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बुधवार, 27 मार्च 2019

बैतूल, 27 मार्च 2019 के प्रशासनिक समाचार

ग्रामीण मीडिया संवाददाता 


सी-विजिल एप पर आम नागरिक निर्भय होकर करें शिकायत
बैतूल, 27 मार्च 2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण कुमार पिथोड़े ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक नया मोबाईल एप लांच किया है। आम नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसे धन, उपहार, शराब वितरण, पेड न्यूज, सांप्रदायिक संदेश या अनुचित भाषण आदि की शिकायत तुरंत इस एप पर कर सकते हैं। जागरूक नागरिक को अपने एंड्रायड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से सी-विजिल ऐप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी। एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करवानी होगी। 
कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में आवेदन बनाना, अधिकारियों को देना और अपने नाम को छुपाये रखने जैसी कठिनाई अब दूर हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान धन बल-बाहु बल का उपयोग करने वाले अथवा शांति भंग कर कानून-व्यवस्था बिगाडऩे वालो के विरूद्ध आवाम को भयमुक्त होकर शिकायत करते हुए अच्छे नागरिक होने का परिचय देना चाहिये। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी एवं उसे शिकायत के स्टेटस की जानकारी भी एप से प्राप्त होती रहेगी, जो 24&7 लगातार कार्य करेंगी।  

चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी को खर्च का सही व स्पष्ट लेखा रखना होगा
बैतूल, 27 मार्च 2019
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का सही-सही व स्पष्ट लेखा रखना होगा और निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय लेखा का शेडो व्यय लेखा रजिस्टर रिटर्निंग अधिकारी की ओर से तैयार किया जाएगा। आयोग के निर्देशों में कहा गया है रिटर्निंग अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में  चुनाव लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए सभी प्रकार की आवश्यक अनुमतियों की एक नस्ती संधारित करनी होगी। अर्थात् क्षेत्र में जितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे उतनी नस्तियां संधारित करनी होगी। 
रिटर्निंग अधिकारियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कार्यालय में जब भी किसी अभ्यर्थी का कोई आवेदन किसी भी प्रकार की अनुमति हेतु प्राप्त होता है तो उस आवेदन में प्रत्येक मद में होने वाले खर्च का स्पष्ट विवरण होना चाहिए साथ ही समस्त मदों को मिलाकर कुल कितना खर्च उक्त अनुमति में उल्लेखित कार्य करने में आयेगा उसका उल्लेख भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यदि  किसी आवेदन में खर्च का उल्लेख नहीं है तो वह आवेदन पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदित अनुमति के कार्य पर किया जाने वाला खर्च स्वयं अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का कोई समर्थक, पार्टी इत्यादि में से भले ही कोई भी वहन करे लेकिन आवेदन में सभी मदों का पृथक-पृथक खर्च एवं कुल खर्च का उल्लेख होना आवश्यक है। 
जनसभा
जनसभा में पंडाल, मंच, बैठने की कुर्सियां, कालीन झंडे, माइक, लेबर, परिवहन इत्यादि-इत्यादि समस्त आवश्यक मदों के खर्चों का उल्लेख होना चाहिए। सभी मदों का समुचित उल्लेख होने के उपरांत ही कानून व्यवस्था इत्यादि दृष्टिगत उचित पाये जाने पर अनुमति प्रदाय करनी चाहिए। 
जुलूस
यदि कोई अभ्यर्थी जुलूस इत्यादि निकालने की अनुमति मांगता है तो आवेदन में स्पष्ट रूप से जुलूस में सम्मलित होने वाले प्रत्येक वाहन, पी.ओ.एल. वाहन में उपयोग होने वाले माइक, झंडे, पोस्टर, बैनर एवं अन्य जो भी प्रचार सामग्री संभव हो सकती है उसका विवरण एवं जुलूस के स्पष्ट मार्ग इत्यादि के उल्लेख के साथ प्रत्येक मद के खर्च एवं कुल खर्च बताते हुए पेश आवेदन ही मान्य  किया जाना चाहिए। बिना खर्च बताये दिये आवेदनों पर कोई अनुमति जारी नहीं हो सकती। 
अभ्यर्थी द्वारा प्रचार हेतु वाहनों की अनुमति चाही जाने पर आवेदन में वाहन का प्रति दिन का किराया पी.ओ.एल. वाहन पर लगे ड्रायवर की मजदूरी, वाहन में लगे माइक का किराया, प्रचार सामग्री का विवरण एवं उन समस्त मदों पर आने वाले व्यय की मदवार जानकारी के साथ प्रतिदिन के कुलव्यय का उल्लेख होना चाहिए और यदि वाहन की अनुमति एक से ज्यादा दिन के लिए है तो जितने दिनों के लिए अनुमति है उतने दिनों में उक्त प्रचार वाहन पर होने वाले कुल खर्च का उल्लेख भी आवेदन में अनिवार्य होना चाहिए। 
होर्डिग्स-बैनर की अनुमति लेनी होगी
अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के लिए जगह-जगह कट आउट, होर्डिग्स, बैनर व झंडे भी लगाये जाते है, ये भी बिना अनुमति के नहीं लग सकेंगे। जहां-जहां पर उपरोक्त में से किसी भी प्रचार माध्यम का प्रयोग किया जायेगा, वहां उस पर आने वाला प्रतिदिन का खर्च एवं कुल खर्च का उल्लेख आवेदन में होने पर ही आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। यहां भी उल्लेखनीय है कि कोई भी अभ्यर्थी किसी प्रायवेट व्यक्ति के मकान, दुकान या परिसर से किसी प्रकार का कोई प्रचार करना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम उस संबंधित व्यक्ति से उक्त परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने अथवा दीवार पर लिखने के लिए लिखित सहमति लेनी होगी  और उसके बाद उक्त स्थान पर लिखने, झंडे-बैनर लगाने की अनुमति खर्च बताते हुए प्राप्त करनी होगी। संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही अभ्यर्थी मकान पर लेखन या झंडा-बैनर या पोस्टर या कट आउट लगा सकेगा अन्यथा की स्थिति में या तो प्रकरण संपत्ति विरूपण में आयेगा या लेखा में उचित जानकारी न देने का प्रकरण बनेगा। 
उपरोक्त बिंदुओं में वर्णित स्थितियों से हटकर भी बहुत सारी अन्य स्थितियां हो सकती हैं। यह बारीकी से देखना है कि चुनाव प्रचार का कोई भी कार्य बगैर किसी खर्च के संपन्न नहीं होता और चुनाव प्रचार में किसी अभ्यर्थी के पक्ष में खर्च करने वाला अभ्यर्थी से भिन्न व्यक्ति भी हो सकता है परंतु बिना अनुमति के एवं बिना अभ्यर्थी की सहमति के उक्त व्यय नहीं हो सकता तथा ऐसे समस्त खर्च का हिसाब बिना पेश किए तथा अनुमति प्राप्त किये ऐसा कोई कार्य कराना अभ्यर्थियों के लिए अनुमत नहीं है। 
रिटर्निंग अधिकारी को यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक उपरोक्त प्रकार की गतिविधि एवं अन्य संभावित चुनाव प्रसार की गतिविधि की वीडियो रिकार्डिंग व्ही.एस.टी. से अवश्य कर ली जाये।

