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सोमवार, 30 मार्च 2020

आज के कार्यक्रम में ■ मौत के मुहाने पर जिले को ले जाती बेपरवाही ■ कोरेनटाइन पूर्व मंत्री सुखदेव पाँसे से टेलिफोनिक कन्वर्सेशन ■ कलेक्टर आदेश की धज्जियाँ उड़ाता प्रशासन ■स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की जनता से तीखी बहस

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।मुलताई

आज की विशेष खबर: वो ग्राउंड रिपोर्ट जो सिर्फ हो सकती है ग्रामीण मीडिया न्यूज़ नेटवर्क पर:

आज के कार्यक्रम में
मौत के मुहाने पर जिले को लेजाती बेपरवाही
■ कोरेनटाइन पूर्व मंत्री सुखदेव पाँसे से टेलिफोनिक
कन्वर्सेशन
■ कलेक्टर आदेश की धज्जियाँ उड़ाता प्रशासन
■स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की जनता से तीखी बहस

वीडियो - नीचे दी गई (वीडियो पर प्ले बटन दबाइये)

बड़ी स्क्रीन और कोई दिक्कत हिने पर इस नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके समाचार पढ़ें-

https://youtu.be/xc2XWwAMtiM

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7000334505 पर न्यूज़ लिख कर मैसेज करें और पाएं फ्री न्यूज़-
 ग्रामीण मीडिया की वेबसाइट www.graminmedia.com पर प्रति दिन समाचार अपलोड किये जायेंगे जिससे आप समाचार पढ़ सकते हैं। साथ ही ग्रामीण मीडिया के फेसबुक ग्रुप से जुड़ें जिसकी लिंक नीचे दी गई है। https://www.facebook.com/groups/775369176190216/ साथ ही आप सभी वीडियो न्यूज़ के लिए ग्रामीण मीडिया के youtube चैनल को Subscribe करें साथ ही बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको मोबाइल पर तुरन्त न्यूज़ नोटिफिकेशन आएंगे। https://youtu.be/qfz60krQRgQ आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं नीचे लिंक दी जा रही है। https://www.facebook.com/graminmedianews/ ग्रामीण मीडिया whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए 7000334505 पर group लिख कर भेजें। सभी पाठकों से निवेदन है आपका ग्रामीण मीडिया आपके साथ हमेशा है इस बदलाव में आप भी हमारे साथ खड़े रहें। साथ ही इस मैसेज को हर ग्रामीण मीडिया पाठक तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका अपना ग्रामीण मीडिया न्यूज़ नेटवर्क धन्यवाद। -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- नोट: ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों से निवेदन हमे फ़ॉलो करें और पाए न्यूज़ और भी आसानी से। आपको ऊपर कोने में "हमसे जुड़ें (Follow)" में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के निशान दिख रहे होंगे। उनपर क्लिक करें और फेसबुक पेज को लाइक 👍 करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, साथ ही ट्विटर पर हमें फ़ॉलो करें।---------------- साथ ही यदि व्हाट्सएप्प पर न्यूज़ चाहिए तो हमारा नंबर 7000334505 मोबाइल में सेव करें और NEWS लिख कर हमें भेजें और ग्रुप से जुड़ना है तो GROUP लिखकर भेजें।------------------ आपसे निवेदन ये जो आपको वेबसाइट में न्यूज़ के ऊपर और नीचे ऐड दिखते हैं । इन पर क्लिक अवश्य करें।--------------------------------------- आप भी दे सकतें है ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन और पहुँच सकतें है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हजारों पाठकों तक रोजाना, ग्रामीण मीडिया की विज्ञापन दरें भी न्यूनतम है| ग्रामीण मीडिया में आप बर्थडे, सालगिरह के भी विज्ञापन दे सकतें है| ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन देने हेतू संपर्क करें- 9926407240 या व्हाट्सएप्प से भेजें |

रविवार, 29 मार्च 2020

कोरोना भगाओ युद्ध। आज विशेष कार्यक्रम आपके लिए। सर्व धर्म एक साथ

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।मुलताई, बैतूल

  • घरों से नही निकलकर जीतेंगे ये युद्व
  • अपने अपने घरों में रहें सुरक्षित रहें
  • आज आप सुने सभी धर्मों से अपील

हम सब मिलकर लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे-
(वीडियो को प्ले करें)



