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मंगलवार, 29 जनवरी 2019

पारधी कांड में पीएचई मंत्री सुखदेव पाँसे समेत सभी को न्यायालय ने यथावत आरोपी रखा,एसडीओपी साकल्ले को छोड़ा

ग्रामीण मीडिया संवाददाता



जबलपुर।पारधी कांड में आज आये फ़ैसले में पी एच ई मंत्री समेत सभी सात लोगो को यथावत आरोपी बनाते हुए एसडीओपी को छोड़ दिया है ।मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के एकलपीठ के मान. जस्टिस श्री विष्णु प्रताप सिंह ने पूर्व एस डी ओ पी दिनेश साकल्ले की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें पारधी दंपत्ति हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने का सी बी आई सत्र अदालत का फैसला खारिज किया. परंतु मान. न्यायालय ने पूर्व में सी बी आई न्यायालय की जज श्रीमती माया विश्वलाल द्वारा आदेशित 12 सितम्बर 2018 के फैसले को यथावत रखते हुए आरोपीगण सुखदेव पांसे, राजा पंवार, संदीप साबले, विजय डाक्टर, उमेश डांगे, कचरू सरपंच एवं सुरेश सरपंच की याचिका को रद्द करते ही उन्हें आरोपी बनाए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.
 ज्ञात हो कि आरोपीगण ने पूर्व में सी बी आई न्यायालय की जज श्रीमती माया विश्वलाल द्वारा सी बी आई विरुद्ध हीरालाल लोखंडे व अन्य के विरुद्ध चलाये जा रहे मामले में आरोपी गण को भी सह आरोपी बानाए जाने के 12 सितम्बर 2018 के फैसले को  अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय अलग अलग कई प्रकरण पेश करके जबलपुर में चुनौती  दी थी. उक्त मामले में 13 दिसंबर को बहस के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज मान. उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया।

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