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शनिवार, 13 जनवरी 2018

छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कारावास

ग्रामीण मीडिया सेण्टर|मुलताई 

तहसील क्षेत्र के ग्राम डहर गांव में घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट ने दोषी पाया व आरोपी को दो अलग-अलग धारा में 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। घटना के संम्बंध में शासकीय अधिवक्ता राजेश साबले ने बताया कि ग्राम डहर गांव निवासी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की जो 15,7,2017 को शाम के वक्त  5/30 बजे खेत सर वापस लौट कर आई थी।हाथ पैर धोकर खटिया  पर बैठी थी, इस दौरान सामने रहने वाला मुकेश पिता हरि सलामे 24 साल घर में घुस कर नाबालिग के साथ बुरी नजर से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने विरोध किया तो धमकी देने लगा। जब शोर मचाया तो वह भाग गया। 

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 451,354,506,294 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। वंही न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में तृतिय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण दास महार ने दोनों पक्छ की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मुकेश सलामे को धारा 451 में दोषी पाए जाने पर 1साल के कठोर  कारावास 1 हजार रुपए अर्थ दन्ड, धारा354 में 3 वर्ष के कारावास 1 हजार रुपए अर्थ दन्ड की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 1-1माह का अतिरिक्त करावास  भुगताने की सजा सुनायी।                              www.graminmedia.com

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