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बुधवार, 23 अगस्त 2017

तीन तलाक के फैसले पर अब जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने दिया चौंकाने वाला बयान


तीन तलाक के फैसले पर अब जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने दिया चौंकाने वाला बयान


 सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। 5 में से 3 जजों ने तीन तलाक को गलत बताया। जिसके बाद कल से तीन तलाक पर बैन लग गया। इस फैसले का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया है।


तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, कई मुस्लिम संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जाने-माने न्यायविदों ने तीन तलाक पर SC के फैसले को महिलाओं के हक में बहुत बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिमों में एक बार में तीन तलाक पर रोक लग सकेगी। इसके साथ ही दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अब इस फैसले पर बड़ा बयान दिया है।
बुखारी ने मंगलवार को कहा कि एक बार में तीन तलाक का मुद्दा उच्चतम न्यायालय पहुंचा क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमान महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा। बुखारी ने कहा कि एक बार में तीन तलाक के मामले में बोर्ड का रुख एक जैसा नहीं रहा है।


इमाम बुखारी ने आगे कहा, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कदम क्यों नहीं उठाया? इसलिए ये महिलाएं (याचिकाकर्ता) अदालत गईं। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने पहले अदालत को बताया कि वह तीन तलाक के चलन से बचने के लिए निकाहनामे में परामर्श जारी करेगा। फिर उसने कहा कि उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा जो तीन तलाक देते हैं।
आगे पढ़ें, किन जजों ने तीन तलाक को संवैधानिक बताया था
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए तीन तलाक को ‘असंवैधानिक’ व ‘मनमाना’ करार देते हुए कहा कि यह ‘इस्लाम का हिस्सा नहीं’ है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दो के मुकाबले तीन मतों से दिए अपने फैसले में कहा कि तीन तलाक को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है।


प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर ने कहा कि तीन तलाक इस्लामिक रीति-रिवाजों का अभिन्न हिस्सा है और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। न्यायमूर्ति खेहर ने अपने फैसले में संसद से इस मामले में कानून बनाने की अपील की।

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