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गुरुवार, 28 जून 2018

नाबालिक भतीजी अपरहण और दुष्कर्म मामले में नया खुलासा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

मुलताई साईखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिक के चाचा ने अपनी ही भतीजी को दुष्कर्म किया। बाद में थाने आकर समर्पण किया। पुलिस को बताया की हम दोनों शादी करना चाहते है। लड़की भी इस बात पर राजी है। पास्को एक्ट से बचने के लिए उसने लड़की की उम्र 19 साल के प्रमाण साईखेड़ा थाने को दिय। पुलिस ने इस बात की सूचना लड़की के परिजनों को दी।  वे तत्काल थाना पहुंचे और पुलिस पर दबाब बनाया की इस पर उचित कार्यवाही करे। पुलिस ने माता,पिता और परिजनों को बताया की आप की लड़की तो 19 साल की एक बालिक है। उसको अपने पसंद के वर से विवाह करने का कानूनी अधिकार है। प्रमाण के रूप में मैना देवी माध्यमिक स्कूल हेटी विकास खंड मुलताई प्रगति पत्रक 2015 -2016  जन्म तिथि 13 अगस्त 1999 याने की 18 जून 2018 को लड़की की उम्र 19 साल हो गई। जिस में प्रगति पत्रक और एक अंक सूची दी। जिस पर सभी प्रकार की सील ओरिजनल दिखाई। जो आज भी इस प्रकरण में दर्ज है। इस बात का लड़की के परिजनों ने पुरजोर विरोद्ध किया और बताया की लड़की आज तक कभी हेटी नहीं गई और न ही इस स्कूल से हमारा कोई लेना देना है। इस ये सब दस्तावेज फर्जी है। केवल पास्को एक्ट से बचने का एक षडयंत्र है। उन्होंने लड़की की ओरिजनल अंक सूची दी. जिसमे लड़की की आयु 13 अगस्त 2003 है याने 14 साल 11 माह कुछ दिन कुल मिला करके नाबालिक है। पास्को एक्ट में अगर लड़की रजामंदी से भी गलत काम करती है तो भी अपराध है।  उपरोक्त पुरे प्रकरण की वस्तु स्थिति ग्रामीण मीडिया को बताई। ग्रामीण मीडिया ने उक्त प्रकरण की सारी जानकारी मुलताई के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को दी।  साथ ही फर्जी प्रमाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किय। संबधित स्कूल से बात की वहा के प्रचार्य ने कहाँ उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है , एक गांव और नाम की कोई लड़की उनकी शाला में नहीं पड़ती है। ये दस्तावेज उनके यहां से जारी नहीं हुए है। पुलिस ने लड़के को तो न्यायालय में प्रस्तुत किया आरोपी गणेश पिता गणपति विश्कर्मा के खिलाफ अपहरण दुष्कृत,पास्को एक्ट में मामला दर्ज हुआ। पर पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज बना कर गुमराह की जांच नहीं की।  इसमें धोखाधड़ी और अन्य आरोपी बनाना चाहिए। आज अपराधी को किसी भी बात का डर नहीं है। सुनियोजित तरिके से काम कर रहे है। पास्को एक्ट से बचने का हथकंडा था। 
| www.graminmedia.com

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