Translate

ख़बरें विस्तार से

अन्य ख़बरें आगे पढ़ें
ग्रामीण मीडिया में दे विज्ञापन और ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिले में करें अपने व्यापार का प्रचार बैतूल जिले के सबसे बड़े हिंदी न्यूज़ पोर्टल- ग्रामीण मीडिया सेंटर में आप सभी का स्वागत है।

शुक्रवार, 29 मई 2020

बैतूल जिला/ 29 मई 2020 / प्रमुख समाचार व खबरे कलेक्टर डेस्क से

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल जिला 


होम क्वारेंटाइन व्यक्ति को अपने घर के अंदर रहना जरूरी
प्रथम उल्लंघन पर होगा दो हजार रूपए का जुर्माना

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने स्वास्थ्य आयुक्त मप्र के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि जो भी व्यक्ति जिले में बाहर से प्रवेश करने के कारण या प्रथम मेडिकल परीक्षण में लाक्षणिक कारणों से क्वारेंटाइन किए जाने के लिए चिन्हित किये जाते हैं, उन्हें अनिवार्यत: होम क्वारेंटाइन/संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के तहत ऐसा व्यक्ति जिसे होम क्वारेंटाइन हेतु चिन्हित किया गया है, उसे अनिवार्यत: अपने घर के अंदर ही रहना होगा तथा घर के अन्य सदस्यों से सामाजिक दूरी बनाकर रहना होगा। उसके घर के सामने तदाशय की पीली पर्ची चिपकाई जाएगी।
यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वचनबद्ध होने से इंकार करता है तो उसे अनिवार्यत: संस्थागत क्वारेंटाइन किया जाएगा एवं वह व्यक्ति ऐसा होने के लिए बाध्य होगा।
कोई व्यक्ति जिसने होम क्वारेंटाइन रहने का वचनपत्र दिया है। यदि वह होम क्वारेंटाइन का पालन नहीं करता है, घर से बाहर निकलना पाया जाता है तो उसके ऐसे प्रथम उल्लंघन पर उसके विरूद्ध दो हजार रूपए की शास्ति/दण्ड अधिरोपित करते हुए राशि ली जाएगी। इस राशि को संबंधित स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय प्राप्त करेंगे। यदि संबंधित व्यक्ति शास्ति राशि जमा करने से इंकार करता है तो भू-राजस्व की बकाया की भांति उससे उक्त राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
होम क्वारेंटाइन का दूसरी बार उल्लंघन करने पर ऐसे व्यक्ति को अनिवार्यत: संस्थागत क्वारेंटाइन में रखा जाएगा। समस्त मैदानी अधिकारी, इंसिडेंट कमांडर/कार्यपालिक मजिस्टे्रट के नेतृत्व में इसके लिए उत्तरदायी होंगे एवं इसका पालन कराएंगे।
कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश आम जनता को संबोधित है। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दण्डनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 28 मई 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।


विवाह समारोह में 50 लोगों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने बताया कि कोविड-19 के चलते जिले में सम्पन्न होने वाले समस्त वैवाहिक कार्यक्रम विनियमित किए जाएंगे एवं इसके लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमाण्डर यह अनुमति प्रत्येक प्रकरण में देंगे, परन्तु इसमें भाग लेने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। संख्या का निर्धारण अनुमति देते समय प्रत्येक प्रकरण में स्थान आदि की उपलब्धता को देखते हुए गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करके किया जा सकेगा।
कलेक्टर ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि समस्त अनुविभागीय मजिस्टे्रट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सह इंसिडेंट कमाण्डर प्रकरण में गुण-दोष देखकर ही विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या की अनुमति देंगे। पचास व्यक्तियों की संख्या अधिकतम है, परन्तु प्रत्येक विवाह अनुमति के प्रकरण में विवाह समारोह के स्थान की उपलब्धता, समय, भोजन की व्यवस्था आदि पहलुओं का अवलोकन एवं परीक्षण कर लिया जाए। यह आवश्यक है कि संक्रमण से बचाव हेतु आवेदकों से वचन पत्र भी भरवा लिया जाए, दी जाने वाली अनुमति की एक प्रति अनिवार्यत: संबंधित थाना/पुलिस चौकी में दी जाए।
यदि विवाह समारोह नगरीय क्षेत्र में है तो समारोह में एकत्रित होने वाले व्यक्तियों की संख्या व दो गज की दूरी के परिप्रेक्ष्य में नगरीय निकाय के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा एक बार निरीक्षण किया जाए। यदि विवाह स्थल ग्रामीण क्षेत्र में हो तो संबंधित पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक/पटवारी अनिवार्य रूप से इसका एक बार निरीक्षण करके संबंधित इंसिडेंट कमाण्डर को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने बताया कि जिले में सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोडक़र, व्यक्तियों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुछ विवाह समारोहों में आमंत्रण पत्रों में सामूहिक भोज आदि का समय रात्रि में दिए जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई है। ऐसे सामूहिक भोज कदापि आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। विवाह समारोह के लिए जितने व्यक्तियों हेतु अनुमति है, विवाह समारोह में उस घर में उतनी संख्या में ही व्यक्ति उपस्थित रहकर विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, परन्तु रात्रिकालीन रिसेप्शन जैसे कार्यक्रम कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
इंसिडेंट कमाण्डर द्वारा विवाह अनुमति में संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को उनके द्वारा इन समारोहों पर नजर रखने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले किन्हीं भी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश आम जनता को संबोधित है। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति या समूह को दी जाकर सुनवाई की जा सके। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दण्डनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 28 मई 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।


