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गुरुवार, 7 सितंबर 2017

नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी प्रकरणों में मिलेगी छूट

ग्रामीण मीडिया सेण्टर
नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी प्रकरणों में मिलेगी छूट 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री भूपेन्द्र कुमार निगम के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 सितंबर को जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील मुलताई, भैंसदेही एवं आमला में वार्षिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रीलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर छूट प्रदान की जाएगी।

प्रीलिटिगेशन स्तर पर
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कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर
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कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उपरोक्तानुसार छूट अग्रलिखित नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी- आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। वार्षिक नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को छूट नहीं दी जाएगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र 09 सितंबर 2017 की वार्षिक नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी।

नगरपालिका के प्रकरणों में छूट के संबंध में
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मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 162 व 163 तथा मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) में शर्तों के साथ छूट प्रदान की जाएगी।

शर्तें
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संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि दस हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट, जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र 09 सितंबर 2017 की वार्षिक नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी।

24 खण्डपीठें गठित
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नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय बैतूल, तहसील न्यायालय मुलताई, भैंसदेही एवं आमला हेतु 24 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

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