- दुकाने अब रात्रि 9 बजे तक खोली जा सकेंगी।
लॉकडाउन व्यवस्थाओं में परिवर्तन
जिले के अंदर 50 प्रतिशत् क्षमता के साथ किया जा सकेगा सवारी बसों का संचालन
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने सोमवार 01 जून को जारी आदेश में जिले में प्रभावशील लॉकडाउन व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए आदेश दिया है कि जिले के अंदर 50 प्रतिशत् क्षमता के साथ बसों को संचालन किया जा सकेगा। समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, दुकान, बाजार, प्रतिष्ठान, संस्थान रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक की अवधि को छोडक़र शासन के अन्य आदेशों एवं निर्देशों के अध्यधीन जारी रहेंगे। व्यक्तियों एवं वस्तुओं का राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर आवागमन बिना किसी ई-पास या अनुमोदन के जारी रहेगा।
जारी आदेशानुसार निम्नलिखित गतिविधियां आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी-
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सभी प्रकार के धार्मिक स्थल एवं जन सामान्य के लिए सार्वजनिक पूजा स्थल।
होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं।
शॉपिंग मॉल।
(08 जून 2020 के बाद उपरोक्त तीनों गतिविधियों के संचालन के संबंध में शासन से जो मानक प्राप्त होंगे, उसके संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा)
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे।
सभी तरह के सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, पूर्णत: बंद रहेंगे।
सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन एवंअन्य सभाएं पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
रात्रिकालीन कफ्र्यू
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अत्यावश्यक गतिविधियों को छोडक़र सम्पूर्ण जिले में रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू होगा एवं उक्त अवधि में लोगों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत समस्त लोगों को रात्रिकालीन कफ्र्यू अवधि में अपने परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
अत्यावश्यक सेवाओं हेतु विशिष्ट निर्देश:-
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मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सों तथा पैरामेडिकल स्टाफ, सेनिटेशन कर्मचारी एवं एंबुलेंस के आवागमन को बगैर किसी बंदिश के अनुमति रहेगी।
समस्त माल, कार्गो, रेल तथा खाली ट्रक का एक राज्य से दूसरे राज्य में एवं जिले में परिवहन की अनुमति रहेगी।
गेहूं उपार्जन एवं इसमें लगे समस्त प्रकार के कर्मी भी नगरीय क्षेत्रों में अपना पहचान पत्र दिखाते हुए आवागमन कर सकेंगे। अत्यावश्यक सेवा होने से सायं 9 बजे से प्रात: 5 बजे का प्रतिबंध भी इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होगा।
समस्त प्रकार के शासकीय कार्य जैसे बैंक, बीमा एवं समस्त वित्तीय संस्थाएं, दूरसंचार सेवाएं, विद्युत प्रदाय के कार्य, शासकीय कार्यालय एवं नगरपालिका के कार्य एवं उसमें लगे समस्त प्रकार के कर्मी, अधिकारी/कर्मचारी वाहन पूर्वानुसार आवागमन कर सकेंगे। अत्यावश्यक सेवा होने से सायं 9 बजे से प्रात: 5 बजे का प्रतिबंध भी इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होगा।
जन सामान्य की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु किए जाने वाले उपाय-
सभी नागरिक जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, जो गंभीर बीमारी सह-रूग्णता से ग्रसित है, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अत्यावश्यक कारणों एवं चिकित्सकीय कारणों को छोडक़र राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार घर पर ही रहेंगे।
कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में जो राष्ट्रीय निर्देश हैं, उनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं 60 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आरोग्य सेतु एप का उपयोग-
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आरोग्य सेतु संक्रमण के प्रारंभिक जोखिम के पहचान में सहायक है तथा इस प्रकार व्यक्तियों एवं समुदाय के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करता है।
कार्यालयों एवं कार्य स्थलों में सुरक्षा के दृष्टिगत, नियोजकों द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त कर्मचारियों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु इंस्टाल हो।
लोगों को आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करना चाहिए तथा इस एप से अपने स्वास्थ्य का नियमित अपडेट देते रहना चाहिए। इससे रिस्क वाले लोगों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।
कंटेन्मेंट/बफर जोन-
