ग्रामीण मीडिया सेण्टर।मुलताई
बहन को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले भाई-भाभी और दो अन्य को 7 साल की कैद
मकान खाली करने को लेकर हुए विवाद में बहन को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले भाई-भाभी और दो अन्य आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। सरकारी वकील भोजराज सिंह रघुवंशी ने बताया ग्राम दुनावा निवासी फूलवंती बाई ने 1 जुलाई 2015 को भाई बसंत प्रजापति को मकान खाली करने के लिए कहा। इस बात को लेकर बसंत ने उसके साथ विवाद किया। विवाद के दौरान बसंत, उसकी पत्नी मीनू, पिंट उू र्फ पिकं ेश और छोटी बाई उर्फ हेमलता ने फूलवंती के शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। फूलवंती के चिल्लाने पर पड़ोस में रहने वाली पुत्री सरोज ने आकर आग बुझाई। आग से झुलसी फूलवंती बाई को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने बसंत प्रजापति, मीनू प्रजापति, पिकं ेश प्रजापति, छोटी उर्फ हेमलता प्रजापति सभी निवासी दुनावा के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश एमएस तोमर ने सुनवाई उपरांत बसंत, मीनू, पिकं ेश, छोटी बाई उर्फ हेमलता को हत्या के प्रयास में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
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