ग्रामीण मीडिया सेण्टर
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वनमंडलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमंडल द्वारा मध्यप्रदेश वनोपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम 2005 के नियम 5 में निहित प्रावधान अनुसार उत्तर बैतूल (सामान्य) वनमंडल की सीमा के अंतर्गत स्थित आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्रों को समस्त वनोपज के बीजों के संग्रहण के लिए आगामी आदेश दिनांक तक की कालावधि के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।
तदानुसार प्राधिकृत अधिकारी वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सामान्य) वनमंडल की अनुज्ञा के बिना कोई भी उत्तर बैतूल (सामान्य) वनमंडल की क्षेत्रीय सीमा के अंदर स्थित आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्रों से समस्त वनोपज के बीजों का संग्रहण नहीं कर सकेगा।
ऐसा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत दण्डनीय वन अपराधा माना जाएगा। समस्त वनोपज के बीजों के अनाधिकृत संग्रहण/परिवहन में प्रयुक्त औजार/वाहन आदि अभिग्रहणीय एवं अधीहरणीय होंगे।
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