ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल, 14 अक्टूबर 2020।
कलेक्टोरेट कार्यालय में ज्ञापन और प्रदर्शन के दौरान अब भीड़ एकत्रित नहीं हाे सकेगी। न ही नारेबाजी की जा सकेगी, इस पर प्रशासन ने राेक लगा दी है। केवल पांच व्यक्ति जाकर ज्ञापन दे सकेंगे। जिला जेल से शिवाजी चौक तक नारेबाजी, ढोल नगाड़े बजाना सहित लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा।
एसडीएम सीएल चनाप ने मंगलवार को दिए आदेश में कहा कि कलेक्टोरेट कार्यालय में ज्ञापन देने के दो दिन पूर्व आवेदन देना होगा। आवेदन में ज्ञापन देने वाले पांच व्यक्तियों के नाम, पता और मोबाइल नंबर का उल्लेख करना होगा। इसके बाद पांच व्यक्ति जाकर ज्ञापन दे सकेंगे। पिछले दिनों कलेक्टोरेट कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे थे। इसे देखते हुए आदेश दिया गया है।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रतिदिन निःशुल्क जिलेभर की न्यूज़ पाने के लिए हमारे नंबर 7000334505 / 7697110450 को सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव करें फिर उसके बाद हमें व्हाट्सएप्प पर " न्यूज़ " लिखकर भेजें|
लगातार खबरे पाने के लिए ग्रामीण मीडिया की facebook ग्रुप से जुड़े साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक एण्ड सबस्क्राइब करे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें