ग्रामीण मीडिया सेण्टर|बैतूल
सूचना मिलते ही तत्काल यथोचित समाधान करेगा प्रशासन
जिला प्रशासन ने आर्थिक अथवा ऋण की समस्या से ग्रस्त किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यदि कोई किसान किसी आर्थिक परेशानी में है अथवा ऋण ग्रस्तता से परेशान है, तो वह इस नंबर पर सूचना दे सकता है। सूचना मिलते ही तत्काल जिला प्रशासन सक्रिय होगा एवं ऐसे किसान की समस्या का यथोचित हल निकाला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसान को अनावश्यक रूप से प्रताडित कर रहा है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हेल्प लाइन दूरभाष का नंबर 07141-230371 है। हेल्प लाइन नंबर 24 घंटे कार्य करेगा। इसके अलावा इस तरह का पीडित व्यक्ति पुलिस के डायल 100 नंबर पर भी अपनी समस्या बता सकता है।
विधायक हेमन्त खण्डेलवाल, कलेक्टर शशांक मिश्र, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार एवं सीईओ जिला पंचायत क्षितिज सिंघल की मौजूदगी में शनिवार शाम को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया कि हेल्प लाइन नंबर पर मिलने वाली किसानों की समस्याओं की सघन मॉनीटरिंग की जाएगी।
हेल्पलाइन में मिलने वाली प्रत्येक शिकायत को दर्ज किया जाएगा एवं हेल्प लाइन प्रभारी इन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से कलेक्टर एवं पुलिस की ध्यान में लाएंगे। ऐसी शिकायतों के निराकरण के लिए जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी, कृषि, सहकारिता, खाद्य, विद्युत, बैंक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की एक समन्वय समिति होगी, जो उनसे संबंधित किसान की समस्या का तत्परता से निराकरण करेंगे, ताकि किसान अथवा उसका परिवार किसी तरह से परेशान न हो।
।। कौन कर सकेंगे शिकायत...
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि इस हेल्प लाइन नंबर पर मुख्य रूप से बैंक, सोसायटी से ऋण प्राप्त किसान, जो ऋण चुकाने की क्षमता नहीं रखते अथवा जो किसी बिचौलिए द्वारा प्रताडित है, वह अपनी समस्या बता सकेंगे। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से ऋण प्राप्त किसान, जो ऋण चुकाने के लिए सक्षम नहीं है एवं उन्हें ऐसी कंपनियां ऋण चुकाने हेतु धमका रही है।
साहूकार से ऋण लेने वाले किसान, जो ऋण चुकाने के लिए सक्षम नहीं है एवं उन्हें ऋण चुकाने के लिए धमकाया जा रहा है। जमीन गिरवी रखकर पैसा लेने वाले किसान अथवा किसी मामले में धोखाधड़ी से पीडित किसान अपनी समस्याएं बेझिझक प्रस्तुत कर सकेंगे। कलेक्टर ने कहा कि प्राप्त शिकायतों में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति नियम विरूद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को प्रताडित कर रहा है तो उसके विरूद्ध कड़ी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर जिले के सभी प्रमुख स्थानों, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को सुलभता से हेल्पलाइन नंबर की जानकारी मिल सके एवं वे अपनी बात बिना डर के कर सके।
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