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वीडियो कार्यक्रम देखने के पहले आप सारे आदेश समझ लें-
*लॉक-डाउन:*
*जरूरतमंदों के लिए पुलिस ने की हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ*
*एक कॉल करने पर मुहैया होगीं दवाइयां, खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं*
*24 घंटे रहेगी सेवा प्रारंभ*
बैतूल, 28 मार्च 2020
जिले के पुलिस विभाग ने लॉक-डाउन की स्थिति के चलते जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की है। इस सेवा के जरिए अकेले रह रहे वृद्धजनों अथवा महिलाओं, ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से दूसरों पर आश्रित हैं अथवा जिन महिलाओं के काम-काजी पुरूष बाहर हैं एवं वे अकेली निवास कर रही हैं, को आवश्यकता पडऩे पर दवाइयां, खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सेवा 24 घंटे प्रारंभ रहेगी। सेवा के लिए सम्पर्क करने का हेल्पलाइन नंबर 7049101017 अथवा कन्ट्रोल रूम बैतूल का दूरभाष क्रमांक- 07141-232300 है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जीसी चौरसिया ने बताया कि अब तक बैतूल जिले में कुल 2 कोरोना वायरस कोविड-19 संदिग्ध मरीज भर्ती हुए हैं । अब तक सैंपल लिए गए मरीजों की संख्या कुल 2 है । सैंपल भेजे गए मरीजों की रिपोर्ट अप्राप्त है। जिले में विदेश यात्रा करके आए नागरिकों की संख्या- 84 है एवं इनमें से 66 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया गया है। इन 84 नागरिकों में से 18 नागरिकों ने विदेश यात्रा की जानकारी दी है जो बैतूल जिले के निवासी हैं किंतु अन्य स्थानों पर निवासरत हैं और जिले में नहीं आए हैं । वर्तमान में होम आइसोलेशन में 52 नागरिकों को रखा गया था जबकि होम आइसोलेशन के 14 दिवस पूर्ण किए नागरिकों की संख्या 14 है । इस तरह वर्तमान में कुल 52 नागरिक होम आइसोलेशन में हैं औऱ 14 नागरिक अपनी अवधि पूर्ण कर चुके हैं जिन्हें अभी भी घर में रहकर सावधानी बरतने की सलाह दी गयी है ।
डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि 2 मरीजों को कोरोना वार्ड में इसलिए रखा गया है ताकि दूसरे लोग उनके संपर्क में ना आए । कोरोना वार्ड बनाया ही इसलिए गया है ताकि वहां कोरोना संदिग्धों को रखा जा सके चाहे कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट सकारात्मक आए या नकारात्मक। लक्षणों के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से इन मरीजों को कोरोना वायरस वार्ड में रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो । यह स्थिति दोपहर 2:15 बजे तक की है इसके पश्चात जो भी जानकारी आएगी उसका अपडेट अलग से प्रदाय किया जाएगा ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल
संशोधित
--'''-----
आमजन एवं जिले के बाहर से बैतूल आने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारी नियुक्त
----------------
जिले के जो भी निवासी अथवा विद्यार्थी अन्य जिलों में हैं, उनके संबंध में जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। कलेक्टर श्री राकेश सिंह ने बताया कि बैतूल जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों की समस्या के लिए सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शिल्पा जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका व्हाट्सएप नंबर 9425394645 है।
इसके अलावा भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की समस्याओं के संबंध में अनुरोध भेजने के लिए जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधक श्री मनीष वरवड़े को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनको व्हाट्सएप नंबर 9406874542 है।
आमजन से अपील है कि इन अधिकारियों को अपनी समस्या अथवा अनुरोध का संदेश व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी सहित भेजें। संदेश के अतिरिक्त मोबाइल पर फोन न लगाएं।
।
फसल के लिए रस्सी, रीपर रस्सी आदेश-(साफ नही दिखने पर फ़ोटो पर क्लिक करें)
सब्जी मंडी तत्काल शुरू करने का आदेश
होलसेलर वाहन आदेश
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लाॅक डाउन- ----- जिला प्रशासन ने जारी किए प्रमुख अधिकारियों के मोबाइल नंबर -------- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लाकॅडाउन के दौरान आवश्यकता पड़ने संपर्क हेतु जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं . अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान का मोबाइल नंबर 9926010100 है.इसी तरह बैतूल के एसडीएम श्री राजीव रंजन पाण्डेय का मोबाइल नंबर 9425461505 है .शाहपुर की एसडीएम सुश्री हरसिमरन प्रीत कौर का मोबाइल नंबर 8194954394,मुलताई एसडीएम श्री सीएल चनाप का मोबाइल नंबर 8435008976 तथा भैंसदेही एसडीएम श्री राधेश्याम बघेल का मोबाइल नंबर 8959670550 है .आमजन को सूचित किया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षेत्र के एसडीएम अथवा अपर कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं .
