ग्रामीण मीडिया सेण्टर| जिला बैतूल
शहर में पानी की उपलब्धता
कम होने के कारण कलेक्टर ने शहर
में बोर खनन पर बैन लगा दिया है । इस तरह शहर में अब प्राइवेट बोर
खनन नहीं हो सकेंगे। हाल ही में
कलेक्टर ने आदेश जारी कर बोर
खनन पर लगाए गए बैन में राहत देते
हुए ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी
थी। इसके बाद पूरे शहर में रात दिन
बोर खनन शुरू हो गए थे। इसलिए
अब दोबारा यह बैन लगा दिए हैं। बै न 30 जून 2018 तक प्रभावी रहेगा।
हालांकि ग्रामीण अंचलों में बोर खनन
पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। ग्रामीण अंचलो
में बोर खनन किए जा सकेंगे।
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