ग्रामीण मीडिया सेण्टर| पाथाखेड़ा , बैतूल
पाथाखेड़ा केसुभाष नगर क्षेत्र में हुई थी वारदात
पाथाखेड़ा केसुभाष नगर क्षेत्र में हुई थी वारदात
बैतूल
अपनी बुआ के घर आई एक
लड़की के साथ घर में घुसकर
अश्लील हरकतें करने वाले एक
आरोपी को न्यायालय ने दोषी
पाते हुए 1 साल
कारावास की
सजा सुनाई।
शासन की ओर
से पैरवी कर रहे वरिष्ठ सहायक
जिला अभियोजन अधिकारी
सचिनशंकर घोष और अमित राय
ने बताया 12 अक्टूबर 2012 को
सुभाष नगर पाथाखेड़ा में एक
लड़की के साथ छेड़छाड़ की
वारदात हुई थी।
पीड़ित लड़की अपनी बुआ
के घर आई थी और खाना बना
रही थी। आरोपी अशोक बिंझाड़े
ने सुबह 9 बजे पीड़िता के घर
में घुसकर उसके साथ अश्लील
हरकतें करके छेड़छाड़ की और
उसे 300 रुपए उधार लेने के
एक मामले में झूठा फंसा देने की
धमकी देकर 11 बजे एक जगह
आने का कहने लगा। इसके बाद
आरोपी चला गया। पीड़िता ने बुआ
के आने पर रोते हुए उसे पूरी घटना
बताई। इसके बाद उन्होंने इसकी
शिकायत थाने में की थी। पुलिस
ने आरोपी अशोक पर मामला दर्ज
कर लिया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी प्रदीप वरकड़े ने
मामले में आरोपी अशोक बिंझाड़े
को सजा सुनाई। आरोपी को
धारा 452 के तहत 1 वर्ष कठोर
कारावास, 500 रुपए अर्थदंड
और धारा 354 के तहत 1 वर्ष
कठोर कारावास और 500 रुपए
अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों
सजाएं साथ-साथ चलेंगी। शासन
की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला
अभियोजन अधिकारी सचिनशंकर
घोष और अमित राय ने
पैरवी की।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें