ग्रामीण मीडिया संवाददाता । Betul 21/09/2020
कोरोना काल में 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने के आदेश जारी हुए हैं। लेकिन स्कूल आंशिक ही खुलेंगे। नियमित क्लासेस नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन शिक्षकों को नियमित स्कूल में रहना होगा। यदि इन कक्षाओं के बच्चों को किसी विषय में मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आना पड़ेगा, तो वह पालक की अनुमति से स्कूल आ सकेगा। ऐसे दाे से चार बच्चों का ग्रुप बनाकर संवाद करना पड़ेगा।
प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के केवल 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। सोमवार से हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल खुलेंगे, लेकिन गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। समस्या समाधान के लिए स्कूल अाए बच्चाें काे ग्रुप में पर्याप्त अंतराल से बैठाकर समस्या का समाधान करना होगा। हालांकि अधिकांश पालक बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं हैं।
स्कूल में बच्चों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग : कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सामान्य और विशेष ऐहतियात उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षक एवं विद्यार्थियाें काे 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी होगी। विद्यालय की सभी सतहों एवं उपकरणों का कक्षा प्रारंभ होने एवं समाप्ति के बाद एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड के उपयोग से डिसइन्फेक्शन (कीटाणु शोधन) करना अनिवार्य होगा। पानी व हाथ धोने के स्थानों व शौचालयों की गहरी सफाई की जाएगी। शौचालय में साबुन व सैनिटाइजर रखना जरूरी है। स्कूल के प्रवेश स्थान पर हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर, डिस्पेंसर व थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। स्कूल में केवल कोरोना निगेटिव व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। दूसरे लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
कंटेनमेंट जोन में स्कूल नहीं खुलेंगे : शासन से कंटेनमेंट जोन में विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी।
स्कूल आंशिक ही खोले जाएंगे
जो बच्चे अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, वे पालकों की अनुमति लेकर स्कूल आ सकेंगे। उन्हें दो या चार की संख्या में ग्रुप बनाकर शिक्षकों को समस्या का समाधान करना होगा। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में गाइड लाइन के अनुसार शाला संचालित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
- एलएल सुनारिया, डीईओ बैतूल
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