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गुरुवार, 17 अक्तूबर 2019

*खदान से उछला पत्थर| ड्राइवर के सर में घुसा| किस जगह पहुंची जाँच| कौन मालिक| किसने क्या कहा ?- ग्रामीण मीडिया की खास खबर- खास जाँच| सम्पूर्ण मामला एक नज़र में* video

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई 
ग्रामीण मीडिया लगातार 


ग्रामीण मीडिया ने की जांच शुरू- दिखायेगा पल पल की सुचना इस मामले में- 
ग्रामीण मीडिया ने आज दी है कुछ जानकारी- जांच के बाद करेगा और भी खुलासे  

बैतूल-मुलताई फोरलेन पर उभारिया गांव के समीप गिट्टी के लिए खनिज विभाग को बिना सूचना दिए ब्लास्टिंग से उछले पत्थर के कार का छत फाड़कर इंडसइंड बैंक के डिप्टी क्लस्टर मैनेजर अशोक वर्मा की मौत मामला| 
अब इस मामले में रोज जाँच हो रही है, इसी कड़ी में ग्रामीण मीडिया ने  भी मामले की तहकीकात हेतु कुछ जानकारी बटोरना शुरू की| ग्रामीण मीडिया को प्राप्त खदान की प्री-फिसिएबिलिटी रिपोर्ट  अनुसार खदान खसरा नंबर 191/१, २१९, २२५/१, ग्राम सोमलापुर, तहसील मुलताई में उपस्तिथ है| खदान की उत्पादन क्षमता (अधिकतम) 9800 cu-mt/वर्ष है, साथ ही खदान का क्षेत्रफल- 1.275 हेक्टर है| वर्तमान में खदान 10 वर्ष के लिए लीस पर है| यह खदान डायरेक्शन ऑफ़ जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्यप्रदेश के लेटर क्रमांक 13533 से 21 जून 2016 को, कलेक्टर बैतूल ( खनिज ) के पत्र क्रमांक 919 के अनुसार पट्टेदार तकी उल हसन रिजवी पिता इब्ने हसन निवासी उभारिया को  प्रदान की गई थी| 


आपको बतादें की माइनिंग की खदानों A औऱ B केटेगोरी में बांटा जाता है जिसके तहत A कैटेगरी की खदाने क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी होती है| जिन्हे EIA एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट अससमेंट के तहत केंद्र से परमिशन लेनी होती है वही B -कैटेगरी को राज्य से परमिशन लेनी होती है| 
B कटेगरी के भी दो पार्ट है- B-1 और B-2, | 
B -1 कटेगरी वो जिसमे 5 हेक्ट से ज्यादा भूमि हो और B- 2 केटेगरी वो जिसमे 5 हेक्टर से कम जमींन हो| 

ये सोमलपुर खदान, जिससे हादसा हुआ -ये खदान B-2 केटेगरी में आती है| जिसके तहत खदान के पट्टेधारक को  पूर्व में प्री-फिसिएबिलिटी  रिपोर्ट जमा करके खदान के बारे में पर्यावरण विभाग को साथ ही राज्य को सूचित करना होता है कि,  खदान से किसी भी तरीके से पर्यावरण को साथ ही जनता को  कोई नुक्सान नहीं होगा|  साथ ही इस खदान के आस पास स्तिथ सभी जनता सम्बंधित जगह ःजैसे नदी तालाब गाँव सड़क आदि की सूचना भी इस रिपोर्ट के द्वारा बताई जाती है| जब ग्रामीण मीडिया ने इस रिपोर्ट का अध्ययन   अनुसार 1.4 किलोमीटर पर सोमलापुर का होना बताया गया है परन्तु मुख्यमार्ग नेशनल हाईवे  की जानकारी नहीं थी उसकी जगह स्टेट हाईवे की जानकारी थी और इसी मार्ग पर यह हादसा हुआ| ग्रामीण मीडिया ने जब खदान सम्बंधित नियम का अध्ययन किया तो पाया की खदान सम्बंधित बहुत से प्रीरिक्वायर्ड नियम है जो खदानों को पालन करना आवश्यक है जिसमे मुख्य रूप से खदान में ऊँची दीवारें, नियमित रूप से पानी छिड़कना (ताकि धुल बहार नहीं जाये), नियमानुसार  ब्लास्टिंग मटेरियल का उपयोग, विभाग को इसकी जानकारी देना मुख्य है| साथ ही G.S.R. 337, dated the 18th October, 1960 – In exercise of the powers conferred by section 57 of the Mines, Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government, साथ DGMS व मप्र गौण खनिज अधिनियम 1996 का अध्ययन भी ग्रामीण मीडिया ने किया, जिसकी जानकारी भी हम आपको समय समय पर देंगे| 
इसके साथ साथ अन्य नियम भी है| माइनिंग में उपयोग किये जाने वाले ब्लास्टिंग मटेरियल को भी सरकार द्वारा केटेगरी में बाँटा गया है जिसके तहत हर खदान को उसकी क्षमता के आधार पर ही इन मैटेरियल्स का उपयोग करना होता है| 

