी कार्य एवं अन्य कार्य जो अनुमति प्राप्त है वे यथावत चलते रहेगे। कृषि उपकरण की बिक्री करने वाले दुकान/प्रतिष्ठानों द्वारा कृषि उपकरणों के साथ-साथ अन्य हार्डवेयर व अन्य ऐसे उत्पाद, जो कृषि उपकरण नहीं है, कि बिक्री करने की शिकायत मिली है, अत: इन दुकानदारों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर से अनुमति लेनी होगी एवं इनके आवेदनों का समन्वय वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
खाद, बीज एवं कृषि की दवाई की दुकानों का समय पूर्व में दी गई अनुमति के अनुसार प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक है, परंतु इसका कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग एवं एसओपी का पालन किया जावे। यहां पर स्पष्ट किया जाता है कि बैतूल नगर एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में यदि ऐसी दुकान मुख्य मार्गों पर है तो उसकी अनुमति देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं स्थापना स्वामी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए ऐसी अनुमति दी जावे।
ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों हेतु इन सामान्य निर्देशों का ध्यान रखते हुए एवं धारा 144 के अंतर्गत जारी किये गये आदेश दिनांक 19/04/2020 एवं दिनांक 21/04/2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं भारत सरकार की गाईड लाईन के परिप्रेक्ष्य में अन्य अनुमतियाँ संबंधी आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ कार्यपात्रिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर देवेगे एवं कठिनाई का निराकरण करेगे। परंतु यह व्यवस्था पूर्णत: ग्रामीण क्षेत्र के लिये है एवं उपरोक्त के परिप्रेक्षय में सामान्य निर्देशों के पूर्णत: अध्यधीन है।
विभिन्न तरह के पोल्ट्री उत्पादों की डोर टू डोर डिलेवरी प्रात: 5 बजे से प्रात: 8 बजे तक की अनुमति है एवं इस व्यवस्था को निर्धारित किया जाता है। उपसंचालक पशु चिकित्सा अधिकारी इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराते रहेगें। इस हेतु डोर टू डोर डिलेवरी देने एवं दुकानदारों व व्यापारिीयों को अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अविलंब देवेगे।
जिले में विभिन्न वेयर हाउस में लोडिंग/अनलोडिंग जैसे सीमेंट, लोहा आदि एवं उसकी सप्लाई चैन जैसा कि दिनांक 15 अप्रैल 2020 की गाईडलाईन में प्रावधानित है में भी अनुमति थोक व्यापारी की भांति नगरीय क्षेत्र में शाम 7 से रात्रि 11 बजे तक रहेगी एवं इस प्रकार के आवेदन पत्रों में अनुमति का समन्वय जिला वाणिज्यिक अधिकारी करेंगे। संबंधित सक्षम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमांडर अपने क्षेत्र के अंतर्गत इसकी अनुमति एक तहसील में दे सकेंगे। विशेष अनुमति की आवश्यकता होने पर इसकी अनुमति अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
इन सभी प्रकार की व्यवस्था का आशय यह है कि आवेदन पत्र व्हाट्सप एवं ईमेल पर भेजे जावे अन्यथा कि स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजेशन का पालन करते हुए तहसील कार्यालय को आवेदन दे सकते है। कलेक्ट्रेट में इस हेतु  बनाई गई व्यवस्था में भी आवेदन दिया जा सकता है परंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों एवं विभागीय कार्य आदि के आवेदन महाप्रबंधक जिला उदयोग एवं व्यापार केन्द्र एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा एवं संबंधित विभागों के जिला अधिकारीयों के माध्यम से ही प्राप्त किये जावेंगे। यदि आवेदन सीधे प्राप्त होते है तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन संबंधी शर्त एवं एसओपी की सुनिश्चितता कराने हेतु पाबंद उपरोक्त अधिकारी करेंगे।
यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि मोहल्ला किराना दुकानें, किराना एवं अत्यावश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर डिलेवरी, सब्जी, दूध एवं उसके उत्पाद की डोर टू डोर डिलेवरी ही ऐसी गतिविधियाँ है जिनके लिये किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं एसओपी का पालन करना अनिवार्य है।
उपरोक्त व्यवस्था का निर्णय दिनांक 21/04/2020 को जिला आपदा प्रबंधन की समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जनहित, लोकहित एवं संक्रमण को देखते हुए लिया जा रहा है इसमें कठिनाई के निराकरण हेतु समय-समय पर जिला आपदा प्रबंधन की बैठक के समय पर चर्चा की जाकर आगामी बदलाव किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में यह व्यवस्था दिनांक 03/05/2020 तक प्रचलित रहेगी।
उपरोक्त व्यवस्था जिला दण्डाधिकारी बैतूल के प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 19/04/2020 एवं दिनांक 21/04/2020 में किये गये प्रावधानों के अनुक्रम में की जा रही है एवं सर्वसंबंधितों को इस व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा एवं इसका उल्लंघन प्रावधान का उल्लंघन माना जावेगा।
दिनांक 03 मई तक इस व्यवस्था में जिले से नागरिकों को कोई कठिनाई हो तो वे अपनी शिकायत कॉल सेंटर 07141-233857 पर नोट करा सकते हैं। इसके प्रभारी अधिकारी श्री मनीष वरवड़े जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग बैतूल हैं।
उपरोक्त व्यवस्था कन्टेन्मेंट एरिया भैंसदेही में लागू नहीं होगी। इसके लिए पृथक से आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी को जारी है। वे समस्त व्यवस्था उसी अनुसार करेंगे एवं सर्वसंबंधित अनुमति देने वाले अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि कन्टेन्मेंट एरिया में उनकी अनुमति प्रभावी नहीं रहेगी।


पुराने आदेश समझने योग्य जानकारी:(,इसमे से उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी यथावत हैं।)
दिनांक 20.4.2020 से कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु (कोविड-19 )जिले में पूर्व से प्रभावी एवं जारी किये गये आदेश धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, को निम्न सीमा तक एवं निम्न प्रकार से संशोधित करते हुए एवं नवीन प्रावधान करते हुए एवं इन प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर नवीन व्यवस्था देने के अध्यधीन रहते हुए मैं राकेश सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्व साधारण के पालनार्थ निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं।


निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी-
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सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, ऑटो, साइकिल रिक्शा, टैक्सी एव अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधन

चिकित्सा कारणों को छोडक़र या इन दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का अंतर-जिला और अंतर-राज्य आवागमन।
सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि।
इन दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा अन्य समस्त गतिविधियां।
सभी होटल/लॉज/मैरिज गार्डन/धर्मशालाएं/सिनेमा हॉल, मॉल. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायाम शाला, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।
सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य/अन्य सभाएँ/यात्राएं सहभोज।
सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक मण्डली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं।
अंतिम संस्कार के मामले में, बीस से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

निम्नलिखित गतिविधियां विनियमन एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए व भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्र. 40-3/2020-डीएम-आई (ए) दिनांक 15/04/2020
एवं 6-4-2020 के द्वारा जारी गाईड लाईन जिसका संबंध कोविड-19 की रोकथाम से है, में संलग्न परिशिष्ट-एक एवं परिशिष्ट-दो जिसमें कि विभिन्न कार्यालयों, कार्यस्थलों, फैक्टरीज एवं स्थापनाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने से है, के साथ संचालन/खोले जाने की अनुमति रहेगी -
सभी चिकित्सा सेवाएं
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सभी अस्पताल, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरी, क्लीनिक खुले रहेंगे एवं कार्य करते रहेंगे। इनमें कार्यरत/सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को उनकी स्थापनाओं पर अपना पहचान पत्र दिखाते हुए आने-जाने की अनुमति रहेगी। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी उत्पादन ईकाईयां, पैथोलॉजी आदि भी कार्य करते रहेंगे। पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सालय एवं इससे जुड़े हुए समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान जैसे पैथोलॉजी, लैब, वैक्सीन आदि की व्यवस्था भी प्रचलित रहते हुए खुले रहेंगे। सभी प्रकार की एंबुलेंस का आना-जाना निर्बाध रहेगा। मेडिकल से जुड़ी सभी तरह की ईकाईयां जो दवाइयां निर्माण, ऑक्सीजन सिलेण्डर, उपकरण पैकेजिंग आदि भी अपना कार्य निष्पादन करती रहेगी। सभी सथानों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा।
कृषि एवं बागवानी संबंधी गतिविधियां खुली एवं क्रियाशील रहेंगी। समस्त प्रकार की खेती-बाड़ी के कार्य प्रारंभ रहेंगे। समस्त प्रकार के कृषि उत्पादों का विक्रय, उपार्जन इस हेतु निर्धारित केन्द्रों एवं मंडियों में जिस प्रकार अनुमतियां दी गई हैं, उस प्रकार से चालू रहेंगी। कृषि मशीनरी की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का विक्रय, बागवानी संबंधी अन्य कार्य एवं इनके उत्पादों का विक्रय जिले में समय-समय पर बनायी जाने वाली व्यवस्था के अध्यधीन सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा के प्रोटोकाल का पालन करते हुए जारी रहेगा।
पशुपालन, दूध का उत्पाद, विक्रय, इसके अन्य उत्पादों का संग्रह अथवा विक्रय जिले में बनायी जाने वाली व्यवस्था के अध्यधीन पूर्णत: सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए निरंतर जारी रहेगा। इसी प्रकार मछली पालन से जुड़ी हुईं गतिविधियां उपरोक्तानुसार प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जारी रहेगी।
लघु वनोपज संग्रहण भी संचालित होता रहेगा।

