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शुक्रवार, 19 अप्रैल 2019

20 लीटर पानी की कैन बिक रही 30 रुपए में सीधे कुए का बिना फिलटर पानी नियंत्रण कही नहीं

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । 
20 लीटर पानी की कैन बिक रही 30 रुपए में



शहर में एक हजार वाटर कैन रोजाना सप्लाई होती हैं। दुकानों, घरों और रेस्टारेंटों में बड़ी मात्रा में यह पानी सप्लाई होता है। सामाजिक कार्यक्रमों के दिन तो बिक्री बढ़ जाती है। यह 20 लीटर पानी की कैन 30 रुपए में मिलती है। 


शहर में रोजाना आरओ वाटर के नाम पर 20 हजार लीटर पानी सप्लाई हो रहा है। एक हजार कैन में पैक होकर लोगों तक पहुंचने वाला यह पानी किस गुणवत्ता का है, इसकी कोई सैंपलिंग और जांच नहीं होती है। इसकी जांच करने वाले जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग अाैर नगरपालिका के अधिकारी इसे उनके दायरे में नहीं हाेना बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। 
स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचअाे डाॅ. डीसी चाैरसिया कहते हैं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कैन का अाराे वाटर जांच के दायरे में नहीं अाता है। एेसा बेतुका जवाब देते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। नगर पालिका के सेनेटरी इंस्पेक्टर अशाेक बाघमारे ने बताया की यह जांच स्वास्थ्य विभाग के खाद्य अाैर औषधि नियंत्रण के दायरे में अाती दायरे में है। जब जवाबदार दाेनाें ही विभाग के जिम्मेदार कैन के पानी की जांच काे अपने दायरे से बाहर बता रहे हैं। इस कारण बिना जांच के हजारों लीटर पानी लोगों तक पहुंच रहा है और लोग भी इसे पी रहे हैं अाैर संचालक माेटी रकम कमा रहे हैं। 


दो साल पहले लिखा गया था पत्र, जवाब आया यह पानी क्षेत्राधिकार में नहीं आता 
दो साल पहले खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने आरओ वाटर के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से मार्गदर्शन मांगा था। पत्र लिखकर यह पूछा गया था कि आरओ वाटर का चलन लगातार बढ़ रहा है। क्या इसके सैंपल और जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए जा सकते हैं। इस पर जवाब आया कि केवल पैक-बंद पानी ही इस श्रेणी में आता है। 



जांच खाद्य-औषधि नियंत्रण के दायरे में अाती है : नपा 

 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पैक पानी ही खाद्य पदार्थ के दायरे में आता है। आरओ वाटर की कैन पैक- पानी के दायरे में नहीं आती है। इस कारण इसके सैंपल नहीं लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अवेयरनेस के लिए इस पानी की जांच भी करवाई जाएगी। - डाॅ. जीसी चौरसिया, सीएमएचओ, बैतूल 
नपा और पीएचई अपने-अपने पानी की करवा लेते हैं जांच 
इधर नगरपालिका और पीएचई अपने-अपने सप्लाई होने वाले पानी की जांच तो करवा लेते हैं, लेकिन आरओ वाटर की सप्लाई की जांच नहीं करवाते। नपा शहर में रोजाना 67 लाख पानी सप्लाई करती है फिल्टर प्लांट पर जांच मशीनें लगी हैं। पीएचई की 5 पानी जांच लैब हैं। 11 हजार हैंडपंपों और 444 नलजल योजनाओं के पानी की जांच इसमें होती है। 
श्रम विभाग के अधिकारियों को भी नहीं पता कितने आरओ वाटर सप्लायर्स है शहर में 
इस मामले में श्रम विभाग को भी इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि जिले में कितने आरओ वाटर प्लांट चल रहे हैं। जिला श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत ने बताया कि आजकल आवेदन ऑनलाइन आ रहे हैं। एक मामला जरूर दो साल पहले गंज क्षेत्र का आया था। इसमें आरओ वाटर सेंटर के सप्लायर्स ने आपसी विवाद के निपटारे के लिए आवेदन किया था। 
यह लिखा है धारा 3 जे की परिभाषा में 
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 जे में खाद्य की परिभाषाएं दी हैं। इसमें लिखा है कि पीने के पानी के मामले में खाद्य पदार्थ में केवल पैक जल ही आता है। इस परिभाषा को आधार बताकर स्वास्थ्य विभाग आरओ वाटर के सैंपल नहीं लेता है। 


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