ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।
असफल बोर को कहीं भी खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा
मुलताई अनुभाग में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मुलताई 26 दिसंबर 2022
अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुलताई श्रीमती राजनंदिनी शर्मा ने अनुविभाग मुलताई अंतर्गत असफल ट्यूबवेल को लापरवाहीपूर्वक खुला छोडऩे के कारण संभावित दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण अनुविभाग मुलताई की सीमा में जिन व्यक्ति/संस्था द्वारा बोर कराने के उपरांत बोर असफल होने पर उसे विधिवत ढांकना/बंद करना अनिवार्य होगा। बोर मशीन रखने वाले व्यक्ति को हर 15 दिन में एसडीएम कार्यालय मुलताई को यह रिपोर्ट देनी होगी कि उसकी मशीन से कहां-कहां बोरिंग/ड्रिलिंग की गई है तथा किस स्थान का बोर असफल हुआ है। उसको ढंकने/बंद करने की विधिवत व्यवस्था कर दी गई है।
उक्त कार्य के सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक/पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक को अधिकृत किया गया है। संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण के उपरांत एसडीएम को प्रतिवेदन से अवगत कराएंगे।
निरीक्षण दल द्वारा असफल बोर खुला पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। ऐसे संबंधित व्यक्ति/संस्था पर दस हजार रुपए का आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया जाएगा।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।
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