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बुधवार, 6 सितंबर 2017

धार्मिक उत्सव समितियां अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेकर ही करें साज-सज्जा

ग्रामीण मीडिया सेण्टर

धार्मिक उत्सव समितियां अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेकर ही करें साज-सज्जा
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विद्युत वितरण कंपनी की अपील


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मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रामलीला, दुर्गोत्सव, गरबा, डांडिया एवं मोहर्रम के दौरान धार्मिक पण्डलों एवं झांकियों में बिजली की साज-सज्जा नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा। बिजली बिल को बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोक्ता की राशि अग्रिम जमा कराकर पक्की रसीद प्राप्त की जाना चाहिए। उत्सव समितियों से अपील की गई है कि वे आयोजन पूरे उल्लास और परम्परानुसार मनाए, साथ ही पण्डाल और उसके बाहर मैदान, सडक़ पर लगाई जाने वाली बिजली में कम से कम 25 प्रतिशत की बचत कर ऊर्जा संरक्षण में योगदान करें।
बिजली उपभोक्ता समितियां पण्डालों, झांकियों में विद्युत साज-सज्जा के लिए कंपनी के निकटतम वितरण केन्द्र, सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन का आवेदन करें।
समितियों और उपभोक्ताओं को एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करेंगे। वायरिंग इत्यादि विद्युत ठेकेदार से ही करवाने के लिए कहा गया है। पण्डाल में अच्छे प्रतिरोधक क्षमता वाले तारों का ही उपयोग करें। जोड़ों पर सही प्रकार के इन्सुलेशन टेप लगाएं। तारों को परदे तथा लकड़ी की सामग्री से दूर रखें। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं करें। अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं किया जाए। विद्युत वितरण कंपनियों ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर जलने की तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना का खतरा रहता है। समितियों को कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपायोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं संबंधित विद्युत ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है। बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में विद्युत सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

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