मप्र गौण खनिज अधिनियम 1996 के अनुसार फोरलेन से 100 मीटर दूरी जरूरी

मप्र गौण खनिज अधिनियम 1996 की धारा 5 ग के तहत स्टोन क्रेशर की दूरी के नियम के प्रावधान तय हैं। रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन केन्द्र, हवाई अड्‌डे, प्रतिरक्षा संस्थान से 200 मीटर। किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल लाइन, सार्वजनिक स्थान से 100 मीटर और ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर दूरी पर पट्टा नहीं दिया जाएगा। हालांकि यह पट्टा सड़क से 100 मीटर दूर का था।परन्तु जब जाँच टीम ने उस पत्थर की दुरी खदान से नापी जिससे की वर्मा जी मौत हुई थी तो वह दुरी 280 मीटर मिली| साथ ही प्रथम दृष्टया यह हैवी ब्लास्टिंग करने का मामला लगता है क्योंकि बड़े पत्थर 500 मीटर दूर तक मिले हैं ऐसा  शशांक शुक्ला, जिला खनिज अधिकारी, बैतूल ने बताया| 


खोजबीन  पाया  कि-
ब्लास्टिंग की परमिशन है, लेकिन सूचना नहीं दी थी

ग्राम सोमलापुर तहसील मुलताई की फोरलेन से सटी जमीन का पट्टा दिया है। पट्टेदार तकी उल हसन रिजवी पिता इब्ने हसन निवासी उभारिया की यह जमीन है। तकी उल हसन ने बताया कि ब्लास्टिंग की परमिशन हमारे पास है हालांकि हमने खनिज विभाग में सूचना नहीं दी थी। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
ये हैं लीज के दस्तावेजों की जानकारी
खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला ने बताया कि क्रेशर की लीज क्रेशर की लीज 24 अगस्त 2017 से शुरू हुई है और 23 अगस्त 2027 तक स्वीकृत है।
 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की खदान की अनुमति 22 सितंबर 2017 से जारी है और यह 23 अगस्त 2022 तक स्वीकृत है।
 6 अप्रैल 2022 तक क्रेशर की संचालन की अनुमति है।
जिले में 102 स्टोन क्रेशर, 67 चालू

जिले में 102 स्टोन क्रेशर खनिज विभाग के रिकार्ड में हैं। 67 स्टोन क्रेशर चालू हालत में, केवल 3 को है ब्लास्टिंग परमिशन है। लेकिन परमिशन वाली जगहों पर ब्लास्टिंग के पहले खनिज विभाग को सूचना देना जरूरी है।

अब आपको देतें है क्रम बद्ध जानकारी 
पहला दिन दिनाक 14 अक्टूबर 2019- हादसा जिसमे गिट्टी खदान से उछला पत्थर और चलती गाडी में छत चीरता हुआ ड्राइवर के दिमाग में घुसा| 
बैतूल-मुलताई फोरलेन पर उभारिया गांव के समीप गिट्टी के लिए खनिज विभाग को बिना सूचना दिए ब्लास्टिंग से उछले पत्थर के कार का छत फाड़कर इंडसइंड बैंक के डिप्टी क्लस्टर मैनेजर अशोक वर्मा की मौत के मामले में खनिज अधिकारी क्रेशर संचालक की लापरवाही बता रहे हैं। खनिज विभाग के अनुसार संचालक को क्रेशर और गिट्टी के लिए खदान की परमिशन साेमलपुर की है वहीं जिस जगह ब्लास्टिंग हुई वह उभारिया गांव का क्षेत्र है। इन दोनों जगहों के बीच करीब एक से डेढ़ किलो मीटर का फासला है।
सोमवार को अशोक वर्मा (45) होशंगाबाद निवासी साथी धीरज सिन्‍हा और आठनेर निवासी जितेंद्र सोनारे के साथ बैतूल से मुलताई जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया।

