ग्रामीण मीडिया संवाद| बैतूल
कृषि उपज मंडी समिति बैतूल के सचिव ने बताया कि जिले के कृषक उनके द्वारा मंडी में विक्रय की गई कृषि उपज का भुगतान क्रेेता फर्म से उसी दिवस प्राप्त करें। मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 37(2)(क) एवं (ख) के अनुसार उसी दिवस भुगतान किए जाने का प्रावधान है। भुगतान उसी दिवस प्राप्त न होने पर कृषक तत्काल अपनी शिकायत मंडी कार्यालय में स्थापित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। शिकायत न करने पर भुगतान की जवाबदारी स्वयं कृषक की होगी।दाता ।
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