वित्तीय क्षेत्र: निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार कार्यात्मक बने रहेंगे-
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बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता (बीसी), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां।
इंसिडेंट कमांडर बैंक शाखाओं और बीसी में सोशल डिस्टेंसिंग, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खाताधारकों की भीड़ होने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराते हुए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे ।
आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां
नॉन बैंकिंग फायनेंस कंपनियां, हाउसिंग फायनेंस कंपनियां तथा सहकारी साख समितियां, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं आदि भी कार्य करती रहेंगी।

सामाजिक क्षेत्र: कार्यात्मक बने रहने के लिए
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बच्चों/विकलांग/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिकों/निराश्रित/महिलाओं/विधवाओं के लिए संचालित गृह/आश्रम का संचालन।
आंगनबाडिय़ों का संचालन- हितग्राही बच्चों एवं धात्री माताओं को खाद्य पदार्थों एवं पोषण आहार की 5 दिनों में एक बार होम डिलेवरी की जाएगी। हितग्राही आंगनबाडिय़ोंं में उपस्थित नहीं होंगे।

ऑनलाइन शिक्षण/दूरस्थ शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए:
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सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे तथा इन प्रतिष्ठानों से ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित कराये जा सकेंगे।

मनरेगा कार्यो को निम्नानुसार अनुमति दी जाती है-
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मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन करने हेतु मनरेगा कार्य अनुमत रहेंगे।
मनरेगा के तहत सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्र में अन्य केंद्रीय और राज्य की योजनाओं को भी लागू किया जा सकता है।

सार्वजनिक उपयोगिताओं-
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तेल और गैस क्षेत्र की सेवाओं का संचालन, जिसमें परिवहन, वितरण. भंडारण और उत्पादों के खुदरा विक्रय शामिल हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएमजी आदि।
बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण संबंधी कार्य।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
नगरपालिका/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल आपूर्ति, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों का संचालन।
दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता ।

माल/कार्गो के लोडिंग/अनलोडिंग एवं अंत:एवं अन्तर राज्यीय परिवहन की अनुमति निम्नानुसार है-
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सभी मालवाहक यानों की परिवहन की अनुमति होगी।
सभी मालवाहक ट्रकों को दो ड्राइवर एवं एक हैल्पर के साथ परिवहन की अनुमति रहेगी ।
रेलवे का संचालन: माल और पार्सल ट्रेनों का परिवहन।
रेलवे, और आईसीडी के संचालन के लिए कर्मचारियों और संविदात्मक श्रमिकों के आवागमन को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्राधिकरणों के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पास पर अनुमति दी जाती है।
इस बार ट्रकों की मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो। ट्रक, गुड्स केरियर की सुविधा हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी चिन्हित ढाबों को खोलने की अनुमति देंगे एवं चिन्हित मैकेनिक की दुकानें खुली रहेंगी।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निम्नानुसार अनुमत है;
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आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जैसे दूध. फल, सब्जी, किराना. ई-कामर्स कंपनियों के द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं का प्रदाय, अन्य स्वच्छता संबंधी सामग्रियां जैसे साबुन, सेनेटाइजर आदि। डेयरी, पोल्ट्री आदि व्यवस्था के अंतर्गत रहेगी एवं इनका संचात्रन एवं विक्रय जिले में विभिन्न इंसिडेंट कमाण्डर के निर्देशन में समय-समय पर बनायी गयी व्यवस्था के अधीन जिसका कि संबंध सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-49 का नियंत्रण, सघन स्थानों में भीड के जमाव को रोकना, स्वास्थ्य संबंधी मानकों का पालन कराना, इन वस्तुओं की थोक आपर्ति को समय देना एवं थोक एवं फुटकर व्यवस्था में समन्वय बनाने से है, के अध्याधीन रहेगा।