दिक्कत होने पर इस नीचे दी गई- लिंक पर क्लिक करें
https://youtu.be/iUpMgG5t5VY

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शनिवार, 28 मार्च 2020

विदेशो में मौत का मंजर। जिले में दो संदिग्ध। अब सच जानने की आपकी बारी

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल जिला

वीडियो न्यूज़ (प्ले का बटन दबाएं)



वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखेने के लिए नीचे लिंकनपर क्लिक करें-

वीडियो कार्यक्रम देखने के पहले आप सारे आदेश समझ लें-
*लॉक-डाउन:*
*जरूरतमंदों के लिए पुलिस ने की हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ*
*एक कॉल करने पर मुहैया होगीं दवाइयां, खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं*
*24 घंटे रहेगी सेवा प्रारंभ*
बैतूल, 28 मार्च 2020
जिले के पुलिस विभाग ने लॉक-डाउन की स्थिति के चलते जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की है। इस सेवा के जरिए अकेले रह रहे वृद्धजनों अथवा महिलाओं, ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से दूसरों पर आश्रित  हैं अथवा जिन महिलाओं के काम-काजी पुरूष बाहर हैं एवं वे अकेली निवास कर रही हैं, को आवश्यकता पडऩे पर दवाइयां, खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सेवा 24 घंटे प्रारंभ रहेगी। सेवा के लिए सम्पर्क करने का हेल्पलाइन नंबर 7049101017 अथवा कन्ट्रोल रूम बैतूल का दूरभाष क्रमांक- 07141-232300 है।  

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जीसी चौरसिया ने बताया कि अब तक बैतूल जिले में कुल 2 कोरोना  वायरस कोविड-19 संदिग्ध मरीज भर्ती हुए हैं । अब तक सैंपल लिए गए मरीजों की संख्या कुल 2 है । सैंपल भेजे गए मरीजों की रिपोर्ट अप्राप्त है। जिले में विदेश यात्रा करके आए नागरिकों की संख्या- 84 है एवं इनमें से 66 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया गया है। इन 84 नागरिकों में से 18 नागरिकों ने विदेश यात्रा की जानकारी दी है जो बैतूल जिले के निवासी हैं किंतु अन्य स्थानों पर निवासरत हैं और जिले में नहीं आए हैं । वर्तमान में होम आइसोलेशन में 52 नागरिकों को रखा गया था जबकि होम आइसोलेशन के 14 दिवस पूर्ण किए नागरिकों की संख्या 14 है । इस तरह वर्तमान में कुल 52 नागरिक होम आइसोलेशन में हैं औऱ 14 नागरिक अपनी अवधि पूर्ण कर चुके हैं जिन्हें अभी भी घर में रहकर सावधानी बरतने की सलाह दी गयी है । 

डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि 2 मरीजों को कोरोना वार्ड में इसलिए रखा गया है ताकि दूसरे लोग उनके संपर्क में ना आए । कोरोना वार्ड बनाया ही इसलिए गया है ताकि वहां कोरोना संदिग्धों को रखा जा सके चाहे कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट सकारात्मक आए या नकारात्मक। लक्षणों के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से इन मरीजों को कोरोना  वायरस वार्ड में रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो । यह स्थिति दोपहर 2:15 बजे तक की है इसके पश्चात जो भी जानकारी आएगी उसका अपडेट अलग से प्रदाय किया जाएगा । 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल

संशोधित 
--'''-----
 आमजन एवं जिले के बाहर से बैतूल आने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारी नियुक्त
----------------
जिले के जो भी निवासी अथवा विद्यार्थी अन्य जिलों में हैं, उनके संबंध में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने बताया कि बैतूल जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों की समस्या के लिए सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शिल्पा जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका व्हाट्सएप नंबर 9425394645 है।

इसके अलावा भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की समस्याओं के संबंध में अनुरोध भेजने के लिए जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधक श्री मनीष वरवड़े को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनको व्हाट्सएप नंबर 9406874542 है।

आमजन से अपील है कि इन अधिकारियों को अपनी समस्या अथवा अनुरोध का संदेश व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी सहित भेजें। संदेश के अतिरिक्त मोबाइल पर फोन न लगाएं।

फसल के लिए रस्सी, रीपर रस्सी आदेश-(साफ नही दिखने पर फ़ोटो पर क्लिक करें)

