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गुरुवार, 25 जुलाई 2019

ग्रामीण मीडिया की खबर का असर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई

ग्रामीण मीडिया संवाददाता ।


बैतूल, 25 जुलाई 2019
कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को निर्धारित ऋणमान की बीमित राशि की 75 प्रतिशत के ऋणमान की 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि संबंधित बैंक में जमा करना होगा। यह योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, धान सिचिंत व असिचिंत, मक्का और तुअर, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफल्ली और कपास एवं जिला स्तर पर मूंग और उड़द फसलों को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों में वर्षा की कमी या विपरीत मौसम या परिस्थितियों के कारण बुआई, रोपाई और अंकुरण नष्ट होने, बुआई से कटाई तक की अवस्थाओं में खड़ी फसल में सूखा, सूखा अंतराल, बाढ़, जल प्लावन, कीट व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक आगजनी, बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी आदि के कारण उत्पन्न जोखिम फसल हानि, कटाई के उपरांत खेत में कटी हुई एवं बिना बंधी फैली हुई फसल की कटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारण फसल क्षति तथा क्षेत्रीय आपदा जिसमें ओलावृष्टि, भू-स्खलन एवं जल प्लावन के कारण उत्पन्न जोखिम से फसल क्षति होने पर किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बुआई का प्रमाण पत्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्ताव फार्म और पहचान पत्र के रूप में मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या पेन कार्ड की फोटोकॉपी आवश्यक है। नुकसान होने पर बीमा कंपनी को 14 दिनों के भीतर सूचना देना भी आवश्यक है।
      उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 के तहत प्रति हेक्टेयर के मान से अधिसूचित फसलों में धान (सिंचित/असिंचित) के लिए निर्धारित 29000 रूपए के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत् राशि 21750 रूपए के ऋणमान में से कृषकों को 435 रूपए की प्रीमियम राशि, 
सोयाबीन के लिये निर्धारित 35000 हजार रुपये के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत राशि 26250 हजार रूपये के ऋणमान में से कृषकों को 525 रूपये की प्रीमियम राशि,
मक्का के  लिये  निर्धारित 30 हजार रुपये के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत राशि 22500 रूपये के ऋणमान में से कृषकों को 450 रूपये की प्रीमियम राशि,  
अरहर (तुअर) के लिये निर्धारित 32000 रुपये के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत राशि 24000 रूपये के ऋणमान में से कृषकों को 480 रूपये की प्रीमियम राशि, 
ज्वार के लिये निर्धारित 18000 रुपये के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत राशि 13500 रूपये के ऋणमान में से कृषकों को 270 रूपये की प्रीमियम राशि,
कोदो कुटकी के लिये निर्धारित 13000 रुपये के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत राशि 9750 रूपये के ऋणमान में से कृषकों को 195 रूपये की प्रीमियम राशि,
मूंगफली के लिये निर्धारित 30000 रुपये के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत राशि 22500 रूपये के ऋणमान में से कृषकों को 450 रूपये की प्रीमियम राशि,
तिल के लिये निर्धारित 18000 रुपये के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत राशि 13500 रूपये के ऋणमान में से कृषकों को 270 रूपये की प्रीमियम राशि,
मूंग के लिये निर्धारित 24000 रुपये के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत राशि 18000 रूपये के ऋणमान में से कृषकों को 360 रूपये की प्रीमियम राशि,
उड़द के लिये निर्धारित 22000 रुपये के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत राशि 16500 रूपये के ऋणमान में से कृषकों को 330 रूपये की प्रीमियम राशि जमा करना होगा। 
इसी तरह रबी 2019-20 के तहत प्रति हेक्टेयर के मान से अधिसूचित फसलों में गेहूं सिंचित के लिए निर्धारित 36000 रूपए के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत् राशि 27000 रूपए के ऋणमान में से कृषकों को 405 रूपए की प्रीमियम राशि,
गेहूं असिंचित के लिए निर्धारित 25000 रूपए के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत् राशि 18750 रूपए के ऋणमान में से कृषकों को 281 रूपए की प्रीमियम राशि,
चना के लिए निर्धारित 31000 रूपए के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत् राशि 23250 रूपए के ऋणमान में से कृषकों को 349 रूपए की प्रीमियम राशि,
राई-सरसों के लिए निर्धारित 30000 रूपए के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत् राशि 22500 रूपए के ऋणमान में से कृषकों को 338 रूपए की प्रीमियम राशि,
अलसी के लिए निर्धारित 23000 रूपए के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत् राशि 17250 रूपए के ऋणमान में से कृषकों को 259 रूपए की प्रीमियम राशि,
मसूर के लिए निर्धारित 26000 रूपए के ऋणमान में से बीमित राशि की 75 प्रतिशत् राशि 19500 रूपए के ऋणमान में से कृषकों को 293 रूपए की प्रीमियम राशि जमा करना होगा।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि अधिसूचित क्षेत्रों में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करायें। विस्तृत जानकारी के लिये कृषक संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या समीपस्थ सहकारी या व्यवसायिक बैंक की शाखा से संपर्क कर सकते हैं   

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