प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी हादसामैं हैंड ब्रेक लगाकर कार नहीं रोकता तो कार पलट जाती या टकरा जाती

कार में सवार धीरज सिन्हा ने बताया फोरलेन के ससुंद्रा जोड़ के बाद जैसे ही उभारिया पहुंचे तो ब्लास्टिंग की तेज आवाज सुनाई पड़ी। तीनों कार में से ही ब्लास्टिंग का नजारा भी देखते हुए धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक पत्‍थर गोली से भी ज्यादा तेज गति से उछलकर कार की तरफ आया और मारूति 800 कार की छत में होल करता हुआ वर्मा के मुंह को चीरता हुआ गिरा। पत्‍थर के लगते ही उनका मुंह धड़ से अलग हो चुका था। पत्थर लगते ही अशोक वर्मा एक ओर गिर गए। उनके शरीर का मांस और खून मेरे शरीर पर नहीं बल्कि पीछे की शीट पर भी उछला। नजारा देखने के कारण कार की गति धीमी थी इसलिए कार को किसी तरह अपने हाथ से ब्रेक लगाकर रोक पाए। तब कार नियंत्रित होकर रूकी और दोनों ने अपनी जान बचाई। घटना में मुझे भी कमर में चोट आई है। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लाेगाें ने उनका शव किसी तरह बाहर निकाला और पुलिस को मामले की सूचना दी।
सम्बंधित वीडियो 

मृतक अपने परिवार के साथ 
दूसरा दिन: 
ब्लास्टिंग की जगह पर पहुंचा जांच दल, विस्फोटक का नहीं चला पता माइनिंग सेफ्टी डायरेक्टोरेट नागपुर से आज आएगी टीम
दिनांक 15 अक्टूबर 
फोरलेन से सटे उभारिया गांव में हैवी ब्लास्टिंग से उछले पत्थर से कार सवार की मौत के मामले में खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला और एसडीएम सीएल चनाप जांच के लिए पहुंचे। लेकिन शार्ट फायरर (धमाका करने वाला व्यक्ति) को बुलवाने पर वह बयान के लिए नहीं आया। बुधवार को शार्ट फायरर ने जांच दल को बयान देने की बात कही। इधर पूरी घटना जानकारी में आने के बाद डायरेक्टर जनरल माइनिंग सेफ्टी कार्यालय नागपुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खनिज विभाग से संपर्क कर बुधवार को निरीक्षण के लिए उभारिया आने की बात कही है।
खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला ने बताया विस्फोट खदान की जमीन पर किया गया था, लेकिन हैवी विस्फोटक का उपयोग हुआ है। विस्फोटक शार्ट फायरर से करवाया गया था। शार्ट फायरर घटना के बाद से ही नदारद है। उसे फोन करके बयान के लिए बुलवाया गया है। नागपुर से उमेश एम. सावरकर डायरेक्टर जनरल माइनिंग सेफ्टी इस मामले की जांच के लिए आ रहे हैं। एसडीएम सीएल चनाप ने बताया विस्फोट की जगह का मुआयना किया। नपाई में विस्फोट के स्थान और जिस जगह पत्थर मिला था, उसके बीच की दूरी नापी गई। 280 मीटर की दूरी निकली है। पंचनामा बनाया है।

तीसरा दिन दिनाक 16 अक्टूबर 
स्टोन क्रेशर में हुई ब्लास्टिंग के कारण कार सवार इंडसइंड बैंक के डिप्टी क्लस्टर मैनेजर अशोक वर्मा की जान जाने के मामले में जांच कथित खानापूर्ति सामने आई है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब बुधवार शाम खनन सेफ्टी नागपुर के डिप्टी डायरेक्टर उमेश सावरकर अमले के साथ जांच के लिए खदान पर पहुंचे। जांच टीम के पास टेप तक नहीं था, अनुमान से ही मौजूद लोगों से पूछ-पूछकर सभी की एक राय के आंकड़े लिखकर डायरी में नक्शा बना दिया गया। खनन के गड्ढे की चारों दिशाओं की लंबाई-चौड़ाई और गहराई अनुमान से लिख दी गई।
5.30 बजे पहुंची टीम, अंधेरा होने तक जांच करते रहे
टीम को 4.30 बजे पहुंचना था लेकिन टीम 5.30 बजे पहुंची। जांच अंधेरा होने तक जारी रही। खदान के चप्पे-चप्पे पर टीम पहुंची। दो बड़े पत्थर के ढेर यहां मिलने पर क्रेशर संचालक से पूछा तो उसने बताया कि पहला ढेर 15 दिन पहले की गई ब्लास्टिंग का है, दूसरा ढेर दो दिन पुराना है। मामले में फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है।