सब्जी मंडी तत्काल शुरू करने का आदेश

 होलसेलर वाहन आदेश


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ग्रामीण मीडिया के सभी पाठक भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार आप सभी को इन दिनों ग्रामीण मीडिया से समाचार नही मिल पा रहे हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ग्रामीण मीडिया की whatsapp सुविधा बाधित है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि इसके लिए हमे क्षमा करें। ग्रामीण मीडिया के व्हाट्सएप्प ग्रुप में भी भी अब प्रतिदिन समाचार मिलेंगे साथ ही आप ग्रुप को जॉइन करें तो काफी बेहतर होगा हमे आप तक समाचार भेजने में। ग्रामीण मीडिया की वेबसाइट www.graminmedia.com पर प्रति दिन समाचार अपलोड किये जायेंगे जिससे आप समाचार पढ़ सकते हैं। साथ ही ग्रामीण मीडिया के फेसबुक ग्रुप से जुड़ें जिसकी लिंक नीचे दी गई है। https://www.facebook.com/groups/775369176190216/ साथ ही आप सभी वीडियो न्यूज़ के लिए ग्रामीण मीडिया के youtube चैनल को Subscribe करें साथ ही बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको मोबाइल पर तुरन्त न्यूज़ नोटिफिकेशन आएंगे। https://youtu.be/qfz60krQRgQ आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं नीचे लिंक दी जा रही है। https://www.facebook.com/graminmedianews/ ग्रामीण मीडिया whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए 7000334505 पर group लिख कर भेजें। सभी पाठकों से निवेदन है आपका ग्रामीण मीडिया आपके साथ हमेशा है इस बदलाव में आप भी हमारे साथ खड़े रहें। साथ ही इस मैसेज को हर ग्रामीण मीडिया पाठक तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका अपना ग्रामीण मीडिया न्यूज़ नेटवर्क धन्यवाद। -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- नोट: ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों से निवेदन हमे फ़ॉलो करें और पाए न्यूज़ और भी आसानी से। आपको ऊपर कोने में "हमसे जुड़ें (Follow)" में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के निशान दिख रहे होंगे। उनपर क्लिक करें और फेसबुक पेज को लाइक 👍 करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, साथ ही ट्विटर पर हमें फ़ॉलो करें।---------------- साथ ही यदि व्हाट्सएप्प पर न्यूज़ चाहिए तो हमारा नंबर 7000334505 मोबाइल में सेव करें और NEWS लिख कर हमें भेजें और ग्रुप से जुड़ना है तो GROUP लिखकर भेजें।------------------ आपसे निवेदन ये जो आपको वेबसाइट में न्यूज़ के ऊपर और नीचे ऐड दिखते हैं । इन पर क्लिक अवश्य करें।--------------------------------------- आप भी दे सकतें है ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन और पहुँच सकतें है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हजारों पाठकों तक रोजाना, ग्रामीण मीडिया की विज्ञापन दरें भी न्यूनतम है| ग्रामीण मीडिया में आप बर्थडे, सालगिरह के भी विज्ञापन दे सकतें है| ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन देने हेतू संपर्क करें- 9926407240 या व्हाट्सएप्प से भेजें |

गुरुवार, 26 मार्च 2020

खबरें फ़टाफ़ट।26 मार्च 2020। आज की प्रमुख खबरें- सम्पूर्ण जिला बैतूल

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल जिला

खबरें फ़टाफ़ट- वीडियो न्यूज़ देखें( वीडियो चलाएं)
दिक्कत होने पर नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें-
https://youtu.be/BHx1OWvnuco

लाॅक डाउन-
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जिला प्रशासन ने जारी किए प्रमुख अधिकारियों के मोबाइल नंबर 
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 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लाकॅडाउन के दौरान आवश्यकता पड़ने संपर्क हेतु जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं .
अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान का मोबाइल नंबर 9926010100 है.इसी तरह बैतूल के एसडीएम श्री राजीव रंजन पाण्डेय  का मोबाइल नंबर 9425461505 है .शाहपुर की एसडीएम सुश्री हरसिमरन प्रीत कौर का मोबाइल नंबर 8194954394,मुलताई एसडीएम श्री सीएल चनाप का मोबाइल नंबर 8435008976 तथा भैंसदेही एसडीएम श्री राधेश्याम बघेल का मोबाइल नंबर 8959670550 है .आमजन को सूचित किया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षेत्र के एसडीएम अथवा अपर कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं .

किराना लिस्ट साफ न दिखने पर लिस्ट पर क्लिक करें









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बुधवार, 25 मार्च 2020

कोरोना और फसल कटाई, किसानों के लिए आदेश, क्या करें कैसे करें-जिला बैतूल

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । जिला बैतुल
:-कोरोना वायरस के कारण निर्मित लॉकडाउन तथा कर्फ्यू की स्थिति में कंबाईन हार्वेस्टर तथा संबंधित मशीनों के संचालन के संबंध में।

कोरोना वायरस के कारण कई जिलों में लॉकडाउन तथा कप' की घोषणा की गई है। वर्तमान में प्रदेश में फसलों की कटाई तथा उससे संबंधित कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जा रहा है उल्लेखनीय है कि इन कार्यों हेतु प्रदेश में उपलब्ध मशीनों का उपयोग होने के साथ-साथ अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनें प्रदेश में आकर कार्य कर रही है लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के कारण फसलों की कटाई आदि का कार्य प्रभावित न हो इस हेतु निम्न उपाय किया जाना आवश्यक होंगें -

1. प्रदेश में कंबाइन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा श्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन को प्रतिबंध से शिथिल रखा जावे।

2, उपरोक्त प्रत्येक मशीन के साथ संचालन हेतु 2-5 व्यक्ति होते है। उन्हें भी समुचित सावधानियां रखने के निर्देशों के साथ अनुमति प्रदान की जावे।

आदेश की कॉपी (साफ न दिखने पर इमेज पर ही क्लिक करें)


 -लाॅक डाउन-
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जिला प्रशासन ने जारी किए प्रमुख अधिकारियों के मोबाइल नंबर 
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 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लाकॅडाउन के दौरान आवश्यकता पड़ने संपर्क हेतु जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं.

अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान का मोबाइल नंबर 9926010100 है.

इसी तरह बैतूल के एसडीएम श्री राजीव रंजन पाण्डेय  का मोबाइल नंबर 9425461505 है .

शाहपुर की एसडीएम सुश्री हरसिमरन प्रीत कौर का मोबाइल नंबर 8194954394, मुलताई एसडीएम श्री सीएल चनाप का मोबाइल नंबर 8435008976 तथा भैंसदेही एसडीएम श्री राधेश्याम बघेल का मोबाइल नंबर 8959670550 है.

आमजन को सूचित किया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षेत्र के एसडीएम अथवा अपर कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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मंगलवार, 24 मार्च 2020

आज के समाचार में- लॉक डाउन सम्पूर्ण नियम- क्या कब खुलेगा। फेक्ट चेक।जिले की गलतियां

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । जिला बैतूल

*लॉक डाउन-*
*पानी के केन, किराना, फल, सब्जी की सप्लाई-विक्रय दोपहर 12 से 3 बजे तक की जा सकेगी*
*दोपहिया-चौपहिया एवं अन्य वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा*

वीडियो रिपोर्ट- यह वीडियो देखें


बड़ी स्क्रीन पर देखने हेतू नीचे लिंक पर क्लिक करें
https://youtu.be/bBgCbeGfyTc

बैतूल, 24 मार्च 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लॉकडाउन के दौरान आमजन को अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सहूलियत दी गई है। इस दौरान दोपहिया-चौपहिया एवं अन्य वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

इस संबंध में जारी आदेशानुसार पानी के केन, किराना, फल, सब्जी की सप्लाई विक्रय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की जा सकेगी
नागपुर-भोपाल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प निर्बाध खुले रहेंगे तथा जिले के शेष पेट्रोल पम्प दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। 

समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जाएगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किए जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी। 

जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी तथा वेयर हाउस एवं केरोसिन डिपो से थोक डीलर द्वारा राशन दुकानों में पहुंचाने वाले केरोसिन/खाद्यान्न वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी।

डॉक्टर्स के क्लीनिक एवं मेडिकल स्टोर्स, पशु चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

नगरपालिका/नगर पंचायतों के समस्त आवश्यक सेवाएं यथा साफ-सफाई, वेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकॉम इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।

जिले में दो एवं चार पहिया वाहन से आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा और अत्यावश्यक परिस्थिति से संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना है तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रारूप में अनुमति पास प्राप्त करेंगे।

विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य (निजी एवं शासकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी), अग्निशमन सेवा, राशन दुकान, रेल, बस अड्डा, पेयजल आपूर्ति एवं बिजली विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगर सैनिक, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अधिमान्य पत्रकार, डाक सेवाएं, उक्त कार्यालयों को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।

कोल माइन्स में कोयले का उत्पादन जारी रहेगा तथा इसमें लगे वाहनों को परिवहन से छूट रहेगी। संस्थान प्रबंधन द्वारा संक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड का पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एपीदेमिक डिसिस एक्ट 1897 के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए नियम 23.03.2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश की कॉपी( साफ न दिखने पर फ़ोटो पर क्लिक करें)



