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शुक्रवार, 20 सितंबर 2019

*आज के समाचार 20 /09 /2019 शाम के बुलेटिन*

ग्रामीण मीडिया संवाददाता । बैतूल जिला 


जिले में अभी तक 1106.7 मिमी वर्षा
बैतूल, 20 सितंबर 2019
जिले में 20 सितंबर की सुबह बीते 24 घंटे के दौरान 9.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई। चालू बरसात के सीजन में अभी तक 1106.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है।
अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालू बरसात के सीजन में अभी तक वर्षामापी केन्द्र बैतूल में 954.0 मिमी, घोड़ाडोंगरी में 1100.3 मिमी, चिचोली में 1268.5 मिमी, शाहपुर में 1139.4 मिमी, मुलताई में 1112.4 मिमी, प्रभातपट्टन में 672.8 मिमी, आमला में 987.0 मिमी, भैंसदेही में 1603.0 मिमी, आठनेर में 755.8 मिमी एवं भीमपुर में 1473.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1083.9 मिमी है। गत वर्ष औसत वर्षा 616.0 मिमी दर्ज हुई थी।
समाचार क्रमांक/105/1528/09/2019

मुलताई में जनसुनवाई एवं दुनावा में विकासखण्ड स्तरीय शिविर 24 सितंबर को
बैतूल, 20 सितंबर 2019
जनपद स्तर पर आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से 24 सितंबर मंगलवार को जनपद पंचायत मुलताई परिसर में प्रात: 11 बजे से जनसुनवाई आयोजित की जाएगी।
इसके पश्चात् आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत 24 सितंबर मंगलवार को ग्राम पंचायत दुनावा में अपरान्ह 2 बजे से विकासखण्ड स्तरीय शिविर आयोजित किया जाएगा।
विकासखण्ड स्तरीय शिविर में आमजन की समस्याओं/शिकायतों का निराकरण किया जाएगा तथा विकास संबंधी मांगें प्राप्त कर उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। शिविर के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण एवं निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।
समाचार क्रमांक/106/1529/09/2019

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु आवेदन आमंत्रित
बैतूल, 20 सितंबर 2019
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री बीएल विश्नोई से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्णत: अस्थाई एवं मानदेय आधारित पदों के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु परियोजनावार आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
परियोजना आमला के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र बासन्या एवं लादी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी केन्द्र रिखड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका, परियोजना बैतूल शहरी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र आजाद वार्ड में आंगनबाड़ी सहायिका, परियोजना भैंसदेही के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र मासोद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी केन्द्र मानुपुड़ाव में आंगनबाड़ी सहायिका, परियोजना घोड़ाडोंगरी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र भण्डारपानी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, आंगनबाड़ी केन्द्र पाटानदी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केन्द्र कोलहिया-2 में आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी केन्द्र घुग्गी-1 में आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी केन्द्र अनकावाड़ी-2 में आंगनबाड़ी सहायिका, परियोजना शाहपुर के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र खापा-1 एवं मालीसिलपटी में आंगनबाड़ी सहायिका, परियोजना प्रभातपट्टन के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र उमरी व सिरडी-2 में आंगनबाड़ी सहायिका, परियोजना सारनी के तहत राधाकृष्णन वार्ड-2/3 एवं रानी दुर्गावती वार्ड-34/2 में आंगनबाड़ी सहायिका तथा परियोजना मुलताई के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र जामुनढाना में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु 28 सितंबर 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की नामवार सूची एवं नियम-निर्देश, शर्तें, आवेदन का प्रारूप एवं अन्य अर्हताएं संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। जिस ग्राम/वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम, शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णत: भरे आवेदन पत्र एवं आवश्यक सहपत्रों सहित संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यालय दिवस एवं समय में 28 सितंबर 2019 तक जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति अभीस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक/107/1530/09/2019

सडक़ दुर्घटना में मृतकों के परिजन एवं घायलों को आर्थिक सहायता राशि मंजूर
बैतूल, 20 सितंबर 2019
कलेक्टर श्री तेजस्वी एस. नायक ने सडक़ दुर्घटना में मृत अम्बेडकर वार्ड टिकारी बैतूल निवासी कपिल पिता मुन्नालाल विश्वकर्मा, ग्राम जसोंदी बैतूल निवासी श्रीमती रामकली पत्नी बाबूराव धुर्वे, ग्राम गोहची बैतूल निवासी दीपक पिता शिवरतन परते एवं ग्राम मंडईखुर्द बैतूल निवासी रवि उर्फ रविश पिता पिंटू कुमरे, प्रत्येक को 15000-15000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है।
इसी प्रकार सडक़ दुर्घटना में घायल ग्राम कुप्पा शाहपुर विासी पूरनलाल पिता गोपाल यादव को 7500 रूपए की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की गई है।
समाचार क्रमांक/108/1531/09/2019

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को नया आईडी-पासवर्ड लेना जरूरी
बैतूल, 20 सितंबर 2019
भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकृत सभी शैक्षणिक संस्थाओं को नवीन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण श्री विशाल श्रीवास ने बताया कि जिले की जिन संस्थाओं के पास वैध डाइस कोड अथवा आईटीआई, एनसीव्हीटी कोड नहीं है, उन्हें अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। संस्थाओं को ऑनलाइन फार्म भरने और पासवर्ड के लिए विभाग में कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण बैतूल में आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जानकारी और संस्था के मान्यता संबंधी जरूरी दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत करना जरूरी है। वैध कोड प्राप्त कर लेने के बाद सभी संस्थाएं पुन: पोर्टल पर पंजीकृत की जा सकेगी।
सभी संस्था प्रमुखों को अधिकृत नोडल अधिकारी के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन फाम्र भरने के बाद संस्था से संबंधित जानकारी तीन प्रतियों में तत्काल जमा कराने के लिए कहा गया है, जिससे पोर्टल पर सत्यापन किया जा सके। संस्थाओं की लापरवाही के कारण अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति से वंचित रहने पर अथवा आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण बैतूल के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
समाचार क्रमांक/109/1532/09/2019

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित
बैतूल, 20 सितंबर 2019
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 45 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य प्राप्त है। योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के व्यक्तियों को नवीन उद्योग/व्यवसाय आदि की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से 50 हजार रूपए तक का ऋण एवं स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत् या अधिकतम् 15 हजार रूपए अनुदान (जो दोनों में कम हो) शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी का हो या पीडीएस कार्डधारी हो, जिले का मूल निवासी हो, आवेदक की आवेदन दिनांक को आयु 18 वर्ष से कम तथा 55 वर्ष से अधिक न हो, आवेदक पर किसी बैंक/संस्था का ऋण बकाया न हो तथा पूर्व में किसी योजना में लाभ प्राप्त न किया हो, ऐसे बेरोजगारों को स्वयं के उद्योग/सेवा/व्यवसाय की स्थापना हेतु इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा।
उक्त योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति अपना आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की वेबसाइट पर) उक्त पात्रता प्रमाण पत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। लाभार्थी योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बैतूल (नये कलेक्ट्रेड संयुक्त कार्यालय भवन कक्ष क्रमांक एस-3) में संपर्क कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक/110/1533/09/2019

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित
बैतूल, 20 सितंबर 2019
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 02 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य प्राप्त है। योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के दसवीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, किसी बैंक/संस्था का डिफाल्टर न हो तथा पूर्व से किसी शासकीय योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हुआ हो एवं पूर्व में व्यवसाय में स्थापित होकर आयकर दाता न हो, को स्वयं का उद्योग अथवा सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से 10 लाख रूपए से एक करोड़ रूपए तक ऋण प्रदान किया जाना है। बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत् अधिकतम 12 लाख रूपए मार्जिन मनी सहायता शासन द्वारा दी जाएगी।
उक्त योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति अपना आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की वेबसाइट पर) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित परियोजना प्रतिवेदन एवं उक्त पात्रता प्रमाण पत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। लाभार्थी योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित बैतूल (नये कलेक्ट्रेड संयुक्त कार्यालय भवन कक्ष क्रमांक एस-3) में संपर्क कर सकते हैं।
समाचार क्रमांक/111/1534/09/2019

