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मंगलवार, 8 मई 2018

जहर देकर प्रेमी की हत्या करने वाली को आजीवन कारावास

ग्रामीण मीडिया सेण्टर| मुलताई 
डेमो 

प्रभातपट्टन ब्लॉक के ग्राम गंगापुर में अपने प्रेमी को जहर देकर मौत के घाट उतारने वाली विवाहिता को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णदास महार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने एक साल के भीतर ही निर्णय दिया है। सरकारी वकील राजेश साबले के अनुसार गंगापुर निवासी राजेश सातनकर का शव 20 मई 2017 को किसान मोतीराम अवारे के खेत में मिला था। राजेश की हथेली पर पेन से मीरा ने घर बुलाया था और जहर दिया लिखा हुआ था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ राजेश सातनकर का गंगापुर निवासी मीरा पति राजेश नागले के साथ प्रेम संबंध था। राजेश सातनकर और मीरा दोनों पीथमपुर में एक साथ रह चुके थे। इसके बाद पीथमपुर से मीरा अपने पति राजेश नागले के पास आकर रहने लगी थी। इस दौरान राजेश उसे अपने साथ रहने के लिए परेशान करने लगा था। 19 मई 2017 को राजेश पीथमपुर से वापस गांव गंगापुर आया था। रात 9 बजे राजेश प्रेमिका मीरा बाई के घर के पीछे खड़ा था। इस बात को लेकर मीरा बाई और पति राजेश नागले के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद मीरा बाई ने प्रेमी राजेश को मोबाइल कॉल कर घर बुलाया और उसे जहरीला पदार्थ पिला दिया। दूसरे दिन राजेश का शव मोतीराम अवारे के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने मीरा बाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश कृष्णदास महार ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत मीराबाई को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। 

 www.graminmedia.com

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