आँगनवाड़ी केन्द्रों पर फीवर क्लीनिक, कोविड-19 की गतिविधियाँ नहीं होंगी संचालित
बैतूल, 28 मई 2020

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के आँगनवाड़ी केन्द्रों पर फीवर क्लीनिक अथवा कोविड-19 की गतिविधियों का संचालन नहीं किया जायेगा।
श्री किदवई ने कहा है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीज के थूक के कणों से दो मीटर के भीतर सम्पर्क में आए किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है। प्रदेश में संचालित किसी भी आँगनवाड़ी में कोविड-19 संबंधी गतिविधियां, फीवर क्लीनिक का संचालन या सेम्पलिंग कार्य के लिये आँगनवाड़ी सह-आरोग्य केन्द्र का उपयोग न किया जाये। श्री किदवई ने कहा कि भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हाईरिस्क की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। आँगनवाड़ी का उपयोग सिर्फ महिला बाल विकास विभाग के अन्तर्गत चिन्हित टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ पोषण आहार वितरण आदि के लिए ही किया जाए।

जिले के दो चिकित्सकों ने निभाया अपना फर्ज
सेवाएं देकर इंदौर से वापस आये बैतूल

जिले के दो चिकित्सक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जगदीश घोरे एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभातपट्टन के डॉ. जितेन्द्र अत्रे द्वारा कोरोना संक्रमण काल में इंदौर के दो अलग-अलग कोविड केयर सेंटर में 21 अप्रैल 2020 से अपनी सेवाऐं दी गई एवं 21 मई 2020 को चिकित्सक द्वय बैतूल वापस आ गये। दोनों चिकित्सक पिछले एक माह से सतत् अपनी सेवाएं कोविड के मरीजों को दे रहे थे।


चिकित्सकद्वय ने बताया कि इंदौर में वे 8 से 10 घंटे ड्यूटी करते थे तथा आकस्मिकता की स्थिति के लिये सदैव तैयार रहना होता था। वरिष्ठ कार्यालय के आदेश के पश्चात् दोनों चिकित्सक इंदौर में अपनी सेवाएं शासन के द्वारा तय की गई अवधि के दौरान प्रदान करते रहे। बैतूल आने के पश्चात् दोनों चिकित्सकों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया तथा रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही वे अपने-अपने घरों को जा सके। तब तक उन्हें क्वारेंटाइन करके रखा गया था।
चिकित्सकों ने चर्चा में बताया कि कोरोना से मुकाबले के लिये साहस के साथ सामाजिक दूरी अपनाना बेहद जरूरी है। साबुन से हाथ धोने की आदत एवं खान-पान संबंधी सावधानियां बरतकर कोरोना से बचा जा सकता है।