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति:
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प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें प्रसारण. डीटीएच और केबल सेवाएं शामित्र हैं।
शासन द्वारा अधिकृत ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)।
ई-कॉमर्स कंपनियों, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक
अनुमति के साथ परिवहन करने की अनुमति होगी।
कूरियर सेवाएं।
रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो, निजी इकाइयों और लॉजिस्टिक्स श्रृंखला के अन्य लिंक सहित कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।
कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव और रखरखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जैसे इलेक्ट्रीशियन, आईटी प्रतिनिधि, प्लंबर, मोटर यांत्रिकी और बढ़ई।

उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी और निजी दोनों), जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है, को संचालित करने की अनुमति:
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ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग।
औद्योगिक क्षेत्र के विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान- ये प्रतिष्ठान अपने परिसर के भीतर श्रमिकों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे तथा मानक मानक संचालन प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें ।
दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल के मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयाँ।
ग्रामीण क्षेत्रों में खादय प्रसंस्करण उद्योग, यानि नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर।
उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है।
पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयाँ।
ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्टे नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर। मिट्टी के बर्तन की दुकानें तथा ईंट भट्टे पर निर्माण व परिवहन ।

निर्माण गतिविधियों, नीचे सूचीबद्ध, संचालित करने की अनुमति-
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ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमईएस सहित सडक़, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण, अर्थात् नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर; और औद्योगिक संपदाओं में सभी प्रकार की परियोजनाएँ।
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण।
नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाएं जिनमें काम जारी है, तथा निर्माण साइट पर ही श्रमिक उपलब्ध है और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है।
पेयजल प्रदाय, स्वच्छता के कार्य, विद्युत प्रवाह लाईन के कार्य, टेलीकॉम के लाईन बिछाने एवं इससे संबंधित कार्य जारी रहेंगे ।

निम्नलिखित मामलों में व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति है: 
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आपातकालीन परिस्थितियों जिसमें मुख्यत: बीमारी है, हेतु वाहनों की अनुमति दी जाएगी परंतु दोपाहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति जो वाहन चलायेगा वह एवं चार पाहिया वाहनों में एक वाहन चालक एवं पिछली सीट में दूरी बनाकर रखते हुए एक व्यक्ति की ही अनुमति रहेगी। इसको छोडक़र समस्त प्रकार के दोपहिया और चार पहिया वाहनों का जिले में प्रचालन पूर्णत: प्रतिबंधित होकर उल्लंघन की दशा में दण्डनीय होगा। चिकित्सा, बैंकिंग, अत्यावश्यक सेवाओं जैसे पुलिस प्रशासन, अन्य शासकीय कार्य में लगे अधिकारी/कर्मचारी, बिजली प्रदाय व अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के वाहन एवं इनमें सवार व्यक्ति परिचय पत्र दिखाते हुए आ और जा सकेंगे। अन्य अनुमतियां प्राप्त प्रतिष्ठानों, सेवाओं के व्यक्तियों को वाहन से आने-जाने की अनुमति का पास जिले के अंदर इंसिडेंट कमाण्डर सह कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं जिले व राज्य के बाहर स्थानों हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा।

भारत सरकार के अधिकारी, इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्याल खुले रहेंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:
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डिफेंस, सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्सेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्ली वार्निंग एजेंसियां (आईएमडी, आईएनसीओआईएस, एसएएसई और नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी, सीडब्ल्यूसी), नेशनल इन्फोर्मेशन सेंटर (एनआईसी), फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करने के लिए।
अन्य मंत्रालय और विभाग और कार्यालय उनके नियंत्रण में, उप सचिव के 100 प्रतिशत् उपस्थिति और उससे ऊपर के स्तर के साथ कार्य करना है। शेष अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत् तक भाग लेने के लिए।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के कार्यालय, उनकी स्वायत्त निकाय और स्थानीय सरकारें खुली रहेंगी, जैसा कि नीचे वर्णित है-
पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सेविंग्स, डिजास्टर मैनेजमेंट. जेल और म्युनिसिपल सर्विसेस बिना किसी प्रतिबंध के काम करेंगे।
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के अन्य सभी विभागों में प्रतिबंधित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए ग्रुप-ए और बी अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित हो सकते हैं। समूह सी और नीचे दिए गए स्तर 33 प्रतिशत् तक की शक्ति के अनुसार आवश्यकता के अनुसार उपस्थित हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें। हालांकि, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी, और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
जिला प्रशासन और ट्रेजरी प्रतिबंधित कर्मचारियों के साथ काम करेगा। हालांकि. सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
वन कार्यालयों के कर्मचारियों/श्रमिकों को संचालित करने और मेन चिडिय़ाघर, नर्सरी, वन्यजीव, जंगल में अग्निशमन, वृक्षारोपण, गश्त और उनके आवश्यक परिवहन /गतिविधियों के लिए आवश्यक।