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:-कोरोना वायरस के कारण निर्मित लॉकडाउन तथा कर्फ्यू की स्थिति में कंबाईन हार्वेस्टर तथा संबंधित मशीनों के संचालन के संबंध में।
कोरोना वायरस के कारण कई जिलों में लॉकडाउन तथा कप' की घोषणा की गई है। वर्तमान में प्रदेश में फसलों की कटाई तथा उससे संबंधित कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जा रहा है उल्लेखनीय है कि इन कार्यों हेतु प्रदेश में उपलब्ध मशीनों का उपयोग होने के साथ-साथ अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में कंबाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनें प्रदेश में आकर कार्य कर रही है लॉकडाउन तथा कर्फ्यू के कारण फसलों की कटाई आदि का कार्य प्रभावित न हो इस हेतु निम्न उपाय किया जाना आवश्यक होंगें -
1. प्रदेश में कंबाइन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा श्रेशर आदि मशीनों के परिवहन तथा संचालन को प्रतिबंध से शिथिल रखा जावे।
2, उपरोक्त प्रत्येक मशीन के साथ संचालन हेतु 2-5 व्यक्ति होते है। उन्हें भी समुचित सावधानियां रखने के निर्देशों के साथ अनुमति प्रदान की जावे।
आदेश की कॉपी (साफ न दिखने पर इमेज पर ही क्लिक करें)
-लाॅक डाउन-
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जिला प्रशासन ने जारी किए प्रमुख अधिकारियों के मोबाइल नंबर
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कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लाकॅडाउन के दौरान आवश्यकता पड़ने संपर्क हेतु जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं.
अपर कलेक्टर श्री जेपी सचान का मोबाइल नंबर 9926010100 है.
इसी तरह बैतूल के एसडीएम श्री राजीव रंजन पाण्डेय का मोबाइल नंबर 9425461505 है .
शाहपुर की एसडीएम सुश्री हरसिमरन प्रीत कौर का मोबाइल नंबर 8194954394, मुलताई एसडीएम श्री सीएल चनाप का मोबाइल नंबर 8435008976 तथा भैंसदेही एसडीएम श्री राधेश्याम बघेल का मोबाइल नंबर 8959670550 है.
आमजन को सूचित किया गया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षेत्र के एसडीएम अथवा अपर कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ग्रामीण मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और पाएं खबरें लगातार- 7000334505 पर न्यूज़ लिख कर भेजें।
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लॉकडाउन के दौरान आमजन को अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सहूलियत दी गई है। इस दौरान दोपहिया-चौपहिया एवं अन्य वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार पानी के केन, किराना, फल, सब्जी की सप्लाई विक्रय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की जा सकेगी।
नागपुर-भोपाल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पम्प निर्बाध खुले रहेंगे तथा जिले के शेष पेट्रोल पम्प दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे।
समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जाएगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किए जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी।
जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी तथा वेयर हाउस एवं केरोसिन डिपो से थोक डीलर द्वारा राशन दुकानों में पहुंचाने वाले केरोसिन/खाद्यान्न वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी।
डॉक्टर्स के क्लीनिक एवं मेडिकल स्टोर्स, पशु चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
नगरपालिका/नगर पंचायतों के समस्त आवश्यक सेवाएं यथा साफ-सफाई, वेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकॉम इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
जिले में दो एवं चार पहिया वाहन से आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा और अत्यावश्यक परिस्थिति से संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। अगर किसी व्यक्ति को जिले से बाहर निकलना है तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रारूप में अनुमति पास प्राप्त करेंगे।
विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य (निजी एवं शासकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी), अग्निशमन सेवा, राशन दुकान, रेल, बस अड्डा, पेयजल आपूर्ति एवं बिजली विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगर सैनिक, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अधिमान्य पत्रकार, डाक सेवाएं, उक्त कार्यालयों को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
कोल माइन्स में कोयले का उत्पादन जारी रहेगा तथा इसमें लगे वाहनों को परिवहन से छूट रहेगी। संस्थान प्रबंधन द्वारा संक्रमण को रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड का पालन सुनिश्चित किया जाए।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एपीदेमिक डिसिस एक्ट 1897 के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए नियम 23.03.2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। आदेश की कॉपी( साफ न दिखने पर फ़ोटो पर क्लिक करें)
यह आदेश 23 मार्च 2020 से आगामी तक लागू रहेगा।
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