ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई
अमरावती घाट में युवती का कुएं मेंमिला था शव
प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी प्रेमी के खिलाफ दर्ज आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा के स्थान पर गवाहों के कथन और अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी प्रेमी को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी के अनुसार 20 जुलाई 2015 को अमरावती घाट के किसान राजू की पत्नी मीना बाई को खेत के कुएं में आवाज सुनाई दी। मीना ने कुएं में देखा तो एक युवक वायर पकड़कर कुएं में खड़ा था। मीना ने पति और पड़ोसी किसान को बुलाकर युवक को बाहर निकाला। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अनूप इंगले निवासी वंडली बताया और पानी पीने के दौरान कुएं में गिरने की बात कही। 23 जुलाई 2015 को राजू खेत के कुएं में पानी लेने गया तो उसे कुएं में युवती का शव दिखाई दिया। राजू की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को बाहर निकाला। शव की पहचान सुनीता के रूप में हुई। मामले की जांच में खुलासा हुआ अनूप का सुनीता के साथ प्रेम संबंध थे। सुनीता द्वारा अनूप को विवाह करने की बात कहने पर वह टाला-मटोली कर रहा था। 20 जुलाई को अनूप ने उसे मोबाइल पर कॉल कर बुलाया और बाइक से अपने साथ अमरावती घाट ले गया। जहां दोबारा शादी की बात पर अनूप ने टालमटोली का जवाब दिया तो सुनीता ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। न्यायाधीश तोमर ने साक्षी मीना बाई और अन्य के साक्षियों के कथन और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अनूप को हत्या के आरोप आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। www.graminmedia.com
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