गोधनी में जले मकानों के पीड़ितों से मिले विधायक, सहायता राशि दी, सुनी परेशानीआग से 4 मकान व 5 पशु शेड जलकर हुए खाक, घटना के 2 दिन बाद पहुंचे जनप्रतिनिधि 
पीएम आवास के तहत बनाएं मकान: राजा पंवार
जिपं सदस्य राजा पंवार को पीड़ित परिवारों ने बताया आग से मकान के साथ कृषि भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज जल गए हैं। खाने को अनाज भी नहीं बचा है। ग्राम पंचायत ने स्कूल में रुकने की व्यवस्था की है। जिपं सदस्य पंवार ने एसडीएम से चर्चा कर पीड़ित परिवारों के पीएम आवास स्वीकृत कराने को कहा। आग से जले दस्तावेजों को भी जल्द बनाकर देने को कहा। इसके साथ शासन स्तर से पीड़ितों को अधिक से अधिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया।
पिता नत्थ्या और नारायण पिता डोमा का मकान, अनाज, कपड़े, बर्तन, दस्तावेज सहित सब कुछ जल गया। सभी को 1 लाख 10 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। जल्द ही यह राशि पीड़ितों के बैंक खाते में जमा होगी। इसके अलावा विधायक पांसे ने व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों को सहायता राशि भेंट की। विधायक के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉ. विजय देशमुख, रवि खाड़े, वामनराव आकोटकर, राहुल बारस्कर, विजय शिवारे, दिलीप बंजारे, गोलम बोहरपी, राजेश बोहरपी, जिला पंचायत सदस्य राजा पंवार, भाजपा नेता अशोक पांसे, राजू संत, भास्कर मगरदे, हिमांशु कटारे, संजय शिवहरे, विश्वनाथ धोटे, चिंटू खन्ना सहित अन्य कार्यकर्ता भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे।

    
घर में घुसकर युवक ने महिला से की छेड़छाड़  
मुलताई| घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले ग्रामीण के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया मंगलवार को उसका पति सारनी गया था। घर पर वह बच्चों के साथ सो रही थी। रात 12 बजे के दरमियान हाथ पकड़। उठकर देखा तो गांव का कल्लू नजर आया। चिल्लाने पर बेटी की नींद खुली तो कल्लू भाग गया। पति के सारनी से वापस आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। 

प्रभातपट्‌टन ब्लॉक के गांव में बस स्टैंड पर महिला के साथ छेड़छाड़  
प्रभातपट्‌टन ब्लॉक के गांव में मायके आई महिला के साथ युवक ने छेड़छाड़ की। 28 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया उसका विवाह मई 2019 में आमला थाना क्षेत्र के एक गांव में हुआ है। शादी के पहले शंकर सातपुते ने उसके भाग जाने की अफवाह फैलाकर बदनाम किया था। शादी के बाद भी शंकर उसे परेशान कर पति को मेरे संबंध में गलत जानकारी देता है। 21 मई को वह मायके आई। इस दौरान शंकर उसका पीछा करने लगा। बस स्टैंड के पास शंकर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने शंकर के खिलाफ छेड़छाड़ करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
    
होम डिलीवरी की बजाय दुकान में बैठाकर करा रहे थे चाय-नाश्ता, दो दुकानें सील कींनपा कार्यालय के पास एसडीएम ने की दो चाय-नाश्ते दुकान संचालकों पर कार्रवाई 
मुलताई चाय-नाश्ते की दुकान खोलकर होम डिलेवरी करने की अनुमति है। इसके बाद भी कुछ दुकानदार दुकानों में लोगों को बैठाकर चाय-नाश्ता कर रहे हैं। गुरुवार को नगर पालिका कार्यालय के पास दो चाय-नाश्ते की दुकान में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बाजार में सोशल डिस्टेंस की समझाइश देने निकले एसडीएम सीएल चनाप ने चाय-नाश्ते की दुकान में भीड़ देखी। एसडीएम चनाप ने दुकान संचालकों को फटकार लगाई। इसके साथ दुकान के अंदर बैठकर चाय-नाश्ता करने वालों को भी इस प्रकार लापरवाही नहीं बरतने की समझाइश दी। दुकान संचालकों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। एसडीएम चनाप ने कहा चाय-नाश्ते की दुकान से होम डिलेवरी की अनुमति है। दुकान के अंदर बैठाकर चाय-नाश्ता कराने पर प्रतिबंध है। एसडीएम ने तत्काल दोनों दुकानों को सील कर दिया।
इसके साथ नगर पालिका सीएमओ राहुल शर्मा को भी इस प्रकार नगर में जितनी भी दुकानों में बैठाकर चाय-नाश्ता कराया जा रहा है, उनपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसडीएम चनाप ने मार्ग के किनारे सब्जी की दुकान लगाने वालों को भी होम डिलेवरी और वार्डों में घूमकर सब्जी बेचने की समझाइश दी। उन्होंने कहा बैरियर नाके के पास रोजाना सब्जी सहित अन्य प्रकार की दुकानें लग रही हैं। दुकानों पर भीड़ भी हो रही है। सब्जी बेचने वालों को दोबारा दुकान नहीं लगाने की समझाइश दी।