यह आदेश 23 मार्च 2020 से  आगामी तक लागू रहेगा।
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सोमवार, 23 मार्च 2020

23 मार्च 2020। खबरें फ़टाफ़ट। सम्पूर्ण जिला बैतूल

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । --बैतूल 

खबरें फ़टाफ़ट - वीडियो खबरें

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रविवार, 22 मार्च 2020

*बैतूल जिला- लॉक डाउन* *धारा 144- नियम - नही निकल पाएंगे घर से बाहर* वीडियो रिपोर्ट देखें। कलेक्टर का संदेश

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।जिला बैतूल
*बैतूल जिला- लॉक डाउन*
*धारा 144- नियम - नही निकल पाएंगे घर से बाहर*
वीडियो रिपोर्ट देखें


देखिए वीडियो रिपोर्ट


अन्य जानकारी

जिले की समस्त मदिरा दुकानों के अहाते बंद रखने के आदेश
बैतूल, 21 मार्च 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144  के तहत जिले की समस्त शराब की दुकानों से संलग्न अहाते (सामूहिक रूप से मद्यपान स्थल) तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद किए जाने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रभाव देश में व्यापक रूप से पाया गया है। जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से संलग्न अहातों में भी भीड़-भाड़ का जमाव रहता है, जिससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बनी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि दिसम्बर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण प्रारंभ हुआ, जो अब 150 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न होने से महामारी घोषित किया गया है।

दस्तावेजों की पंजीयन फीस 31 मार्च तक जमा करने पर वर्ष 2021 की दरें प्रभावी नहीं होगी
उप पंजीयक कार्यालयों में पक्षकारों की उपस्थिति आदि बंद रखने के निर्देश
बैतूल, 21 मार्च 2020
प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिये सभी उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कार्य के लिये पक्षकारों की उपस्थिति बॉयोमैट्रिक, सत्यापन, अंगूठा और हस्ताक्षर आदि की कार्यवाही को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पंजीयन महानिरीक्षक यह जानकारी देते हुए बताया है कि दस्तावेजों का पंजीयन कराने के लिये देय पंजीयन फीस 31 मार्च, 2020 तक रात्रि 12 बजे के पहले तक जमा कराने पर आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 की दरें प्रभावी नहीं होंगी। साथ ही संपत्ति का मूल्यांकन, स्टॉम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क, उपकर तथा अन्य अतिरिक्त आदि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुरूप ही मान्य होंगे।
महानिरीक्षक पंजीयन ने बताया कि यह कार्यवाही विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार की विभिन्न एडवाइजरी द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) को वैश्विक आपदा घोषित किये जाने पर बचाव की दृष्टि से उपरोक्त निर्णय लिया गया है। उन्होंने समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयकों को निर्देश दिये हैं कि सभी पंजीयन कार्यालयों में शासन के इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करायें।

जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
बैतूल, 21 मार्च 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य के स्वास्थ्य, हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बैतूल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सर्व साधारण के पालनार्थ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि बैतूल जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्तियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सा जांच की व्यवस्था प्रारंभ करने पर प्रत्येक व्यक्ति/यात्री को चिकित्सकीय जांच कराना अनिवार्य होगा।
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं वह अपना सम्पूर्ण पता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों अथवा इस प्रयोजन हेतु सशक्त किए गए अन्य अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
जिले के समस्त होटलों, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों, विदेश से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में संबंधित होटल, लॉज, धर्मशाला संचालक द्वारा सम्पूर्ण विवरण/ट्रेवल हिस्ट्री व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रतिदिन देना अनिवार्य होगा। बैतूल जिले की सीमा में स्थित समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, कोई भी बुकिंग/आरक्षण नवीन ग्राहकों अतिथियों हेतु 31 मार्च 2020 तक नहीं लेंगे और ना ही किसी नवीन ग्राहक/अतिथि को ठहरायेंगे।
भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण के संबंध में जारी एडवाईजरी के अनुसरण में जिले में अन्य देशों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाये गये क्वारेंटियन सेंटर में रखा जाएगा।
जिले में अन्य प्रदेश से आने वाले सभी नागरिकों /यात्रियों को इस संबंध में सूचना एव ट्रेवल हिस्ट्री जिले के हेल्पलाईन नंबर 0744-230204 पर देना अनिवार्य होगा ताकि आवश्यकता अनुसार उनकी स्वास्थ्य जाँच की जा सके ।
जिला बैतूल की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के इनडोर/आउटडोर सामुहिक आयोजन, जुलूस, रैलियां, धरना प्रदर्शन, सम्मेलन, सामहिक भोज, लंगर, भंडारा, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, सामुदायिक/धार्मिक स्थल पर कोई सामाजिक, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन आदि जिनमें काफी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, इस प्रकार के सभी आयोजन प्रतिबंधित किये जाते है।
समस्त बस संचालित कर रहे संचालक/ऑपरेटर नियमित रूप से बस की साफ-सफाई /फ्यूमिगेशन, सेनीटेशन एवं कोरोना वायरस संक्रमण के उपाय का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।
जिले के सार्वजनिक स्थल, रेल््वे स्टेशन, बस स्टैण्ड,बाग-बगीचे, ताल-तलैया, पिकनिक स्पॉट आदि में एक समय में एक स्थान पर 20 से अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिले के समस्त निजी एवं शासकीय कार्यात्रयों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति आगामी आदेश तक स्थगित रखी जावेगी ।
जिले के समस्त वाचनालय, वॉटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल, गार्डन/स्वीमिंग पूल /हाल/मालिश केन्द्र/स्पा/सिनेमा हॉल/स्टेडियम/खेल मैदान/पार्क /अधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सभी स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केन्द्र 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे।
सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैज्ञानिक और अप्रमाणिक भ्रामक संदेशों को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा ।
समस्त प्रकार की सेमीनार/हॉबी क्लासे, समर क्लासेस, ग्रुमिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधित हॉबी कलासेस/वर्कशॉप आदि का संचालन 31 मार्च 2020 तक नहीं किया जा सकेगा।
नगरपालिका /नगर परिषद /जिला परिवहन अधिकारी जिला बैतूल यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में चलने वाले सार्वजनिक और निजी परिवहन को निर्धारित कीटाणु नाशकों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्वच्छ किया जाए।  तदनुसार अपने कर्मचारियों के माध्यम से ड्रायवरों और सफाई कर्मियों के आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण को सुनिश्चित किया जाए।
नगरपालिका /नगर परिषद यह सुनिश्चत करेंगे कि जिले में विशेष रूप से बस/टेक्सी /ऑटो स्टेण्ड, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, बाजार क्षेत्र आदि जिले में निर्धारित कीटाणु नाशकों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जावेगी, तदनुसार अपने कर्मचारियों के माध्यम से आवश्यक ब्रीफिंग और संवेदीकरण को सुनिश्चित और व्यवस्थित करेंगी ।
