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शुक्रवार, 13 अप्रैल 2018

बैतूल मीडिया कार्यशाला आयोजित

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिले में 8239 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर लक्ष्य के विरूद्ध 98 प्रतिशत् उपलब्धि अर्जित की है। इस उपलब्धि के साथ जिला इस योजना में प्रदेश के अग्रणी जिले के रूप में शुमार हुआ है। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के एकीकृत बाल विकास सेवा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
योजना के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई स्वयंसेवी संस्थाओं एवं मीडिया की कार्यशाला में कलेक्टर ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव एवं मातृत्व सुरक्षा देने में यह योजना काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाएं योजना से लाभान्वित हो सके। 
इस दौरान एकीकृत बाल विकास सेवा के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सुमन कुमार पिल्लई ने बताया कि इस योजना में 19 वर्ष और इससे अधिक आयु की गर्भवती/धात्री महिला को प्रथम प्रसव/संतान पर योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना एक जनवरी 2017 से प्रभावशील की गई है। योजनांतर्गत गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन कराए जाने पर प्रथम किश्त की एक हजार रूपए राशि दी जाती है। गर्भावस्था के छ: माह के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराए जाने पर द्वितीय किश्त की दो हजार रूपए तथा प्रसव उपरांत बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण होने पर तृतीय किश्त के रूप में दो हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है। पात्र हितग्राही को जननी सुरक्षा योजना की प्रोत्साहन राशि एक हजार रूपए का भी लाभ मिलता है। इस प्रकार एक महिला को औसतन छ: हजार रूपए की राशि प्राप्त होती है। योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं भी लाभ लेने की पात्रता रखती हैं। सभी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी अथवा किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करने वाले सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रथम बच्चे के प्रसव पूर्व एवं पश्चात् महिला को पर्याप्त आराम के अवसर उपलब्ध कराना, गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना तथा ऐसी माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण में योगदान करना है। इस योजना से मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति भी होती है।

कैसे मिलेगा लाभ 
श्री पिल्लई ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला को आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीयन कराना होगा। मातृत्व लाभ राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को बैंक खाते में किया जाएगा। 
कार्यशाला में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री राधेश्याम वर्मा, जन अभियान परिषद् की जिला समन्वयक सुश्री प्रिया चौधरी सहित स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि व पत्रकारगण उपस्थित थे।
 www.graminmedia.com

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