अभ्यर्थी को अपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा करना होगी
समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में तीन बार प्रकाशित एवं प्रसारित भी कराना होगा
बैतूल, 27 मार्च 2019
निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को यदि उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उसे अपने पूर्व के प्रचलित अपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करना होगी। इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ भरे जाने वाले शपथ पत्र (फार्म-26) में इसका उल्लेख करना होगा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तारतम्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बावत जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप एवं उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। यदि किसी अभ्यर्थी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो वह स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षरों में विवरण भरेगा।  यदि ऐसा अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित या दोष सिद्ध अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा।
संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे,जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित एवं प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टी.व्ही. चैनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। तीन बार का प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी के अंतिम दिन से चुनाव के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट सी-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में प्रकाशित एवं प्रसारित करवाया जाएगा।
फार्मेट सी-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा। फार्मेट सी-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित में संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 के कॉलम 5 एवं 6 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हे लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार किया जाये। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरते समय अपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म - 26 के पैरा 6-ए में वर्णित है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आपराधिक रिकार्ड वाले अभ्यर्थियों को उन समाचार पत्रों की प्रतियां निर्वाचन व्यय लेखे के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगी जिन समाचार पत्रों में उसके द्वारा आपराधिक प्रकरणों के संबंध में घोषणा का प्रकाशन कराया गया है। इसी तरह राजनैतिक दलों को भी चुनाव समाप्त होने के 30 दिन के भीतर संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में समाचार पत्रों की कतरन सहित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में इसे विधि सम्मत निर्देशों का उल्लंघन माना जायेगा तथा संबंधित राजनैतिक दल और अभ्यर्थियों के विरूद्ध आयोग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित
बैतूल, 27 मार्च 2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के अंतर्गत बुधवार 27 मार्च को जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं।
स्वीप के जिला नोडल अधिकारी श्री एमएल त्यागी से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय महाविद्यालय सारनी द्वारा मोरडोंगरी स्थानीय मेले में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया गया। 
शासकीय आईटीआई बैतूल के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा मतदान केन्द्र पर पिकनिक का आयोजन किया गया एवं रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई।
जयवंती हॉक्सर महाविद्यालय बैतूल के बूथ सैनिकों द्वारा ग्राम सिहारी, रैय्यतवाड़ी में डोर-टू-डोर संपर्क कर मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदान करने की शपथ दिलवाई गई।
नगर परिषद् चिचोली के विभिन्न वार्डों में ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट का प्रदर्शन कर दिखावटी मतदान करवाया गया। नगर पालिका सारनी में बीएजी सदस्यों एवं अशासकीय संगठन भारतीय महिला मण्डल ने संयुक्त रूप से विभिन्न वार्डों में बैठक लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला, युवा, बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को निष्पक्ष, निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। 
नगर पालिका परिषद् मुलताई के प्रांगण में मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु प्रेरित किया गया।
विकासखण्ड मुलताई, बैतूल, आठनेर, घोड़ाडोंगरी एवं प्रभातपट्टन में परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास के बीएजी सदस्यों के माध्यम से महिला मतदाताओं को विशेष रूप से प्रेरित करने एवं पुरूषों से अधिक मतदान करने के लिए विशेष अभियान चलाकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा मतदान केन्द्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान संबंधी शपथ दिलाई गई। 
समाचार क्रमांक/180/581/03/2019

