ग्रामीण मीडिया संवाददाता । मुलताई
मामला बैतूल जिले के मुलताई अंतर्गत आने वाले साईखेड़ा का है l मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने आज 16 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी शिवरतन पिता कल्लु उइके ( 30 वर्ष) निवासी थाना साईखेड़ा को 20 साल के कठोर कारावास सहित 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया। मामले में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने सशक्त पैरवी की है। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल 2022 को फरियादी ने थाना सांईखेड़ा में शिकायत की थी। उसके घर के बाजू में आरोपी शिवरतन रहता है।
शिवरतन उसे उसके घर पर बुलाता था और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता था। जब पीड़िता ऐसा करने से आरोपी को मना करती थी, तो वह उसे धमकी देता था कि वह उसके मम्मी-पापा को उसके बारें में गलत बता देगा और समाज में उसकी बदनामी कर देगा।
पीड़िता के मना करने के बाद भी आरोपी शिवरतन पीड़िता को डरा धमका कर उसके साथ लगभग 1 साल से बलात्कार कर रहा था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस थाना साईखेड़ा में अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ किया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस थाना सांईखेड़ा ने आवश्यक जांच पूरा करके विवेचना के बाद अभियोग विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) में प्रस्तुत किया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिवरतन पिता कल्लु उइके ( 30 वर्ष) निवासी थाना साईखेड़ा को दोषी पाते हुए धारा 376 (2) (एन), 376 (3) भादवि धारा 5 (ठ) / 6 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया।
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