खुशियों की दास्तां-
हार्निया का हुआ नि:शुल्क ऑपरेशन
नवलकिशोर को मिला आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश योजना का लाभ

बैतूल, 20 सितंबर 2019
जिला मुख्यालय के हमलापुर निवासी 49 वर्षीय नवलकिशोर पंवार को पेटदर्द की लंबे समय से शिकायत थी। पेशे से मजदूर नवलकिशोर लगातार पेटदर्द रहने से अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। निजी चिकित्सालयों में दिखाने पर चिकित्सकों ने हार्निया रोग की जानकारी देते हुए लगभग 35 हजार रूपए इलाज में खर्च आने की बात बताई।
वार्ड की आशा कार्यकर्ता द्वारा गृह भ्रमण के दौरान नवलकिशोर को शासन द्वारा संचालित आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश योजना के बारे में जानकारी दी। जिला चिकित्सालय बैतूल में नवलकिशोर का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया गया। इसके पश्चात् 14 सितंबर 2019 को नवलकिशोर का नि:शुल्क ऑपरेशन किया गया। जिला चिकित्सालय में भर्ती नवलकिशोर ने 17 सितंबर 2019 को चर्चा में बताया कि चिकित्सालय में ऑपरेशन के दौरान दवाइयां, उपचार एवं जांचें पूर्णत: नि:शुल्क प्राप्त हुई एवं अन्य व्यवस्थाएं भी बेहतर हैं। वे शासन की आयुष्मान भारत निरामयम् मध्यप्रदेश योजना का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
समाचार क्रमांक/112/1535/09/2019



सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा आवेदन अब 10 अक्टूबर तक
बैतूल, 20 सितंबर 2019
सैनिक स्कूल रीवा में कक्षा 6 और 9 में सत्र 2020-21 में प्रवेश की अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र अब 10 अक्टूबर 2019 तक किये जा सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितम्बर 2019 थी। पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट www.sainikschooladmission.in या www.sainikschoolrewa.ac.in के माध्यम से आनलाईन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये हेल्पलाईन नम्बर 8510055577 या 8510044411 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन करने पर की जाएगी वैधानिक कार्यवाही
बैतूल, 20 सितंबर 2019
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीसी चौरसिया ने बताया कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 समस्त क्लीनिकों, पैथालॉजिकल प्रयोगशालाओं, रक्त बैंकों, आयुष एवं अन्य क्लीनिक संस्थाओं पर लागू है एवं बिना प्राधिकार प्राप्त किये संस्थान का संचालन करना जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही के तहत दंड (कैद/जुर्माना) या दोनों दिया जा सकता है एवं उल्लेखित अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी सुविधाएं बंद की जा सकती है।
जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन टीम द्वारा बैतूल में विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किये जाने पर पाया गया कि अस्पताल क्लिनिक, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट खुली जगहों पर फेंका जा रहा है।
अत: समस्त अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथालॉजी लैब, कैमिस्ट, मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट एवं अन्य दवाइयों, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन / निस्तारण नियमानुसार प्राधिकृत एजेंसी से कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा दोषी पाये जाने पर संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान प्रबंधन की होगी।
समाचार क्रमांक/115/1538/09/2019

आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयम् योजना अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 23 सितंबर को
बैतूल, 20 सितंबर 2019
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीसी चौरसिया ने बताया कि आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश निरामयम् योजनांतर्गत 23 सितंबर को जिला चिकित्सालय के प्रांगण में प्रात: 10 बजे से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। इस योजना के पात्र हितग्राही जिनको किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा या प्रक्रिया की आवश्यकता है, वे आकर शिविर का लाभ ले सकते हैं। शिविर में यथासंभव मरीजों का उपचार किया जायेगा एवं पात्रतानुसार संबंधित चिन्हित चिकित्सालयों में प्रकरण बनाकर उपचार हेतु भेजा जाएगा।
सीएमएचओ डॉ. चौरसिया ने इस शिविर में जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है।
समाचार क्रमांक/116/1539/09/2019

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