आईएफएमआईएस सिस्टम में मोबाइल नंबर दर्ज कराना जरूरी  
बैतूल, 27 मार्च 2019
जिला कोषालय अधिकारी श्री नीतेश उइके ने बताया कि संचालनालय कोष एवं लेखा के निर्देशानुसार मार्च माह का वेतन अप्रैल महीने में तभी मिलेगा जब कर्मचारी अपना मोबाइल नंबर आईएफएमआईएस सिस्टम में दर्ज कराएंगे। इस हेतु कोषालय के सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से अब वेतन तभी आहरण किया जा सकेगा, जब कर्मचारी का मोबाइल नंबर आईएफएमआईएस में दर्ज होगा। 
श्री उइके ने बताया कि संचालनालय कोष एवं लेखा मप्र ने समस्त आहरण अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवगत कराया है कि कर्मचारियों का मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय होगा, तभी संभव होगा, जब उनका मोबाइल नंबर कर्मचारी विवरण में दर्ज होगा। कर्मचारी के मोबाइल नंबर कर्मचारी स्वयं या उसकी ओर से आहरण अधिकारी के वेरिफायर द्वारा दर्ज किए जा सकेंगे। 
कर्मचारी द्वारा स्वयं अपने विवरण दर्ज करने के लिए प्रक्रिया
श्री उइके ने बताया कि आईएफएमआईएस पोर्टल पर लॉग-इन के पश्चात् एचआरएमआईएस/ईएसएस के माध्यम से कर्मचारी स्वयं संबंधित विवरण भर सकता है एवं त्रुटि होने पर संशोधन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। 
आहरण अधिकारी के ईएसएस वेरिफायर द्वारा कर्मचारी की ओर से विवरण प्रविष्टि के लिए
श्री उइके ने बताया कि आहरण अधिकारी कर्मचारी से मोबाइल नंबर प्राप्त कर उनके वेरिफायर को स्वयं के लॉग-इन पर जाना होगा। एचआरएमआईएस/ईएसएस में जाकर वनबीहाफ फेसिलिटी को क्लिक कर कर्मचारी को चुनकर उसका मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
श्री उइके ने यह स्पष्ट किया है कि जिनका पूर्व से ही मोबाइल नंबर दर्ज है, उन्हें पुन: दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। 
समाचार क्रमांक/181/582/03/2019