जिले के समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टेण्ड को छोडकर जहा यात्री सवार होते है, जिला बैतूल के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर किसी बंद समूह में 20 या अधिक लोगों को इक_ा होने की अनुमति नही है ।
जिले में स्थित समस्त शॉपिंग मॉल दोपहर 2:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक ही खोले जायें। इनमें एक समय में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे एवं जो व्यक्ति यहा आवेंगे, वे आपस में एक-दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रहेंगे।
जिले के समस्त नदी तटों, तालाबों पर सामूहिक स्नान वर्जित रहेगा।
जहाँ कहीं भी किसी कार्य के लिये लाइन में लगना जरूरी हो वहा लाईन में लगे व्यक्तियों की बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाए।
सभी शासकीय /अशासकीय कार्यालयों होटल आदि व्यवसायिक संस्थानों में साबुन से हाथ धोने के उपरांत ही प्रवेश की व्यवस्था रखी जावे।
बसों में एक सीट पर केवल एक यात्री को ही बैठाया जावे।
सभी प्रकार की अत्यावश्यक सेवाओं (विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, दूरसंचार आदि ) को छोडकर शेष सभी विभागों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में आये, शेष 50 प्रतिशत घर पर रहकर कार्य करें। इस रोस्टर का निर्धारण कार्यात्रय प्रमुख करें।
बैतूल जिले के ऐसे नागरिक जो मजदूरी, व्यवसाय आदि के लिए महाराष्ट्र ,गुजरात या अन्य राज्यों में जाकर वापस आये है वे अपना चिकित्सा परीक्षण अनिवार्यत: करायेंगे एवं उनकी दी गई चिकित्सकीय सलाह का पूरा पालन करेंगे। इस प्रकार के समस्त व्यक्तियों पर सचिव,ग्राम प्रचायत पटवारी, कृषि विभाग के मैदानी अधिकारी, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाडी कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार, नगरपालिका/नगरपरिषद के कर्मचारी सतत्  नजर रखेंगे एवं ब्लाक चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन करायेंगे एवं इसकी जानकारी नियमित रूप से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं बैतूल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देते रहेंगे।
ऐसा कोई भी नागरिक /व्यक्ति जो पिछले 5 दिवस की अवधि के अन्दर विदेश यात्रा करके आया हो उसके लिये यह अनिवार्य होगा कि वह इसकी सूचना बैतूल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी को देगा एवं इस संबंध में जो भी सावधानी उपचार करने के निर्देश दिये जाते है जैसे की स्वयं को अलग-थलग रखना आदि उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी /मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/सचिव, ग्राम पंचायत जिले में लगने वाले हाट बाजारों को विनियमित करेंगे। इस विनियमन में सीमित दुकानों का लगाया जाना /किसी दिन के लिए हाट बाजार को निरस्त रखना/स्थान परिवर्तन करना/हाट बाजार में आने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित रखना आदि कदम शामिल है ।
जिले के समस्त व्यतियों /नागरिकों को इन आदेशों का पालन करना होगा। जिले की समस्त नगरीय निकाय ग्राम पंचायते कोरोना वायरत के संक्रमण से बचाव के संबंध में व्यापक प्रचासर-प्रसार करेंगे एवं आवश्यकतानुसार होर्डिग, बैनर,फ्लैक्स लगायेंगे। इस प्रकार के फ्लेक्स जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों, पेट्रोल पंप, शासकीय कार्यालयों, बैंक आदि में लगाना अनिवार्य होगा।
सभी प्रकार के शासकीय /अशासकीय प्रतिष्ठानों यथा हॉस्पिटल /नर्सिंग होमाबैंक/ धार्मिक स्थान/अन्य स्थान जहाँ व्यक्तियों का अवागमन अधिक हो वहा डिसइन्फेक्शन (कीटाणु नाशन) की कार्यवाही अनिवार्य रूप से ऐसे माध्यमों से अनिवार्यत: की जावेगी जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने निर्देशित किया है। इसमें सामान्यत: फर्श/फर्नीचर/दीवारे/रैलिंग /बाथरूम के नल शासकीय/निजी चार एवं दो पहिया वाहन शामिल हैं।
जिले के समस्त नागरिक सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। बीस से अधिक लोग एक ही स्थान पर किसी आयोजन में नहीं रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक नागरिक एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रहेंगे।
विशेष परिस्थिति में अनुमति हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवश्यकता होने पर आयोजन की अनुमति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। अनुमति कोरोना वायरस बीमारी से बचाव हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी एडवाईजरी में उल्लेखित शर्तों पर ही दी जाएगी, जिसका पालन अनिवार्य होगा।
चूँकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है। परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत इस आदेश के विरूद्र अपनी आपत्ति या आवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 88 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
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बुधवार, 18 मार्च 2020