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय के विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित कंटेन्मेंट क्षेत्रों में यह आदेश लागू नहीं होगा। चिकित्सकीय आपात स्थितियों एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने को छोडक़र शेष समस्त गतिविधियां कंटेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगी।
व्यक्तियों एवं वस्तुओं का आवागमन
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व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर आवागमन बिना किसी ई-पास या अनुमोदन के जारी रहेगा।
यात्री टे्रनों और श्रमिक विशेष ट्रेनों एवं बसों से आने-जाने वाले नागरिकों के लिए दिए गए मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार ही नियंत्रित किए जाएंगे।
इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग से किसी भी यात्री बसों का संचालन नहीं होगा। मध्यप्रदेश के शेष संभागों से एवं जिले के अंदर पचास प्रतिशत् क्षमता के साथ बसों को संचालित किया जा सकेगा।
समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, दुकान, बाजार, प्रतिष्ठान, संस्थान रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक की अवधि को छोडक़र शासन के अन्य आदेशों एवं निर्देशों के अध्यधीन जारी रहेंगे। परन्तु प्रत्येक दुकान/प्रतिष्ठान के स्वामी/प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि दो ग्राहकों के बीच की दूरी छ: फीट (दो गज की दूरी) है एवं एक समय में दुकान/प्रतिष्ठान में पांच से अधिक ग्राहक नहीं होंगे। इस कत्र्तव्य व शर्त का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्ड के भागीदार होंगे।
प्रत्येक दुकान/प्रतिष्ठान के स्वामी/प्रबंधक भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, फेस कव्हर लगाने, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय दुकान/प्रतिष्ठान के सामने फ्लेक्स/बैनर लगाना सुनिश्चित करेंगे।
समस्त प्रकार के विवाह समारोहों का संचालन पूर्व में जारी आदेशानुसार विनियमित किए जाएंगे।
अंतिम संस्कार में किसी भी परिस्थिति में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है।
शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर करने की अनुमति नहीं है।
सार्वजनिक स्थान का कोई भी स्वामी/आयोजक/प्रबंधक पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा। दुकानों पर ग्राहकों के मध्य न्यूनतम छ: फीट की दूरी (दो गज की दूरी) सुनिश्चित करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो।
जिले में बाहर से आने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार मेडिकल जांच कराना अनिवार्य होगा एवं जिन्हें संस्थागत अथवा होम क्वारेंटाइन करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हें इसका पालन करना होगा। अन्य संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों को भी विभिन्न लोक प्राधिकारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना होगा, उल्लंघन करने पर निर्धारित शास्ति दण्ड अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी।
कार्यस्थल-
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यथासंभव कर्मचारियों के घर से कार्य करने का पालन किया जाये।
कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने के समय को अलग-अलग रखने का पालन किया जाये।
थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश व निकास स्थलों तथा सामान्य स्थलों पर किया जाये।
सम्पूर्ण कार्य स्थल, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के बीच सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए।
कार्यस्थल के प्रभारी, कर्मियों के मध्य उपयुक्त दूरी, दो शिफ्टों के मध्य उपयुक्त गेप, लंच ब्रेक के दौरान कर्मियों के मध्य उपयुक्त दूरी के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर का यह आदेश आमजनता को संबोधित है। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दण्डनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 01 जून 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।
नए निर्देश जारी कर दिए हैंदुकानें सुबह 5 बजे के बाद से रात 8 बजकर 59 मिनट तक खुली रखने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। 9 बजे के बाद दुकानें खुली मिलीं तो केस दर्ज किया जाएगा। बसों का संचालन भी सीमित यात्री संख्या के साथ किया जा सकेगा। फिलहाल मंदिर और मॉल बंद रहेंगे। 8 जून के बाद मंदिरों के खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। - राकेश सिंह, कलेक्टर
बस संचालन संभव नहीं
जिस समय बसें खड़ी थीं, उस समय का टैक्स माफ नहीं किया गया है। बस का संचालन करनेेे के आदेश 50% सीटों के साथ किए गए हैं लेकिन यह संभव नहीं है। इसका पालन करवाना भी मुश्किल है। संख्या कई बार बढ़ जाती है। मानवता के नाते कई बार बस में ज्यादा लोग बैठाना पड़ता है। दूसरे राज्यों में टैक्स माफ कर दिए, मप्र में भी टैक्स माफ किया जाना चाहिए। - विकास आर्य, अध्यक्ष बस
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