खदान की जांच करने पहुंचे थे खनन सेफ्टी डिप्टी डायरेक्टर
खदान पर बिना टेप लिए जांच करते खनन सेफ्टी के डिप्टी डायरेक्टर।

पश्चिम में खुदाई को पहले 150 मी. फिर 100 और आखिर में लिखा 120 मी.डायरी निकालकर डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग सेफ्टी नागपुर उमेश सावरकर ने पहले नक्शा बनाया। इसके बाद नापतौल की बारी आई। टेप और नपाई की मशीनें नदारद थीं। स्टोन क्रेशर की खदान की चारों दिशाओं की खुदाई नापी जानी थी। पश्चिम दिशा में की गई खुदाई की लंबाई नापी जानी थी। डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग सेफ्टी पहले बोले 150 मीटर लगता है। इस पर आसपास खड़े लोगों ने कहा नहीं 100 मीटर होगा। इस पर डिप्टी डायरेक्टर बोले 120 मीटर लिख देते हैं।
मुनारों के बीच ही मिली खुदाई, जांच में कोई भी पटवारी नहीं था मौजूदयहां आसपास एक-दूसरे से सटी हुई दो खदानें थी। एक की 2017 में अवधि समाप्त होने से खनन बंद कर दिया था। दूसरी खदान जिसका पत्थर उछलकर गया वह चालू थी और उसकी लीज 2027 तक है। ड्रिलिंग चारों ओर लगाए मुनारों के बीच ही मिली लेकिन मुनारों के काफी करीब तक खुदाई हुई थी। जिस दौरान जांच चल रही थी उस समय कोई भी पटवारी वहां मौजूद नहीं था। राजस्व अमले का कोई अधिकारी भी नहीं था। एक छोटा टेप या स्केल भी टीम के पास नहीं था।
पानी से भरी थी स्टोन क्रेशर की खदान, बिना भीतर नपाई किए 8 फीट तय कर दीस्टोन क्रेशर की यह खदान पानी से भरी थी। पूछकर अंदाज से गहराई 6 से 8 फीट तक दर्ज कर दी। जबकि कोई भी स्केल या मीटर पानी में नहीं डाला गया था।
चारभुजा इंटरप्राइजेज छिंदवाड़ा के ब्लास्टिंग एक्सपर्ट को तलाशते रहेखदान, क्रेशर संचालक ने बताया ब्लास्टिंग एक्सपर्ट से कराई थी। कर्मचारी घटना के बाद छिंदवाड़ा चले गए। शिव व्यास ने ब्लास्टिंग की थी। बयान गुरुवार को लेंगे।

 मुझे केवल खनन की जांच करने के लिए भेजा है। नक्शा में लंबाई चौड़ाई और गहराई नक्शा लिखी है। गुरुवार को राजस्व अमले को बुलाकर नपाई करवाने की बात हमने माइनिंग ऑफिसर से कही है। उमेश सावरकर, डिप्टी डायरेक्टर माइनिंग सेफ्टी, नागपुर

पुलिस का कहना 
वर्तमान में इस मामले में आमला थाने से ASI ठाकुर को जाँच पुलिस अधिकारी बना गया है, परन्तु जब ग्रामीण मीडिया ने इस मामले हेतु उनसे बात करना चाही तो उनके द्वारा फ़ोन अटैंड नहीं किया गया|

मामले में मुख्य कार्यपालन पालन अधिकारी पुलिस श्री अनिल शुक्ला, मुलताई ने बताया की जांच वर्तमान में जारी है जैसे ही कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे सूचना दी जाएगी| 

ग्रामीण मीडिया इस मामले के हर अपडेट्स आपको देता रहेगा- 
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मध्यप्रदेश में रोजगार सहायक हड़ताल पर नियमतिकरण को लेकर

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । -
मुलताई 17 अक्टूम्बर 2017 जनपद पंचायत में रोजगार सहायक ने कलमबंद हड़ताल पर गए। नियमतिकरण की प्रमुख मांग है।सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ग्रामीण जन जीवन और प्रशासनिक प्रभावित हो गए है।
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