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1)प्रतिदिन निःशुल्क जिलेभर की न्यूज़ पाने के लिए हमारे नंबर 7000334505 को सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव करें फिर उसके बाद हमें व्हाट्सएप्प पर " न्यूज़ " लिखकर भेजें| 2)ग्रामीण मीडिया के व्हाट्सएप्प ग्रुप में भी अब प्रतिदिन समाचार मिलेंगे साथ ही आप ग्रुप को जॉइन करें तो काफी बेहतर होगा हमे आप तक समाचार भेजने में। 3)ग्रामीण मीडिया की वेबसाइट www.graminmedia.com पर प्रति दिन समाचार अपलोड किये जायेंगे जिससे आप समाचार पढ़ सकते हैं। साथ ही 4)ग्रामीण मीडिया के फेसबुक ग्रुप से जुड़ें जिसकी लिंक नीचे दी गई है। https://www.facebook.com/groups/775369176190216/ 5)साथ ही आप सभी वीडियो न्यूज़ के लिए ग्रामीण मीडिया के youtube चैनल को Subscribe करें साथ ही बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको मोबाइल पर तुरन्त न्यूज़ नोटिफिकेशन आएंगे। https://youtu.be/qfz60krQRgQ 6)आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं नीचे लिंक दी जा रही है। https://www.facebook.com/graminmedianews/ ग्रामीण मीडिया whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए 7000334505 पर group लिख कर भेजें। सभी पाठकों से निवेदन है आपका ग्रामीण मीडिया आपके साथ हमेशा है इस बदलाव में आप भी हमारे साथ खड़े रहें। साथ ही इस मैसेज को हर ग्रामीण मीडिया पाठक तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका अपना ग्रामीण मीडिया न्यूज़ नेटवर्क धन्यवाद। -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- नोट: ग्रामीण मीडिया के सभी पाठकों से निवेदन हमे फ़ॉलो करें और पाए न्यूज़ और भी आसानी से। आपको ऊपर कोने में "हमसे जुड़ें (Follow)" में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के निशान दिख रहे होंगे। उनपर क्लिक करें और फेसबुक पेज को लाइक 👍 करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, साथ ही ट्विटर पर हमें फ़ॉलो करें।---------------- साथ ही यदि व्हाट्सएप्प पर न्यूज़ चाहिए तो हमारा नंबर 7000334505 मोबाइल में सेव करें और NEWS लिख कर हमें भेजें और ग्रुप से जुड़ना है तो GROUP लिखकर भेजें।------------------ आपसे निवेदन ये जो आपको वेबसाइट में न्यूज़ के ऊपर और नीचे ऐड दिखते हैं । इन पर क्लिक अवश्य करें।--------------------------------------- आप भी दे सकतें है ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन और पहुँच सकतें है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में हजारों पाठकों तक रोजाना, ग्रामीण मीडिया की विज्ञापन दरें भी न्यूनतम है| ग्रामीण मीडिया में आप बर्थडे, सालगिरह के भी विज्ञापन दे सकतें है| ग्रामीण मीडिया में विज्ञापन देने हेतू संपर्क करें- 9926407240 या व्हाट्सएप्प से भेजें |

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

खबरे एक नज़र में (पढ़ने के लिए महीने और तारीख पर क्लिक करें )

Add 1

सूचना

आपकी राय या सुझाव देने के लिए नीचे लाल बॉक्स पर क्लिक करें मिलावट रहित गाय के घी और ताजे दूध के लिए संपर्क करें 9926407240

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें

हमारे बारे में आपकी राय यहाँ क्लिक करके दें
राय जरूर दें