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शुक्रवार, 15 दिसंबर 2017

विधानसभा में नजूल का प्रश्न, विधायक ने ये पूछा औऱ राजस्व मंत्री ने दिया ये जवाब

ग्रामीण मीडिया सेण्टर। मुलताई
विधानसभा से प्राप्त जानकारी अनुसार

आपके विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने राजस्व मंत्री से विधान
मुलताई तहसील में नजूल के प्रचलित प्रकरण हेतु यह प्रश्न किया था जिसका राजस्व मंत्री जो आज मुलताई आरहे है उन्होंने ये जवाब दिया। आपको जानने का हक है

[राजस्व]

25. ( *क्र. 1700 ) श्री चन्‍द्रशेखर देशमुख : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुलताई तहसील में मुलताई शहर नजूल भूमि में किस वर्ष से अधिसूचित किया गया है? राजपत्र की प्रति उपलब्‍ध करायें। नजूल भूमि के पट्टेधारियों के पट्टे नवीनीकरण की क्‍या प्रक्रिया है? (ख) प्रश्‍नांश (क) के अनुसार कितने वर्षों में पट्टे नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है, वर्तमान में मुलताई शहर में नवीनीकरण हेतु कितने पट्टेधारियों का नवीनीकरण शेष है? सूची उपलब्‍ध करायें। (ग) प्रश्‍नांश (ख) के अनुसार नजूल की भूमि को फ्री-होल्‍ड की कार्यवाही की प्रक्रिया के कुल कितने प्रकरणों की स्‍वीकृति दी एवं कितने प्रकरण मुलताई तहसील के मुलताई शहर के लंबित हैं? सूची उपलब्‍ध करायें। फ्री-होल्‍ड हेतु पट्टेधारियों से कितने समय में कितना शुल्‍क लिया जाकर पट्टा फ्री-होल्‍ड किया जाता है? निर्देश/आदेश की प्रति उपलब्‍ध करायें। (घ) मुलताई शहर के समस्‍त पट्टेधारियों के पट्टे फ्री-होल्‍ड करने हेतु कोई समय-सीमा है? यदि नहीं, तो कारण बतायें। यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें।

राजस्व मंत्री ( श्री उमाशंकर गुप्ता ) : (क) जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार। मुलताई अनुभाग अंतर्गत आवेदक द्वारा पट्टा नवीनीकरण हेतु आवेदन दिये जाने पर राजस्‍व पुस्‍तक परिपत्र के खण्‍ड चार क्रमांक-1 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है। (ख) पट्टा अवधि समाप्‍त होने के पश्चात् आवेदक द्वारा पट्टा नवीनीकरण हेतु आवेदन दिये जाने पर नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है। 1202पट्टेधारियों का नवीनीकरण शेष है, जानकारी पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) कुल 55पट्टेधारियों को फ्री-होल्‍ड किया गया है। कोई प्रकरण लंबित नहीं है। सूची पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स''अनुसार। पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द''अनुसार।                         (घ) नियमानुसार कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, नियम पुस्‍तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''द'' अनुसार है।

नोट वर्तमान विधायक चंद्रशेखर देशमुख द्वारा विधानसभा में प्रश्न पूछा गया परन्तु समस्या जस की तस है साथ ही पूर्व विधायक सुखदेव पांसे द्वारा भी जिला कलेक्टर से इसी संबंध में व्यापारियों की भेंट करवाई गई परन्तु निराकरण नही निकल।
जानकरी विधासभा भोपाल से प्राप्त 

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