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शुक्रवार, 21 जून 2019

परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों के अभिभावकों के लिए जारी की एडवाइजरी

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।


बैतूल, 21 जून 2019

परिवहन विभाग द्वारा 24 जून से प्रारंभ हो रहे शैक्षणिक सत्र 2019-20 में स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए स्कूली बच्चों के अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 
जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना सिंह कुशवाहा द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि बच्चों के माता-पिता स्वयं स्कूली वाहन का निरीक्षण करें और यह संतुष्टि करें कि वाहन में समस्त सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। साथ ही वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य आवश्यक वैध दस्तावेज हैं या नहीं। 
एलपीजी से संचालित वाहन का प्रयोग स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित है, अत: अभिभावकगण एलपीजी से संचालित किसी भी वाहन से बच्चों को स्कूल न भेजें। साथ ही ऐसे किसी भी वाहन से बच्चों को स्कूल न भेजें, जो डबल फ्यूल से संचालित हो। 
ऑटो में 5 छोटे (12 वर्ष से कम) अथवा 3 बड़े (12 वर्ष से अधिक) बच्चों से अधिक को न बैठाएं। ऑटो में बच्चों को कदापि आगे वाहन चालक के पास न बैठाएं। स्कूली बच्चों को ले जाते समय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्यत: किया जाए।
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अभिभावकगण यह भी सुनिश्चित करें कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्कूल परिसर में ऐसे सुरक्षित स्थान पर ही वाहन में बिठाया व चढ़ाया जा रहा है, जहां सीसीटीव्ही कैमरे लगे हों। 
यदि कोई भी वाहन चालक स्कूली बच्चों को असुरक्षित ढंग से परिवहन कर रहा है तो उसी समय उसका फोटो खींचकर तथा वाहन कर रजिस्ट्रेशन नंबर नोटकर जिला परिवहन अधिकारी के मोबाइल नंबर 7697009311 पर उसकी सूचना दे सकते हैं। सूचना सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई (वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन का पंजीयन निलंबित/निरस्त) की जाएगी।
         स्कूल प्रबंधक/शैक्षणिक संस्थान के विरूद्ध होगी कार्रवाई
जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना सिंह कुशवाहा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में शैक्षणिक संस्थानों में वाहनों का संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइड लाइन तथा परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा चैकिंग अभियान प्रारंभ किया जा रहा है।
जिला परिवहन अधिकारी ने जिले के समस्त स्कूल प्रबंधकों/शैक्षणिक संस्थानों से अपेक्षा की है कि वे स्कूली वाहनों का संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइड लाइन तथा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें। यदि चैकिंग अभियान के दौरान किसी शैक्षणिक संस्थान का वाहन निर्धारित मापदण्डों का पालन करता नहीं पाया जाता है तो ऐसे स्कूल प्रबंधक/शैक्षणिक संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।                                                           ------------------विज्ञापन----------------- >

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