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रविवार, 3 जून 2018

विवाहिता को घर में बंद कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| 


एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी युवक को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील शशिकांत नागले ने बताया 2 नवंबर 2013 को दोपहर रानीपुर थाना क्षेत्र के कुही की रहने वाली पीड़िता नल पर पानी भरने गई थी। यहां पर आरोपी संदीप विश्वकर्मा उसे मिला और कोई काम होने की बात कहकर पास बुलाया। इसके बाद हाथ पकड़कर जबरदस्ती पीड़िता को अपने घर के भीतर ले गया। घर में बंद कर आरोपी संदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद मामला पहले पंचायत में गया। 
पंचायत में दोनों पक्षों को बिठाया, लेकिन पंचायत से फैसला नहीं होने पर मामला थाने पहुंचा। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष न्यायालय ने निर्णय सुनाया। आरोपी संदीप को धारा 376 1 में दोषसिद्ध पाते हुए सात साल कठोर कारावास, 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 342 के तहत 6 माह कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। 

दरवाजा तोड़कर बचाया था पीड़िता को 
इस मामले में घर में बंद पीड़िता शोर मचा रही थी। शोर को सुनकर कुछ लोगों ने दरवाजा तोड़ा। इस तरह उसने पीड़िता को आरोपी के चंगुल से बचाया था।  www.graminmedia.com

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