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शुक्रवार, 18 जनवरी 2019

जय किसान फसल ऋण माफी योजना , कौन होगा पात्र और कौन होगा अपात्र जाने

ग्रामीण मीडिया संवाददाता
जय किसान फसल ऋण माफी योजना

बैतूल, 18 जनवरी 2019
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी के लिए जय किसान फसल ऋण माफी योजना प्रारंभ की गई है।
उप संचालक कृषि श्री केएस खपेडिय़ा ने बताया कि योजना के अंतर्गत वे किसान लाभान्वित होंगे, जिन्होंने सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक, सेन्ट्रल ग्रामीण मप्र क्षेत्री ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, आन्ध्रा बैंक, विजया बैंक, यूको बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक) से फसल ऋण लिया हो तथा 31 मार्च 2018 की स्थिति में फसल ऋण की राशि शेष थी अथवा उक्त दिनांक तक शेष राशि को 12 दिसंबर 2018 तक आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जमा कर दिया गया हो या जमा करने पुन: ऋण लिया गया हो, उन किसानों को अधिकतम दो लाख की सीमा तक लाभ दिया जाएगा। निजी बैंकों से लिया गया ऋण माफ नहीं होगा।
इस योजना के अंतर्गत वर्तमान एवं भूतपूर्व पदाधिकारी सांसद, विधायक, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, कृषि उपज मंडी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गठित निगम मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा समस्त आय करदाता शासकीय सेवक (चतुर्थ श्रेणी को छोडक़र), 15 हजार प्रतिमाह पेंशनधारी (भूतपूर्व सैनिकों को छोडक़र), जीएसटी में 12 दिसंबर 2018 तक पंजीकृत व्यक्ति अथवा फर्म तथा उसके भागीदारी इस योजना के अंतर्गत अपात्र होंगे। 
जिले की 556 पंचायतों में उक्तानुसार सहकारी, राष्ट्रीयकृत तथा ग्रामीण बैंकों के अंतर्गत किसानों की सूचियां चस्पा की गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल ऋण खाते में आधार नंबर सीडिंग एवं अभिप्रमाणन करवाना अनिवार्य है। जिसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके द्वारा किसानों से हरे, सफेद एवं गुलाबी रंग के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं, जो आधार सीडिंग हेतु जिला सहकारी समितियों में जमा कराए जाएंगे। जिसकी जानकारी 26 जनवरी 2019 को आयोजित ग्रामसभा में दी जाएगी। ऐसे किसान जिनके द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में नहीं भरे गए हैं, उनके आवेदन 5 फरवरी 2019 तक भरवाकर लिए जाएंगे तथा आवेदनों का सत्यापन 10 फरवरी तक किया जाएगा। तदुपरांत 17 फरवरी तक दावे-आपत्ति निराकरण के पश्चात् 18 से 20 फरवरी तक नियमानुसार फसल ऋण माफी स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।
योजना का सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है तथा पंचायत एवं अन्य स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों को विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जाकर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निरंतर योजना की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है। 
 www.graminmedia.com

1 टिप्पणी:

  1. इस योजना में डिफाल्टर लोग के एक ही बैंक का होगा या सभी बैंकों का होगा कर्ज माफ।

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