क्वारेंटाइन के तहत रहने वाले व्यक्ति, हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं- 
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ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय घरेलू प्राधिकरणों द्वारा तय अवधि के लिए सख्त घर/ संस्थागत क्वारेंन्टाइन में रहें।
क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी-1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्वारेंन्टाइन व्यक्ति, जो 15 फरवरी 2020 के बाद भारत में आए हैं, उनकी क्वारेंटाइन अवधि समाप्त होने के बाद और कोविड-19 नकारात्मक परीक्षण किए जाने के बाद, उन्हें एमएचए द्वारा जारी किए गए एसओपी में निर्धारित प्रोटोकॉल के बाद जारी किया जाएगा।

यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है, और ना ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किये गए विनियम दिनांक 23.03.2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्ल्रंघनकर्ता के विरुद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है ।
यह आदेश दिनांक 20.4.2020 के समय 00.00 (19.4.2020 की रात्रि 12 बजे के पश्चात) से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील किया जाता है।
यह आदेश आज दिनांक 19 अप्रैल 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।
परिशिष्ट-1
कोविड-19 प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्देश

सार्वजनिक स्थल
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सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर फेस कवर/फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के प्रभारी, स्वास्थ्य और मानव
कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी (6 फीट) को सुनिश्चित करेंगे।
सार्वजनिक्त स्थान, कोई भी संगठन/प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि 5 या अधिक व्यक्ति एकत्र ना हो।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।
शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री प्रतिबंधित है ।

कार्य स्थान
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सभी कार्य स्थानों में तापमान जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी और सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर प्रदान किया जावे।
कार्य स्थलों पर शिफ्टों के बदलावों के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के दोपहर के भोजन को विनियमित किया जावे।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता- पिता को वर्क फ्रॉम होम से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें।
निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु एप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सभी संगठन शिफ्टों के बीच अपने कार्य स्थानों को सेनेटाइज करेंगे।
बड़ी बैठकें निषिद्ध हैं।

निर्माण सामग्री
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संपर्क की आम सतहों/जगहों/फर्श की लगातार सफाई और अनिवार्य रूप से हाथ धोना अनिवार्य होगा।
कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे।
समुचित स्वच्छता एवं हाईजिन की व्यवस्थाए की जावे।

परिशिष्ट-2
ऑफिस, कार्यस्थल, कारखानों और प्रतिष्ठानों के लिए सामाजिक दूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया


सभी कार्यालयों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाएगा:-
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परिसर सहित सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों का उपयोग करते हुए पूरी तरह से निर्जन किया जाएगा।
भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार। कैफेटेरिया एवं केंन्टीन्स। बैठक कक्ष, संगम हॉल/खुले क्षेत्र उपलब्ध/बरामदा/स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन आदि का गेट। उपकरण और लिफ्टों। वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, वॉटर पॉइंट आदि। दीवारे एवं सभी अन्य फर्श/सतहें।
बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी भी निर्भरता के बिना विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 30-40 प्रतिशत् कामगार के साथ रहेगी ।
परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे अनिवार्य रूप से कीटाणुरहित किया जाना आवश्यक होगा।
कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए अनिवार्य थर्मल स्कैनिंग।
श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए।
हाथ धोने और सैनिटाइजऱ के लिए प्रावधान स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ अधिमानत: सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में किए जाएंगे।
कार्य स्थानों में बदलाव के बीच एक घंटे का गैप होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के ब्रेक को विनियमित करेगा।
दस या उससे अधिक लोगों की बैठक ना हो। कार्यस्थलों, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
दो से अधिक व्यक्ति लिफ्ट में एक साथ यात्रा नहीं करेंगे।
चढ़ाई के लिए सीढ़ी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
साइटों पर अनावश्यक आगंतुक प्रतिबंधित रहेंगे।
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