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गुरुवार, 5 सितंबर 2019

गबन करने वाले महाराष्ट्र बैंक के मैनेजर, लिपिक और रिटायर्ड मैनेजर को चार-चार साल की सजा*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । -
 मुलताई 5 सितम्बर 2019 बैंक में गबन 
मुलताई।(राजेन्द्र भार्गव ) सूचना के अधिकार की ताकत का परिणाम।
 बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थानीय शाखा में पदस्थ रहने के दौरान फर्जी दस्तावेजों के आाार पर ऋा स्वीकृत कर राशि का गबन करने वाले तकालीन दो बैंक मैनेजर और लिपिक को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष की सजा से दंडित किया है।                               
 सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी ने बताया बैंक आफ महाराष्ट्र शाख मुलताई के तकालीन ब्रांच मैनेजर वेदप्रकाश शर्मा ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 जून 2009 के पूर्व ब्रांच मैनेजर की हैसियत से शाखा में रामप्रसाद अरोरा कार्यरत थे। उस समय श्री अरोरा ने टंटी पिता अनंतराम नरवरे निवासी देवडोंगरी के नाम से किसान के्रडिट कार्ड के तहत ऋा स्वीकृत किया था। लोन स्वीकृत करने की प्रक्रिया के अनुसार अरोरा ने बैंक द्वारा सर्च रिपोर्ट, नोडियूश प्रमाण  पत्र, ऋण  पुस्तिका सहित अन्य दस्तावेज भी संलग्र कराए थे। मैनेजर अरोरा ने 28 जून 2009 को खातेदार की भूमि का भौतिक प्रवेक्षण  करते हुए 30 जून 2009 को टंटी नरवरे की स्वामिव की भूमि बैंक के पक्ष में बंधक रखकर 3 लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया था। लोन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में जमानतदार बतौर रामलाल पिता संतोषराव निवासी देवडोंगरी का नाम शामिल था। बैंक ने स्वीकृत लोन की राशि जमा नहीं होने की स्थिति में 10 मई 2010 को  राशि जमा करने के लिए टंटी नरवरे को नोटिस जारी किया था। 
*टंटी नरवरे के बैंक पहुंचने के बाद हुआ खुलासा* 
नोटिस जारी होने के बाद टंटी नरवरे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में पहुंचकर तत्कालीन मैनेजर वेदप्रकाश शर्मा को बताया  उसने बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है। किसान कि शिकायत पर श्री शर्मा ने मामले की जांच कराई। जांच में यह पाया गया किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा टंटी नरवरे की जमीन के फर्जी दस्तावेज और अन्य कागजात के साथ टंटी की फोटो लगाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी कर ऋण प्राप्त किया था। श्री शर्मा ने जांच उपरांत पुलिस को सौंपी शिकायत में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति और जमानतदार को गिरतार कर ऋण की राशि 3 लाख रुपए ब्याज सहित वापस दिलाने का अनुरोध किया था। 
*जांच में आई तत्कालीन बैंक मैनेजर और लिपिक की भूमिका* 
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो जांच में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन स्वीकृत कराने में तत्कालीन ब्रांच मैनेजर रामप्रसाद अरोरा और उनके बाद पदस्थ हुए तत्कालीन मैनेजर सुभाष बंड के साथ लिपिक मोहनलाल विश्वकर्मा की भूमिका सामने आई। जांच उपरांत पुलिस ने आरोपी रामप्रसाद अरोरा, सुभाष बंड, मोहनलाल विश्वकर्मा और देवडोंगरी निवासी नामदेव पिता भभूया, मूलचंद पिता पंजाबराव निवासी खड़आमला के खिलाफ गबन,धोखाधड़ी करने सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरा यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत दिए गए निर्णय में कहा कि  आरोपी बैंक मैनेजर रामप्रसाद अरोरा, रिटायर बैंक मैनेजर सुभाष बंड लिपिक मोहनलाल विश्वकर्मा के द्वारा छदम व्यक्तियों के नाम से खाते खोलकर उन खातों में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋा स्वीकृत कर ऋा के एवज में प्राप्त राशि का स्वयं के व्यय के लिए उपयोग किया है। न्यायालय ने आरोपी बैंक मैनेजर रामप्रसाद पिता कुलसराज अरोरा वर्तमान निवासी गौतम नगर भोपाल को आईपीसी की धारा 120 बी,420,409,467,471 में आरोपी सुभाष पिता महादेवराव बंड निवासी सोनेगांव जिला नागपुर,मोहनलाल पिता हरीप्रसाद विश्वकर्मा निवासी चाणक्यपुरी कॉलोनी सिहोर को धारा 120 बी,420,409,467 में दोषी ठहराते हुए 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद अरोरा को पांच धाराओं के तहत कुल 1 लाख 25 हजार रुपए  हजार रुपए अर्थदंड से आरोपी सुभाष बंड और मोहनलाल विश्वकर्मा को चार धाराओं में पृथक -पृथक कुल 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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