ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई
21 साल से पेशी पर नहीं जाकर अनुपस्थित रहने वाले फरार आरोपी का जमानत आवेदन तृतीय अपर सेशन जज मुलताईने खारिज कर दिया। इसके पहले आमला के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया था। सरकारी वकील राजेश साबले ने बताया आरोपी पंढरीनाथ गारपगारी निवासी खेड़लीबाजार के खिलाफ आमला पुलिस ने रास्ता रोककर धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी 4 मार्च से लगातार कोर्ट में पेशी पर अनुपस्थित था। जिसके खिलाफ जेएमएफसी कोर्ट ने 2008 में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट आमला की कोर्ट में पेश किया था। जहां से आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने तृतीय अपर सेशन जज मुलताई के न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया। न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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