कोरोनो वायरस और बैतूल जिला। अब हो जाओ सावधान। हमसे चंद कदम दूर कोरोना वायरस। वीडियो रिपोर्ट

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । जिला बैतूल

ग्रामीण मीडिया लाया है आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा-कोरोनो वायरस
आपका जिला-अब है सावधान होने की आवश्यकता
देखें विस्तृत वीडियो, अंत तक

वीडियो रिपोर्ट-


वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए
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5 माह की गाय की बछिया के साथ अप्राकृतिक कृत्य शर्मसार घटना

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई 18 मॉर्च 2020
शर्मसार घटना 
मुलताई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परमण्डल निवासी योगेश बोरबन उम्र 24 वर्ष ने बताया कि,मुलताई भगतसिंह वार्ड निवासी अनुज पवार 17 मार्च रात्रि 9.30 बजे मेरी बछिया काली सफेद रंग के रस्सी से पैर बांध करके गलत काम कर रहा था। 100 डायल को फोन कर सूचना पर पुलिस आई। मौका स्थल से आरोपी को गिरिफ्तार किया।
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ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, बालिका की मौत, 12 मजदूर घायल,बस पलटने से बुजुर्ग महिला घायल

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल जिले के समाचार 
           छिंदवाड़ा हाईवे पर बाइक अनियंत्रित हाेकर गिरी, ग्रामीण घायल
  मुलताई| छिंदवाड़ा हाईवे पर मंगलवार को चिखलीकला बस स्टैंड पर बाइक से गिरकर ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। चमन सिंह रघुवंशी के बस स्टैंड की ओर जाते समय बाइक अनियंत्रित हाेकर हाईवे पर गिर गई इससे वह घायल हाे गए। सूचना पर टोल प्लाजा से डॉ. कमलेश रघुवंशी और छोटे सिंह रघुवंशी एंबुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और घायल को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। चमन सिंह को हाथ, पैर में चोटें आई हैं।  
                                                 
                                           बस पलटने से बुजुर्ग महिला घायल 
 मुलताई| ग्राम दुनावा से काठी जाने वाले कच्चे मार्ग पर बस पलटने से बस में सवार बुजुर्ग महिला घायल हो गई। सोमवार को पांढुर्णा से दुनावा होकर मोरखा जाने वाली रघुवंशी बस ग्राम डोल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में ज्यादा सवारी नहीं बैठी थी। दुर्घटना में बस में सवार काठी गांव की भागवती बोबड़े (65) घायल हो गई। सूचना पर भागवती का पुत्र नितेश मौके पर पहुंचा। भागवती को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बस के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है।  
                                   
             मिक्सर वाहन में घुसा बाइक सवार, गंभीर, जिला अस्पताल भेजा  

चिचोली| जाेगली खापा गांव के पास मंगलवार काे एक मिलर (मिक्सर वाहन) में एक बाइक सवार घुस गया। युवक काे गंभीर हालत में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा है। जानकारी के अनुसार बैतूल निवासी अमित शर्मा दंत मंजन की सप्लाई करने जा रहा था। इस दाैरान सामने जा रहे मिक्सर मशीन वाहन चालक ने ब्रेक लगा दिया। इससे बाइक सवार सीधे मिक्सर मशीन में जा घुसा और गंभीर रूप से घायल हाे गया।  

         ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, बालिका की मौत,  12 मजदूर घायल 

साेमवार काे वडाली पंचायत में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसमें सवार 12 मजदूर दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इसमें एक 5 साल की बालिका की मौके पर मौत हो गई। सभी भुसकुम गांव के निवासी थे और गेहूं काटने के लिए अक्कलवाड़ी गांव जा रहे थे। यह हादसा ट्रैक्टर के अनियंत्रित हाेने के कारण हुआ था। खेताें में फसल पककर तैयार हाे चुकी है। फसल की कटाई करने लाेग बाहर जा रहे हैं। इस दाैरान वे ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैक्टर में बड़ी संख्या में लाेगाें के सवार हाेने से हादसे हाे रहे हैं। इससे पहले भी ट्रैक्टर पर मजदूराें के बड़ी संख्या में सवार हाेकर जाने से वे हादसे का शिकार हुए हैं।  


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मां के सामने बेटे ने कुएं में लगा दी छलांग, मौत

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई 18 मार्च 2020 ग्राम नरखेड़ 
  नरखेड़ गांव की घटना, मां, भाई और  भाभी के साथ रहता था मृतक नरखेड़ गांव में बेटे ने मां के सामने ही कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मां ने बेटे को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाई। सुधाकर वाघमारे (35) पिछले कुछ दिनों से बीमार था। सुधाकर शराब पीने का भी आदी था। भाई प्रकाश ने बताया वह मां, पत्नी और छोटे भाई सुधाकर के साथ रहता है। सुबह वह ग्राम अंभोरी में स्थित कंपनी में काम करने चला गया था। घर पर मां कमला, पत्नी कल्पना और छोटा भाई सुधाकर था। सुबह सुधाकर घर से भागते हुए गांव की ओर गया। सुधाकर को भागते देख मां कमला बाई उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ी। सुधाकर भागते हुए हेमराज खाड़े के खेत में बने कुएं पर पहुंचा और कूद गया। डूबने से सुधाकर की मौत हो गई। प्रकाश की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है।  
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*मवेशी से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को सात साल की सजा *

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।  
बैतूल जिले के प्रमुख समाचार 18 मार्च 2020,आमला 
      *मवेशी से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को सात साल की सजा *
     मवेशी से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले युवक को 7 साल की कैद  मुलताई| आमला में मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले युवक को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया आमला निवासी फरियादी पार्वती बाई ने 26 अगस्त 2019 को आमला पुलिस को बताया पड़ोस में मवेशी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो पड़ोसी रमेश उर्फ पप्पू सोनी मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहा था। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने रमेश बसंतलाल सोनी के खिलाफ केस दर्ज किया। न्यायाधीश ने सजा सुनाई।  
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