राष्ट्रीय पल्स-पोलियो टीकाकरण अभियान हेतु प्रशिक्षण आयोजित
बैतूल, 27 मार्च 2019
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.सी. चौरसिया ने बताया कि 26 मार्च को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में राष्ट्रीय पल्स-पोलियो टीकाकरण अभियान 7 से 9 अप्रैल 2019 के सफल आयोजन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बीईई, बीपीएम, बीसीएम को सूक्ष्म कार्ययोजना निर्माण एवं 0 से 5 वर्ष तक के शत् प्रतिशत् बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाकर प्रतिरक्षित किये जाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। 
डॉ. चौरसिया ने बताया कि वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया जा रहा है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 0 से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को पोलियो की दो बंूद दवाई पिलाकर प्रतिरक्षित किया जाना है, एक भी बच्चा पोलियो की दवाई पीने से वंचित न रहे, इस हेतु अभियान का सघन प्रचार-प्रसार करें। डॉ. चौरसिया ने प्रचार-प्रसार हेतु समूह बैठक, अंतरवैयक्तिक संचार, दीवार लेखन, पम्पलेट, पोस्टर, माईकिंग, रैली, मुनादी, स्कूलों में शिक्षक के माध्यम से अभियान की दिनांक एवं पल्स पोलियो बूथ के स्थान की जानकारी जनसमुदाय को देने हेतु निर्देश दिये तथा बुलावा टोली के द्वारा प्रथम दिन ही बूथ पर अधिक से अधिक बच्चों को बुलाकर पोलियो की दवाई पिलाई जाने बाबत निर्देशित किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरूण शर्मा ने बताया कि अभियान की सफलता हेतु साप्ताहिक हाट बाजारों में भी सघन प्रचार-प्रसार करें। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. अरविन्द कुमार भट्ट ने बताया कि अभियान के दौरान शीत श्रंृखला (कोल्ड चेन) का विशेष ध्यान रखा जाये ताकि सही गुणवत्ता वाली पोलियो व्हेक्सीन ही बच्चों को पिलाई जा सके।
एसएमओ डब्ल्यूएचओ डॉ. अविनाश कनेरे ने बताया कि अभियान की सफलता हेतु अभियान की सूक्ष्म कार्ययोजना में क्षेत्र के सभी हाईरिस्क एरिया जैसे- ईंट-भट्टे, गिट्टी खदान, निर्माण स्थल, मंजरे-टोले-ढाने, घुमन्तु समुदाय, शहरी स्लम क्षेत्र, झुग्गी-झोपड़ी, रेल्वे स्टेशन, बस-स्टेण्ड, मेला स्थल, हाट बाजार आदि समस्त क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाये तथा समस्त आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाये, साथ ही अभियान की मॉनीटरिंग हेतु निर्देश दिये गए।
बैठक में समस्त विकासखंडो के समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, बीईई, सेक्टर सुपरवाईजर, बीपीएम, बीसीएम, उपस्थित रहे।

मतदाताओं के डुप्लीकेट परिचय पत्र बनाने के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए
कलेक्टर-एसपी ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

बैतूल, 27 मार्च 2019
कलेक्टर श्री तरूण कुमार पिथोड़े एवं पुलिस अधीक्षक श्री कार्तिकेयन के. ने बुधवार को जिले के पाथाखेड़ा में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही यहां मतदाताओं के डुप्लीकेट मतदाता फोटो परिचय पत्र बनाने के अभियान के तहत लगाए गए शिविर में कार्य कर रहे बूथ लेवल अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अभियान के तहत जिन मतदाताओं के मतदाता फोटो परिचय पत्र पुराने अथवा खराब हो गए हैं या गुम गए हैं, ऐसे सभी मतदाताओं के डुप्लीकेट मतदाता फोटो परिचय पत्र बनाए जाएं। डुप्लीकेट मतदाता फोटो परिचय पत्र बनाने का अभियान 31 मार्च तक संचालित किया जाएगा। 
अपने भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने सारनी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर क्षेत्र की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक के अलावा अनुविभागीय दण्डाधिकारी शाहपुर श्री पीयूष भट्ट, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सारनी श्री एमएस बडग़ुजर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 
समाचार क्रमांक/183/584/03/2019

28 मार्च को बिजली कटौती का शेड्यूल
बैतूल, 27 मार्च 2019
बैतूल नगर में 11 केव्ही टिकारी फीडर के रखरखाव के कार्य हेतु 28 मार्च को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय बंद रखा जाएगा। 
विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च को दोपहर 12.30 बजे से सायं 5 बजे तक टिकारी, अम्बेडकर वार्ड, मोती वार्ड, गोठी कॉलोनी, थाना चौक, अष्ट विनायक कॉलोनी, सिद्धि विनायक कॉलोनी आदि क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बंद रहेगा।



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